असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2480] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936
No. 2480] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3075(अ)3075(अ)3075(अ)3075(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग षुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 682 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेष राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर 325.00 कि.मी. पर षाहजहांपुर पुल (गढ़ नदी पुल) के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर षुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (''प्राधिकरण'') को प्राधिकृत किया है ।
अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग षुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 682(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 को निरस्त करती है ।
[फा.सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/11-12/षाहजहांपुर पुल] अलकेष षर्मा, संयुुक्त सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 5th December, 2014
S.O. 3075 (E).— in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by notification number S.O. 682(E), dated 13th March, 2013 of the Government of India has authorized National Highways Authority of India (the "Authority") to levy and collect fee on mechanical vehicles for the use of Shahjahanpur Bridge [Garrah river bridge] at km. 325.00 on NH-24 in the State of UP.
Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection ) Rules, 2008, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O. 682(E), dated 13th March, 2013.
[F. No. NHAI/ 13013/ CO/11-12/ Shahjahnpur Bridge] ALKESH SHARMA, Jt. Secy.