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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Central Government, hereby makes the following regulation in pursuance to the modification notified vide Sl. No. 3 of Notification No. S.O. 1199(E)

Published 11 February 2014

Ministry
Delhi Development Authority
Department
NOT available
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 158108 )
Identifier
in.gazette.central.e.2014-02-11.158108
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD. NO. D. L.

REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

सं. 314] नई दिल्ली,

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, पफरवरी 11, 2014/माघ 22, 1935

No. 314] NEW DELHI,

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2014/MAGHA 22, 1935

, 1935

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2014

विषय : का.आ. 1199 (अ) दिनांक 10

) दिनांक 10.5.2013 तथा का.आ. 1744 (अ) दिनांक 18.6.2013 द्वारा अधिसूचित निम्न 2013 द्वारा अधिसूचित निम्न ) में प्लॉट के संबंध मेंं अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र (एल.डी.आर.ए.) में प्लॉट के संबंध मेंं अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफ सघनता वाले रिहायशी क्षेत्र (एल प्राप्त करने के लिए प्रभार ।

अधिसूचना संख्या का.आ. 1199 (अ) दिनांक 10.5.2013 के क्रम संख्या-3 द्वारा अध्ि

) दिनांक 18.6.2013 द्वारा अधिसूचित एल.डी.आर.ए. प्लॉटों के संबंध में अतिरिक्त एफ का.आ. 376(अ).—अधिसूचना संख्या का 2013 के क्रम संख्या-3 द्वारा अधिसूचित संशोधनों के अनुपालन में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास अनुपालन में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास अनुपालन में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोेदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण का.आ. 1199 (अ) दिनांक प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोेदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोेदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण प्लॉटों के संबंध में अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्राप्त 10.5.2013 तथा का.आ. 1744 (अ) दिनांक 18 करने के लिए निम्नलिखित प्रभारों को एतद्‌द्वारा अधिसूचित करता है । करने के लिए निम्नलिखित प्रभारों को एतद्‌द्वारा अधिसूचित करता है ।

तक कोई प्रभार नहीं होगा । 20 एफ.ए.आर. से अधिक तथा 25 एफ.ए.आरआर. तक अतिरिक्त निर्माण के लिए से अधिक तथा 30 एफ.ए.आर. तक के मामले में 20 एफ.ए.आर. तक कोई प्रभार नहीं होगा । 20 एफ 16000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रभार वसूल किए जाएंगे । 25 एफ पए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रभार वसूल किए जाएंगे । 25 एफ.ए.आर. से अधिक तथा 30 एफ पए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रभार वसूल किये जाएंगे । 18000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रभार वसूल किये जा 4 हैक्टेयर (4000 वर्गमीटर) आकार उक्त दरों को लागू करते हुए, दिनांक 10.5.2013 को अधिसूचित नीति के संबंध में 0.4 हैक्टेयर (4000 वर्गमीटर) आकार उक्त दरों को लागू करते हुए, दिनांक 10 के एल.डी.आर.ए. में प्लॉटों के लिए देय प्रभारों की निदर्शी दरें निम्नानुसार होंगीः में प्लॉटों के लिए देय प्रभारों की निदर्शी दरें निम्नानुसार होंगीः

उपयोग किया गया एफ.ए.आर. 20 से अधिक अतिरिक्त एफ.ए.आर आर. वर्ग मीटर में परिवर्तित वसूल किये जाने वाले प्रभारों की प्रभारों की दरें (रु.प्र.व.मी. में) कुल प्रभार (लाख रुपए में)
20 0 0 शून्य शून्य
22 2 80 16000 12.80
25 5 200 16000 32.00
27 7 280 18000 50.40
30 10 400 18000 72.00
572 GI/2014 (1) 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 01(अ) दिनांक 1.1.2014 को रद्‌द किया जाता है ।

ये प्रभार भारत सरकार द्वारा आगे संशोधन करने तथा अधिसूचना जारी करने तक लागू रहेंगे।

[फा. सं. एफ 6(18)2012/ए.ओ.(पी)] डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2014

Subject : Charges for availing additional Floor Area Ratio (FAR) in respect of plots in the Low Density

Residential Area (LDRA) notified vide S.O. 1199(E) dated 10.05.2013 and S.O. 1744(E), dated 18.6.2013

S.O. 376(E).—In exercise of powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulation in pursuance to the modification notified vide Sl. No. 3 of Notification No. S.O. 1199(E) dated 10.5.2013. Delhi Development hereby notifies the following charges for availing additional FAR in respect of LDRA plots notified vide S.O. 1199 (E) dated 10.5.2013 and S.O. 1744 (E) dated 18.6.2013.

There are no charges up to 20 FAR. The charges for excess construction beyond 20 and up to 25 FAR shall be recovered @ Rs. 16000 per sq m. In the case of FAR beyond 25 and up to 30 the charges shall be recovered @ Rs. 18000 per sq m.

By adopting the aforesaid rates, the following would be the illustrative rates of charges payable for plots in LDRA of 0.4 ha size (4000 sq m) in terms of policy notified on 10.5.2013 as follows:

FAR Utilized Excess FAR Over 20 Converted into Sq. M. Rates of charges to be recovered (in Rs./Sq m) Total Charges in lakhs of Rs.)
20 0 0 Nil Nil
22 2 80 16000 12.80
25 5 200 16000 32.00
27 7 280 18000 50.40
30 10 400 18000 72.00
Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 11 February 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2014-02-11.158108/. Archive identifier in.gazette.central.e.2014-02-11.158108.