असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 253] नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935
No. 253] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय
;स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागद्ध
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2014
का.आ. 306(अ).—गर्भधरण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक ;लग चयन का प्रतिषेध्द्ध अध्निियम, 1994 की धरा 8 के साथ पठित धरा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्राालय द्वारा दिनांक 5 पफरवरी, 1997 को जारी अध्सिूचना संख्या का.आ. 85;अद्ध में निम्नलिखित और संशोध्न करती है, अर्थात् :—
2. उक्त अध्सिूचना में क्रम सं. 19, 20, 21 एवं 22 तथा उनसे संबंध्ति प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्् :—
19 सचिव ;स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणद्ध, जम्मू एवं कश्मीर सरकार सदस्य 20 प्रधन सचिव ;स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणद्ध, झारखण्ड सरकार सदस्य 21 सचिव ;स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणद्ध, कर्नाटक सरकार सदस्य सदस्य 22 सचिव ;स्वास्थ्यद्ध, केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप
उपर्युक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अध्सिूचना के जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा ।
3. केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड ;कार्य संचालनद्ध विनियम, 1999 के विनियम 5 के साथ पठित गर्भधरण-पूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक ;लग चयन का प्रतिषेध्द्ध अध्निियम, 1994 की धरा 11;1द्ध के अनुसार, क्रम संख्या 28 पर निदष्ट सचिव ;स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणद्ध जम्मू एवं कश्मीर सरकार, केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड के विशेष आमंत्रिात नहीं होंगे ।
[पफा. सं. एन-24026/01/2004-पीएनडीटी]
डॉ. राकेश वुफमार, संयुक्त सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] का.आ. 1191;अद्ध, दिनांक 12 नवम्बर, 2002ऋ का.आ. 703;अद्ध, दिनांक 18 जून, 2003ऋ का.आ. 1458;अद्ध, दिनांक 23 दिसंबर, 2003ऋ का.आ. 99;अद्ध, दिनांक 20 जनवरी, 2004ऋ का.आ. 367;अद्ध, दिनांक 17 मार्च, 2004ऋ का.आ. 937;अद्ध, दिनांक 19 अगस्त, 2004ऋ का.आ. 1008;अद्ध, दिनांक 16 सितंबर, 2004ऋ का.आ 56;अद्ध, दिनांक 19 जनवरी, 2006ऋ का.आ. 199;अद्ध, दिनांक 10 पफरवरी, 2006ऋ का.आ. 200;अद्ध, दिनांक 10 पफरवरी, 2006ऋ का.आ. 1854;अद्ध, दिनांक 30 अक्तूबर, 2006ऋ का.आ. 1506;अद्ध, दिनांक 20 जून, 2008ऋ का.आ. 130;अद्ध, दिनांक 6 जनवरी, 2009ऋ का.आ. 2143;अद्ध, दिनांक 20 अगस्त, 2009ऋ का.आ. 779;अद्ध, दिनांक 28 अप्रैल, 2011ऋ का.आ. 85;अद्ध, दिनांक 11 जनवरी, 2012ऋ का.आ. 1272;अद्ध, दिनांक 25 मई, 2012ऋ का.आ. 2613;अद्ध, दिनांक 25 अक्तूबर, 2012ऋ का.आ. 2825;अद्ध, दिनांक 22 नवंबर, 2012ऋ का.आ. 43;अद्ध, दिनांक 31 दिसंबर, 2012ऋ का.आ. 1351;अद्ध, दिनांक 21 मई, 2013 के माध्यम से किए गए।
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department of Health and Family Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 31st January, 2014
S.O. 306(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 read with Section 8 of the Pre-conception and Pre- natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification No. S.O. 85 (E), dated 5th February, 1997, issued by Government of India, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:—
2. In the said notification, for serial numbers 19, 20, 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
19 Secretary (Health & Family Welfare), Government of Jammu & Kashmir Member 20 Principal Secretary (Health & Family Welfare), Government of Jharkhand Member 21 Secretary (Health & Family Welfare), Government of Karnataka Member 22 Secretary (Health), UT of Lakshadweep Member
Term of office of the above members shall be for a period of one year commencing from the date of this notification or till further orders, whichever is earlier.
3. In terms of Section 11(1) of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 read with regulation 5 of the Central Supervisory Board (Transaction of Business) Regulation, 1999, Secretary (Health & Family Welfare), Government of Jammu & Kashmir, indicated at S. No. 28 shall cease to be the Special Invitee in the Central Supervisory Board.
[ F. No. N. 24026/01/2004-PNDT]
Dr. RAKESH KUMAR, Jt. Secy.