रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2435] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2014/अग्रहायण 10, 1936 No. 2435] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2014/AGRAHAYANA 10, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3028(अ)3028(अ)3028(अ)3028(अ)....----केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके प'चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त 'ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के प'चात् कि बिहार राज्य के रोहतास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 890.000 कि.मी. से 934.000 कि.मी. तक के भूखण्ड (वाराणसी-औरंगाबाद सेक्'ान) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आ'ाय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रका'ान की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्् भूमि सुधार उप-समाहर्ता-सह-जिला भू-अजर्न पदाधिकारी, रोहतास, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के प'चात् तथा ऐसी और जाँच करने के प'चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आव'यक समझे, आदे'ा द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदे'ा अंतिम होगा ;
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
4731 GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
े राष्ट्रीय राजमार्ग सं.... 2 के किमी2 के किमी2 के किमी2 के किमी.... 890890890890....000 से कि000 से कि000 से कि000 से कि....मीमीमीमी.... 934934934934....000 तक के मध्य 000 तक के मध्य 000 तक के मध्य 000 तक के मध्य बिहारबिहारबिहारबिहार राज्य के रोराज्य के रोराज्य के रोराज्य के रोहतास जिले महतास जिले महतास जिले महतास जिले मे राष्ट्रीय राजमार्ग सं े राष्ट्रीय राजमार्ग सं े राष्ट्रीय राजमार्ग सं
| क्रमांक | जिला का नाम | तालुक/ अंचल तालुक/ अंचल का का का का तालुक/ अंचल तालुक/ अंचल नाम | गॉव का नाम | सर्वेक्षण/ गाटा सर्वेक्षण/ गाटा सर्वेक्षण/ गाटा सर्वेक्षण/ गाटा संसंसंसं.... | भूमि का भूमि का भूमि का भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृप्रकृप्रकृप्रकृतितितिति | क्षेत्रफल (वर्गमीटर क्षेत्रफल (वर्गमीटर क्षेत्रफल (वर्गमीटर क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)में)में)में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | रोहतास | शिवसागर | (1) अऊवॉ | 398 | नीजी | कृषि भूमि | 1000 |
| 400 | नीजी | कृषि भूमि | 2250 | ||||
| 401 | नीजी | कृषि भूमि | 1910 | ||||
| 402 | नीजी | व्यावसायिक | 1214 | ||||
| 403 | नीजी | कृषि भूमि | 400 | ||||
| 405 | नीजी | व्यावसायिक | 2540 | ||||
| 406 | नीजी | कृषि भूमि/ व्यावसायिक | 1560 | ||||
| 407 | सरकारी | रास्ता | 130 | ||||
| 408 | सरकारी | रास्ता | 240 | ||||
| 399 | नीजी | कृषि भूमि | 80 | ||||
| योग | 11324 | ||||||
| (2) गोडवार | 1 | सरकारी | रास्ता | 160 | |||
| 2 | नीजी | कृषि भूमि | 20 | ||||
| 42 | सरकारी | छवर | 40 | ||||
| 241 | नीजी | कृषि भूमि | 1050 | ||||
| 45 | नीजी | कृषि भूमि | 11750 | ||||
| 46 | सरकारी | छवर | 1050 | ||||
| 93 | नीजी | व्यावसायिक | 948 | ||||
| 94 | नीजी | कृषि भूमि | 567 | ||||
| 95 | नीजी | कृषि भूमि | 1255 | ||||
| योग | 16840 | ||||||
| (3) कौआडीह | 38 | नीजी | आवासीय | 676 | |||
| 39 | सरकारी | नाला | 2265 | ||||
| 40 | सरकारी | नाला | 1213 | ||||
| 41 | नीजी | कृषि भूमि | 872 | ||||
| 43 | सरकारी | रास्ता | 566 | ||||
| 82 | नीजी | कृषि भूमि | 728 | ||||
| 84 | सरकारी | छवर | 728 | ||||
| 85 | नीजी | व्यावसायिक | 9844 | ||||
| 86 | नीजी | आवासीय/ कृषि भूमि | 6070 | ||||
| 127 | नीजी | कृषि भूमि | 121 | ||||
| योग | 23083 | ||||||
| (4) सराय | 74 | नीजी | कृषि भूमि | 800 | |||
| 75 | नीजी | आवासीय | 688 | ||||
| 76 | नीजी | आवासीय | 405 | ||||
| 77 | नीजी | आवासीय | 1012 | ||||
| 78 | नीजी | आवासीय | 1052 | ||||
| 79 | नीजी | कृषि भूमि/ आवासीय | 2063 | ||||
| 80 | नीजी | भीट-2 | 2064 | ||||
| 81 | नीजी | कृषि भूमि/ व्यावसायिक | 2308 | ||||
| 82 | नीजी | कृषि भूमि | 2185 | ||||
| 83 | सरकारी | रास्ता/छवर | 809 |
[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
| 84 | नीजी | कृषि भूमि | 567 | ||||
| 85 | नीजी | कृषि भूमि | 150 | ||||
| 87 | नीजी | पुरानी परती/ व्यावसायिक | 1410 | ||||
| 91 | नीजी | कृषि भूमि | 2185 | ||||
| योगयोगयोगयोग | 17698 | ||||||
| सम्पूर्ण योग | 68945 |
[फा. सं. 11012/पी.एच.-V/एन.एच. 2 वाराणसी-औरंगाबाद/एल.ए./2014] माया प्रकाश, निदे'ाक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the, 1st December, 2014
S.O. 3028(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the additional land, the brief description of which is given in the schedule below, is required for building (widening/six laning, etc.) maintenance, management and operation of National Highway No 2 in the stretch of land from Km. 890+000 to Km. 934.000 (Varanasi-Aurangabad Section) in the district Rohtas in the state of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said lands may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Collector (Land Reform)- Cum District Land Acquisition Officer, Rohtas, Bihar, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by Order, either allow or disallowed the objections.
