असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 345] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 27, 2014/अग्रहायण 6, 1936
No. 345] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 27, 2014/AGRAHAYANA 6, 1936
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगमनिक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगमनिक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगमनिक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, , , , 1961 1961 1961 1961 की की की की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम धारा धारा धारा धारा 2 2 2 2 ((((जीजीजीजी) () () () (आई एआई एआई एआई ए) ) ) ) के अंतर्गत जमाकर्ताके अंतर्गत जमाकर्ताके अंतर्गत जमाकर्ताके अंतर्गत जमाकर्ता शिक्षा और और और और जागजागजागजागरूरूरूरूकता निधि में जमा की गयी राशि को जमाकता निधि में जमा की गयी राशि को जमाकता निधि में जमा की गयी राशि को जमाकता निधि में जमा की गयी राशि को जमा राशियों से राशियों से राशियों से राशियों से Notification for exemption of deposits credited to Depositor Education and Awareness Fund in terms of Section 2 (g) (ia) of the DICGC Act, 1961.
छू ट के िलए अिधसूचनाछू ट के िलए अिधसूचनाछू ट के िलए अिधसूचनाछू ट के िलए अिधसूचना
मु ंबई, 26 मई, 2014
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी िनगम अिधिनयम,
1961 (1961 का 47) िजसे आगे "अिधिनयम" कहा जाएगा,
की धारा 2 (जी) (आई ए) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में और रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से इस संबंध में निगम को
दिए सभी अधिकारों के अंतर्गत बैंककारी विनियमन अधिनियम,
1949 (1949 का 10) की धारा 26 ए के प्रावधानों के अनुरूप रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता िनिध
में तथा उक्त अधिनियम की धारा 26 ए की उप-धारा (1) और
(5) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में रिज़र्व बैंक
द्वारा बनायी गयी जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता िनिध
योजना, 2014 में जमा की गयी राशि को "जमा" शब्द के अर्थ में
न लिए जाने की विशेष छू ट दी गयी है ।
1. "िनगम" और "रिज़र्व बैंक" अभि7क्ति का अर्थ 8मश:
अधिनियम में नि9दष्ट अर्थ ही होगा ।
जसबीर सिह, कार्यपालक निदेशक
[foKkiu&III@4@vlk-@69D;w@2014] Mumbai, the 26th May, 2014
In exercise of the powers conferred by Section 2 (g) (ia) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961), hereinafter referred to as "the Act", and of all the powers enabling it in this behalf, the Corporation, with the previous approval of the Reserve Bank, hereby specially exempts from the meaning of the term "deposit", the amounts credited to the Depositor Education and Awareness Fund established by the Reserve Bank in furtherance of the provisions of Section 26A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and in accordance with the Depositor Education and Awareness Fund Scheme, 2014 made by the Reserve Bank in exercise of its powers under sub-sections (1) and (5) of Section 26A of that Act.
1. The expressions "Corporation" and "Reserve Bank" shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
JASBIR SINGH, Executive Director
[ADVT. III/4/Exty./69Q/2014