Servants of Knowledge
Extraordinary Gazette of India · Government of India

The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

Published 28 November 2014

Ministry
Ministry of Textiles
Department
Office of the Jute Commissioner
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 162506 )
Identifier
in.gazette.central.e.2014-11-28.162506
Languages
English, Hindi
Published at
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REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2426] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2014/अग्रहायण 7, 1936 No. 2426] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2014/AGRAHAYANA 7, 1936

वस्त्रा मंत्राालय

;पटसन आयुक्त का कार्यालयद्ध

अध्सिूचना

कोलकाता, 13 अगस्त, 2014

का.आ. 3016;अद्ध.— पटसन तथा पटसन वस्त्रा नियंत्राण आदेश 2000 के खण्ड 3 में प्रदत्त "kक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त एतद्‌द्‌वारा प्रति 100 बोरों की अध्कितम पफैक्टरी उत्तर मूल्य ;एक्स पफैक्ट्रीद्ध अन्तिम रूप से रु.4024.17 निर्धरित करता हूँ, जिसमें ए तथा बी प्रकार के उन्हीं जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी.;4,-0द्ध x 57 सेंमी. ;4,-0द्ध/एच.डी. और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम ;8,-6द्ध हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. तथा पिक्स प्रति डी. एम. जैसा कि भा. मा. ब्यूरो के विनिर्देशन संख्या भा.मा. : 12650 ;अद्‌्‌यतन यथासंशोध्तिद्ध के अनुरूप हो तथा बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धरी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभाग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत नीले बाने के धगों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह्‌्‌ भी हो, जिसमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन के अनुरूप हो, माह अगस्त 2014 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी । प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, कोलकाता द्‌्‌वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह्‌्‌ भी हो । भारतीय मानक ब्यूरो के प्रर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधन के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामथ्र्य ;ब्रेकिंग स्टें्रथद्ध ताने की 160 के.जी.एपफ. और बोरे की 145 के.जी.एपफ. से कम न हो ।

2. उपरोक्त मूल्य का निर्धरण भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध से 9 कच्चे पटसन के लिंकेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है [अर्थात मिलों को 9 कच्चा, पटसन, भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध द्‌्‌वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीदे गए कच्चे पटसन से, क्रय करना आवश्यक है] । भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध से 9 कच्चे पटसन क्रय नहीं किये जाने की स्थिति में अगस्त, 2014 के लिए प्रति 100 बोरे के लिए मूल्य रुपये 4027.73 निर्धरित किया गया ।

3. इस अध्सिूचना के अध्ीन निर्धरित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अध्निियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्‌्‌वारा पफैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

[पफा. सं. 4/4/2013-पटसन]

सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त

4715 GI/2014

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Kolkata, the 13th August, 2014

2. The above price is fixed considering JCI linkage of 9% (i.e. mills shall compulsorily purchase 9% of raw jute from Jute Corporation of India, purchased under MSP operation). Without any linkage of JCI raw jute, the price is fixed at Rs. 4027.73 per 100 bags for the month of August 2014.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/4/2013-Jute] SUBRATA GUPTA, Jute Commissioner

अध्सिूचना

कोलकाता, 22 सितम्बर, 2014

का.आ. 3017;अद्ध.— पटसन तथा पटसन वस्त्रा नियंत्राण आदेश 2000 के खण्ड 3 में प्रदत्त "kक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त एतद्‌्‌द्‌्‌वारा प्रति 100 बोराें की अध्कित्तम पफैक्टरी उत्तर ;एक्स पफैक्ट्रीद्ध अन्तिम रूप से रु. 3918.65 निर्धरित करता हूँ, जिसमें ए तथा बी प्रकार के उन्हीं बोरे जिनका आकार 94 सेंमी.;4,-0द्ध x 57 सेंमी. ;4,-0द्ध/एज.डी. और द्रव्यमान प्रतिबोरे 665 ग्राम ;8,-6द्ध हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. तथा पिक्स प्रति डी. एम. जैसा कि भा. मा. ब्यूरो के विनिर्देशन संख्या भा.मा. :

12650 ;अद्‌्‌यतन यथासंशोध्तिद्ध के अनुरूप हो तथा बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धरी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत नीले बाने के धगों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह्‌्‌ भी हो, जिसमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन के अनुरूप हो, माह सितम्बर 2014 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी । प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, कोलकाता द्‌्‌वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह्‌ भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रवधन के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामथ्र्य ;बे्रकिंग स्टें्रथद्ध ताने की 160 के.जी.एपफ. और बोरे की 145 के.जी.एपफ. से कम न हो ।

2. उपरोक्त मूल्य का निर्धरण भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध से 1 कच्चे पटसन के लिंकेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है [अर्थात मिलों को 1 कच्चा पटसन, भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध द्‌्‌वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीदे गए कच्चे पटसन से, क्रय करना आवश्यक है] । भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध से 9 कच्चे पटसन क्रय नहीं किये जाने की स्थिति में सितम्बर, 2014 के लिए प्रति 100 बोरे के लिए मूल्य रुपये 3917.98 निर्धरित किया गया ।

3. इस अध्सिूचना के अध्ीन निर्धरित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अध्निियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्‌्‌वारा उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

[पफा. सं. 4/4/2013-पटसन]

सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 22nd September, 2014

S.O. 3017(E).—In exercise of the powers conferred by Clause-3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, Subrata Gupta, Jute Commissioner, hereby FINALLY fix Rs. 3918.65 per 100 bags as the maximum ex- factory price at which Type – 'A' and Type – 'B' Jute Bags of the size 94 cm(+4,-0) x 57 cm (+4,-0) / HD., 665gms.(+8%,-6%) mass per bag, ends per dm, picks per dm., as specified in the BIS Specification IS : 12650 (as [भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3

amended till date) single BLUE Stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive BLUE Warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge, dry sewn and conforming in all other respects to the said BIS Specification, shall be purchased or sold during the month of September, 2014. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS&D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall not be less than 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The above price is fixed considering JCI linkage of 1% (i.e. mills shall compulsorily purchase 1% of raw jute from Jute Corporation of India, purchased under MSP operation). Without any linkage of JCI raw jute, the price is fixed at Rs. 3917.98 per 100 bags for the month of September 2014.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/4/2013-Jute] SUBRATA GUPTA, Jute Commissioner

अध्सिूचना

कोलकाता, 22 अक्टूबर, 2014

का.आ. 3018;अद्ध.—पटसन तथा पटसन वस्त्रा नियंत्राण आदेश 2000 के खण्ड 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त एतद्‌्‌द्‌्‌वारा प्रति 100 बोराें की अध्कित्तम पफैक्टरी उत्तर ;एक्स पफैक्ट्रीद्ध अन्तिम रूप से रु. 3830.47 निर्धरित करता हूँ, जिसमें ए तथा बी प्रकार के उन्हीं जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी.;4,-0द्ध x 57 सेंमी. ;4,-0द्ध/एच.डी. और द्रव्यमान प्रतिबोरे 665 ग्राम ;8,-6द्ध हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. तथा पिक्स प्रति डी. एम. जैसा कि भा.मा. ब्यूरो के विनिर्देशन संख्या भा.मा. : 12650 ;अद्‌्‌यतन यथासंशोध्तिद्ध के अनुरूप हो तथा बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धरी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत नीले बाने के धगों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह्‌्‌ भी हो, जिसमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन के अनुरूप हो, माह अक्टूबर 2014 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी । प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, कोलकाता द्‌्‌वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह्‌ भी हो । भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधन के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामथ्र्य ;बे्रकिंग स्टें्रथद्ध ताने की 160 के.जी.एपफ. और बोरे की 145 के.जी.एपफ. से कम न हो ।

2. उपरोक्त मूल्य का निर्धरण भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध से 2 कच्चे पटसन के लिंकेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है [अर्थात मिलों को 2 कच्चा पटसन, भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध द्‌्‌वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीदे गए कच्चे पटसन से, क्रय करना आवश्यक है] । भारतीय पटसन निगम ;जेसीआईद्ध से 2 कच्चे पटसन क्रय नहीं किये जाने की स्थिति में अक्टूबर, 2014 के लिए प्रति 100 बोरे के लिए मूल्य रुपये 3825.61 निर्धरित किया गया ।

3. इस अध्सिूचना के अध्ीन निर्धरित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अध्निियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्‌्‌वारा उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

[पफा. सं. 4/4/2013-पटसन]

सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 22nd October, 2014

4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

2. The above price is fixed considering JCI linkage of 2% (i.e. mills shall compulsorily purchase 2% of raw jute from Jute Corporation of India, purchased under MSP operation). Without any linkage of JCI raw jute, the price is fixed at Rs.3825.61 per 100 bags for the month of October 2014.

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/4/2013-Jute] SUBRATA GUPTA, Jute Commissioner

अध्सिूचना

कोलकाता, 19 नवम्बर, 2014

का.आ. 3019;अद्ध.— पटसन तथा पटसन वस्त्रा नियंत्राण आदेश 2000 के खण्ड 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त एतद्‌्‌द्‌्‌वारा प्रति 100 बोराें की अध्कित्तम पफैक्टरी उत्तर ;एक्स पफैक्ट्रीद्ध अन्तिम रूप से रु. 3878.92 निर्धरित करता हूँ, जिसमें ए तथा बी प्रकार के उन्हीं जूट बोरे जिनका आकार 94 सेंमी.;4,-0द्ध x 57 सेंमी. ;4,-0द्ध/एच.डी. और द्रव्यमान प्रतिबोरे 665 ग्राम ;8, -6द्ध हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. तथा पिक्स प्रति डी. एम. जैसा कि भा. मा. ब्यूरो के विनिर्देशन संख्या भा.मा. : 12650 ;अद्‌्‌यतन यथासंशोध्तिद्ध के अनुरूप हो तथा बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धरा हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि.मी. की दूरी पर दो क्रमागत नीले बाने के धगों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह्‌्‌ भी हो, जिसमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशन के अनुरूप हो, माह नवम्बर 2014 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी । प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान निदेशालय, कोलकाता द्‌्‌वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम से बोरे पर मुद्रित विनिर्माता मिल के नाम के पास भारतीय ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह्‌ भी हो । भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधन के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सामथ्र्य ;बे्रकिंग स्टें्रथद्ध ताने की 160 के.जी.एपफ. और बोरे की 145 के.जी.एपफ. से कम न हो ।

2. इस अध्सिूचना के अध्ीन निर्धरित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अध्निियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्‌्‌वारा उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा ।

[पफा. सं. 4/4/2013-पटसन]

सुब्रत गुप्ता, पटसन आयुक्त

NOTIFICATION

Kolkata, the 19th November, 2014

3. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F. No. 4/4/2013-Jute]

SUBRATA GUPTA, Jute Commissioner

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Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 28 November 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2014-11-28.162506/. Archive identifier in.gazette.central.e.2014-11-28.162506.