असाधरण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ;iiद्ध
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 255] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935
No. 255] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ((((उपभोक्ता मामले विभागउपभोक्ता मामले विभागउपभोक्ता मामले विभागउपभोक्ता मामले विभाग)))) ((((भारतीय मानक ब्यूरोभारतीय मानक ब्यूरोभारतीय मानक ब्यूरोभारतीय मानक ब्यूरो)))) अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 308308308308(अ)(अ)(अ)(अ)....----भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के
नियम 6 के साथ पठित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय मानक ब्यूरो की अधिसूचना सं. का. आ 1201(अ), दिनांक 10 मई, 2013 में इस अधिसूचना के प्रकाषित हने की तारीख से निम्नलिखित संषधन करता है, अर्थात् :—
उक्त अधिसूचना में क्रमांक (2) और उससे संबंधित प्रविश्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमांक और प्रविश्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
"(2) अपर सचिव, भारत सरकार —सदस्य उपभोक्ता मामले विभाग, कृशि भवन, नई दिल्ली"
[सं. बीआईएस/ईसी/ए-1/2013] MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (Department of Consumer Affairs) (BUREAU OF INDIAN STANDARDS) NOTIFICATION New Delhi, the 4th February, 2014
S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) read with rule 6 of Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards, with the prior approval of the Central Government, hereby makes following amendment in the Bureau of Indian Standards notification number S.O. 1201 (E) dated 10th May, 2013, with effect from the date of publication of this notification, namely :—
In the said notification, for serial number (2) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—
सुनील सोनी, महानिदेषक
SUNIL SONI, Director General
472 GI/2014