असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 636] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2014/अग्रहायण 10, 1936
No. 636] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2014/AGRAHAYANA 10, 1936
वित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)
(रक्ष्(रक्ष्(रक्ष्(रक्षाााोपाय महानिदेषालय)ोपाय महानिदेषालय)ोपाय महानिदेषालय)ोपाय महानिदेषालय)
(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड) (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड) (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड) (केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
शुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्रशुद्धि पत्र
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2014
विशयविशयविशयविशय : एकल, सम्मिश्रण एवं अमिश्रित सहित सी8, सी10, सी12, सी14, सी16 और सी18 की लंबाई के कार्बन श्रृंखला युक्त (जिनमें शाखायुक्त आईजोमर्स शामिल नहीं हैं) जिसमें सी12, सी14, सी12-सी16, सी12-सी18, सी16-18 और सी14-सी16 (सामान्यतः सी 12-सी14 के रूप में प्रवर्गीकृत) कार्बन श्रृंखला लंबाई के संयोजन के ब्लेंड शामिल हैं, अनुविद्ध वसीय अल्कोहलों'', जिसमें विशुद्ध सी8 शामिल नहीं है जिन्हें एतद्द्वारा ''पीयूसी'' (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच-अंतिम जांच परिणाम
सासासासा....काकाकाका....निनिनिनि.... 856(अ)856(अ)856(अ)856(अ)....--------उपरोक्त विषय पर एफ. सं. डी. 22011/26/2013 के तहत जारी अंतिम जांच परिणाम के पृष्ट 48 में बि(cid:27)ी लागत 2013-14 के पैरा L (57)(g) में अनु(cid:27)मित 104 के स्थान पर अनु(cid:27)मित 111 को प्रतिस्थापित किया जाए जो कि टाइपिग भूल से उत्पन्न /ई है ।।।।
[फा. सं. डी-22011/ 26/2013/भाग. 2]
आर. के . सिगला, महािनदेशक
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS)
(Central Board of Excise and Customs)
CORRIGENDUM
New Delhi, the 1st December, 2014
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] C18,C-16-18 and C14-C16 (commonly categorized as C12-C14)" excluding pure C8 hereinafter referred to as 'PUC' (Product under consideration) into India under Rule 11 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997-Reg.G.S.R. 856(E).— In the final findings issued on the above mentioned subject, cost of sales for 2013-14, in Para L(57)(g) at the table at page 48, the indexed figure shown as 104 may be read as 111, which has happened due to inadvertent typographical error.
[F. No. D-22011/26/2013/Pt.2] R. K. SINGLA, Director General
श्