Any Order made by the Competent Authority under sub-section (2) of the Section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from
Km. 890+000 to Km. 934+000(Varanasi-Aurangabad section) of the National Highway No. 2 in the District
Rohtas, State of Bihar
| Serial number | Name of district | Name of taluk/ Anchal | Name of the Village | Survey/ Plot no. | Type of land | Nature of land | Area in Square Meters |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Rohtas | Shivsagar | (1) Auwaan | 398 | Pvt. | Agri. | 1000 |
| 400 | Pvt. | Agri | 2250 | ||||
| 401 | Pvt. | Agri | 1910 | ||||
| 402 | Pvt. | Comm. | 1214 | ||||
| 403 | Pvt. | Agri | 400 | ||||
| 405 | Pvt. | Comm. | 2540 | ||||
| 406 | Pvt. | Agri./ Comm. | 1560 | ||||
| 407 | Govt. | Passage | 130 | ||||
| 408 | Govt. | Passage | 240 | ||||
| 399 | Pvt. | Agri. | 80 | ||||
| Total | 11324 | ||||||
| (2) Gorwar | 1 | Govt. | Passage | 160 | |||
| 2 | Pvt. | Agri. | 20 | ||||
| 42 | Govt. | Chawar | 40 | ||||
| 241 | Pvt. | Agri | 1050 | ||||
| 45 | Pvt. | Agri | 11750 | ||||
| 46 | Govt. | Chawar | 1050 | ||||
| 93 | Pvt. | Comm. | 948 | ||||
| 94 | Pvt. | Agri | 567 | ||||
| 95 | Pvt. | Agri | 1255 | ||||
| Total | 16840 | ||||||
| (3) Kawna Dih | 38 | Pvt. | Resi. | 676 | |||
| 39 | Govt. | Nala | 2265 | ||||
| 40 | Govt. | Nala | 1213 | ||||
| 41 | Pvt. | Agri. | 872 | ||||
| 43 | Govt. | Passage | 566 | ||||
| 82 | Pvt. | Agri. | 728 | ||||
| 84 | Govt. | Chawar | 728 | ||||
| 85 | Pvt. | Comm. | 9844 | ||||
| 86 | Pvt. | Resi./Agri | 6070 | ||||
| 127 | Pvt. | Agri | 121 | ||||
| Total | 23083 | ||||||
| (4) Sarai | 74 | Pvt. | Agri | 800 | |||
| 75 | Pvt. | Resi. | 688 | ||||
| 76 | Pvt. | Resi. | 405 | ||||
| 77 | Pvt. | Resi. | 1012 | ||||
| 78 | Pvt. | Resi. | 1052 | ||||
| 79 | Pvt. | Agri/Resi. | 2063 | ||||
| 80 | Pvt. | Bhit-2 | 2064 | ||||
| 81 | Pvt. | Agri./ Comm. | 2308 | ||||
| 82 | Pvt. | Agri | 2185 | ||||
| 83 | Pvt. | Passage/Chawer | 809 | ||||
| 84 | Pvt. | Agri | 567 | ||||
| 85 | Pvt. | Agri | 150 | ||||
| 87 | Pvt. | Purani parti / Comm. | 1410 | ||||
| 91 | Pvt. | Agri | 2185 | ||||
| Total | 17698 | ||||||
| Grand Total | 68945 |
MAYA PRAKASH, Director
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