रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2457] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 3, 2014/अग्रहायण 12, 1936
No. 2457] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2014/AGRAHAYANA 12, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली,,,, 3 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3051305130513051(अ)(अ)(अ)(अ)....--केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पष्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पष्चात्् कि राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 23.360 कि.मी. से 68.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (जैसलमेर-बाड़मेर सेक्षन) के निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड षोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाषन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, फतेहगढ़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पष्चात्् तथा ऐसी और जाँच करने के पष्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवष्यक समझे, आदेष द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेष अंतिम होगा ;
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
4772GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूची
राजस्थान राज्य के (जैसलमेर-बाड़मेर खण्ड) जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के किार्ग संख्या 15 के किार्ग संख्या 15 के किार्ग संख्या 15 के कि....मी 23मी 23मी 23मी 23....360 से360 से360 से360 से राजस्थान राज्य के (जैसलमेर-बाड़मेर खण्ड) जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय राजम राजस्थान राज्य के (जैसलमेर-बाड़मेर खण्ड) जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय राजम राजस्थान राज्य के (जैसलमेर-बाड़मेर खण्ड) जैसलमेर जिले में राष्ट्रीय राजम 500 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण किकिकिकि....मी 68मी 68मी 68मी 68....500 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 500 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 500 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
| क्रम क्रम क्रम क्रम संख्या | जिला का जिला का जिला का जिला का नामनामनामनाम | तालुक का तालुक का तालुक का तालुक का नामनामनामनाम | गांव का नाम | खसरा खसरा संख्या खसरा खसरा संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का भूमि का भूमि का भूमि का क्षेत्रफल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | जैसलमेर | फतेहगढ़ | छोडछोडछोडछोड | 275 | सरकारी | बंजड़ | 0.1300 |
| 2 | 243 | सरकारी | बंजड़ | 0.1100 | |||
| 3 | देवीकोट | 374(480) | निजी | बंजड़ | 0.0790 | ||
| 4 | 368(42/1135) | सरकारी | ग र मुमकिन आबादी ै | 0.0114 | |||
| 5 | 366(47/1136) | सरकारी | ग र मुमकिन आबादी ै | 0.0630 | |||
| 6 | 364(47/1137) | सरकारी | ग र मुमकिन सड़क ै | 0.0311 | |||
| 7 | 365(47/1138) | सरकारी | ग र मुमकिन आबादी ै | 0.0622 | |||
| 8 | 55(47) | सरकारी | ग र मुमकिन आबादी ै | 0.1791 | |||
| 9 | केहर फकीर की ढाणी | 306(1019) | सरकारी | बंजड़ | 0.1265 | ||
| 10 | 251(443) | सरकारी | बंजड़ | 0.1227 | |||
| 11 | 315(1028) | सरकारी | बारानी | 0.5718 | |||
| 12 | 316(1029) | निजी | बंजड़ | 0.7366 | |||
| 13 | 318(1030) | सरकारी | बंजड़ | 0.353 | |||
| 14 | 321(1032) | निजी | बारानी | 0.0973 | |||
| 15 | 322(1033) | सरकारी | बारानी | 0.0417 | |||
| 16 | 211(403) | सरकारी | बंजड़ | 0.7645 | |||
| 17 | 205(399) | निजी | बंजड़ | 0.4149 | |||
| 18 | 204(398) | निजी | बारानी | 0.7780 | |||
| 19 | 394 | निजी | बारानी | 0.0764 | |||
| 20 | फतेहगढ़ | 268 | सरकारी | ग र मुमकिन आबादी ै | 0.1358 | ||
| 21 | 125 | सरकारी | ग र मुमकिन आबादी ै | 0.1695 | |||
| 22 | लोरड़ीसर | 465/857 | निजी | बारानी | 0.0063 | ||
| 23 | 466/735 | निजी | बारानी | 0.0649 | |||
| कुल योग (हेक्टेयर में) | 5 5....1258 5 5 1258 |
[फा. सं भराराप्रा/11003/2013/जेबी/बाड़मेर/एलए/1497]
माया प्रकाष, निदेषक [भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd December, 2014
S.O. 3051(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-laning with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 15, in the stretch of land from Km 23.360 to Km. 68.500 (Jaisalmer-Barmer Section) in the district of Jaisalmer in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Fatehgarh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land
Km. 23.360 to Km 68.500 (Jaisalmer - Barmer Section) of the National Highway No. -15 in the State of
Rajasthan
| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Khasra number | Type of land | Nature of land | Area (in hactares) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Jaisalmer | Fatehgarh | Chhor | 275 | Govt. | Banjad | 0.1300 |
| 2 | 243 | Govt. | Banjad | 0.1100 | |||
| 3 | Devikot | 374(480) | Pvt. | Banjad | 0.0790 | ||
| 4 | 368(42/1135) | Govt. | Gair Mumkin Aabadi | 0.0114 | |||
| 5 | 366(47/1136) | Govt. | Gair Mumkin Aabadi | 0.0630 | |||
| 6 | 364(47/1137) | Govt. | Gair Mumkin Sadak | 0.0311 | |||
| 7 | 365(47/1138) | Govt. | Gair Mumkin Aabadi | 0.0622 | |||
| 8 | 55(47) | Govt. | Gair Mumkin Aabadi | 0.1791 | |||
| 9 | Kehar Faqir ki Dhani | 306(1019) | Govt. | Banjad | 0.1265 | ||
| 10 | 251(443) | Govt. | Banjad | 0.1227 | |||
| 11 | 315(1028) | Govt. | Barani | 0.5718 | |||
| 12 | 316(1029) | Pvt. | Banjad | 0.7366 | |||
| 13 | 318(1030) | Govt. | Banjad | 0.353 | |||
| 14 | 321(1032) | Pvt. | Barani | 0.0973 | |||
| 15 | 322(1033) | Govt. | Barani | 0.0417 | |||
| 16 | 211(403) | Govt. | Banjad | 0.7645 | |||
| 17 | 205(399) | Pvt. | Banjad | 0.4149 | |||
| 18 | 204(398) | Pvt. | Barani | 0.7780 | |||
| 19 | 394 | Pvt. | Barani | 0.0764 | |||
| 20 | Fatehgarh | 268 | Govt. | Gair Mumkin Aabadi | 0.1358 | ||
| 21 | 125 | Govt. | Gair Mumkin Aabadi | 0.1695 | |||
| 22 | Lordisar | 465/857 | Pvt. | Barani | 0.0063 | ||
| 23 | 466/735 | Pvt. | Barani | 0.0649 | |||
| Total Area (Ha.) | 5.1258 |
[F. No. NHAI/11003/2013/JB/Barmer/LA/1497]
MAYA PRAKASH, Director
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