REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 317] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, बुध्वार, पफरवरी 12, 2014/माघ 23, 1935
No. 317] NEW DELHI, WEDNES
WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2014/MAGHA 23
3, 1935
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नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2014
dk-vk- 379¼v½-—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम
की अधिसूचना संख्या का.आ. 2715(अ) तारीख
और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ात की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 09 सितम्बर, 2013, में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से 05 सितम्बर, 2013, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 0 ा) से भीलवाडा (राजस्थान) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए भूमि में मल्लावरम् ( आंध्रप्रदेष) से भीलवाडा (राजस्थान) तक प्राकृति संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मल्लावरम् ( आंध्रप्रदेष् ा राज्य में जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का मध्य प्रदेष राज्य में जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का ा राज्य में जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी;
और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30.10.2013 तक उपलब्ध करा दी गई थी और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 2013 तक उपलब्ध करा दी गई थी;
और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप
ाम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है
ीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;
और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष् चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के का अर्जन करने का विनिष्चय किया है;
धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपय घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपय का अर्जन किया जाए;
और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देष् और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप
ें का प्रयोग करते हुए, यह निर्देष ान की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, का अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाष् सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड में निहित
ाी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड में निहित होगा;
पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित इण्डिया ट्रान्सको लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी। कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।
576 GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
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| क्रम स.ं | ग्राम का नाम | सर्वे न./ब्लाक न. | क्षेत्रफल | ||
| हेक्टेयर | आरे | वर्ग मीटर | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 नीलकंठ 114/3 00 20 01
2 हमीरखेडी 920 00 01 50
956 00 01 50
तहसील : बड़नगर जिला : उज्जैन राज्य : मध्यप्रदेश
341 (शासकीय 00 14 28
3 दंगवाडा
सड़क)
4 घुरेरी 243/1/2 00 01 46
5 राजोटा 136/4 00 03 66
136/5 00 08 00
6 खण्डोदा 418/3 00 05 66
7 उड़सिगा 8 ओरड़ी 9 बांदर बेला तहसील : खाचरौद जिला : उज्जैन राज्य : मध्यप्रदेश
10 कमठाना
11 आंतलवासा 12 बरामदखेड़ा [फा. सं. एल-14014/47/ 2012- जीपी]
श्रीप्रकाश अग्रवाल, अवर सचिवभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(ii)] 3
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 10th February, 2014
S.O. 379(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2715 (E) Dated 05 Sept 2013, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 09 Sept, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the state of Madhya Pradesh for transportation of natural gas from Mallavaram (Andhra Pradesh) to Bhilwada (Rajasthan) by GSPL India Transco Limited;
And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 30-10-2013.
And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;
And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;
And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL India Transco Limited, free from all encumbrances;
GSPL India Transco Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.
SCHEDULE
Tehsil: Ujjain District : Ujjain State : Madhyapradesh
| Sr. No. | Name of Village | Khasara No. | Area | ||
| Hectare | Are | Sq.mtr. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 HAMIRKHEDI 920 00 01 50
956 00 01 50 TEHSIL: BADNAGAR DISTRICT : UJJAIN STATE : MADHYAPRADESH 3 DANGVADA 341 (G/L Sadak) 00 14 28 4 GHURERI 243/1/2 00 01 46 5 RAJOTA 136/4 00 03 66
136/5 00 08 00 6 KHANDODA 418/3 00 05 66 418/4 00 10 87
415/3 00 09 07 413/3 00 06 45
297/3 00 08 01
314/3 00 34 04
316/3 00 01 19 7 UDASINGA 472/8 00 04 54
472/7/2 00 00 70 4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] TEHSIL: KHACHROD DISTRICT : UJJAIN STATE : MADHYAPRADESH 10 KAMTHANA 579/867 00 03 71 11 ANTALVASA 354 00 11 52 12 BARMADKHEDA 155 00 08 00 31/1 00 03 00
32/1 00 32 00 26
00 11 82
[F. No. L-14014 /47/ 2012-GP]
S.P.AGARWAL, Under Secy.
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