असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2484] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2014/अग्रहायण 14, 1936
No. 2484] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2014/AGRAHAYANA 14, 1936
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग) अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2014
संसंसंसं.... 100 (आर100 (आर100 (आर100 (आर....ईईईई....-2013)/2009-2014-2013)/2009-2014-2013)/2009-2014-2013)/2009-2014
मत स्मारकीय अथवा भवन निर्माणी प्रस्तर, (स्लेट के स्लेट के स्लेट के स्लेट के सिवायसिवायसिवायसिवाय) अर उसकी अर उसकी अर उसकी अर उसकी शीर्ष संख्या 6801 के माल क छड़कर, निर्मित स्मारकीय अथवा भवन निर्माणी प्रस्तर, विषयविषयविषयविषय :ःःः शीर्ष संख्या 6801 के माल क छड़कर, निर्ि शीर्ष संख्या 6801 के माल क छड़कर, निर्ि मत स्मारकीय अथवा भवन निर्माणी प्रस्तर, मत स्मारकीय अथवा भवन निर्माणी प्रस्तर, शीर्ष संख्या 6801 के माल क छड़कर, निर्ि वस्तुएँ, प्राकृतिक प्रस्तर वस्तुएँ, प्राकृतिक प्रस्तर वस्तुएँ, प्राकृतिक प्रस्तर वस्तुएँ, प्राकृतिक प्रस्तर (स्लेट सहितस्लेट सहितस्लेट सहितस्लेट सहित) की मजैक क्यूब अर इसी प्रकार की वस्तुएं की मजैक क्यूब अर इसी प्रकार की वस्तुएं की मजैक क्यूब अर इसी प्रकार की वस्तुएं की मजैक क्यूब अर इसी प्रकार की वस्तुएं चाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहींचाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहींचाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहींचाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं; प्राकृतिक प्रस्तर प्राकृतिक प्रस्तर प्राकृतिक प्रस्तर प्राकृतिक प्रस्तर (स्लेट सहितस्लेट सहितस्लेट सहितस्लेट सहित) की कृत्रिम रंगीन की कृत्रिम रंगीन की कृत्रिम रंगीन की कृत्रिम रंगीन कणिकाअं, चिप्पियं अर चूर्ण की आयात नीति।कणिकाअं, चिप्पियं अर चूर्ण की आयात नीति।कणिकाअं, चिप्पियं अर चूर्ण की आयात नीति।कणिकाअं, चिप्पियं अर चूर्ण की आयात नीति।
काकाकाका....आआआआ.... 3030303081(अ81(अ81(अ81(अ)))).—विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निर्यात अर आयात मदं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-I (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है :
2. निर्यात अर आयात मदं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 68 के एक्जिम कड्स 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00 अर 6802 92 00 के लिए पृष्ठ 545 पर यथा उपलब्ध मजूदा नीति की शर्तें (इस संशधन से पहले) नीचे उद्धृत की गई हैं (पूर्ववर्ती नीतिगत शर्तें):-
"आयात मुक्त रूप से अनुमत है बशर्त लागत बीमा भाड़ा मूल्य प्रति वर्ग मीटर 60 अमरीकी डालर अर उससे अधिक ह।"
3. संशधन के बाद प्रविष्टि क निम्नानुसार पढ़ा जाएगा (संशधित नीतिगत शर्तें)
"आयात (स्लैब की अधिकतम मटाई 20 मि.मी.) मुक्त रूप से अनुमत है बशर्त कि लागत बीमा भाड़ा मूल्य प्रति वर्ग मीटर 60 अमरीकी डालर अर उससे अधिक ह।"
4. इस अधिसूचना का प्रभावः
ऊपर विनिर्दिष्ट एक्जिम कड्स के अन्तर्गत मदं का आयात अब मुक्त रूप से अनुमत है यदि लागत बीमा भाड़ा मूल्य प्रति वर्ग मीटर 60 अमरीकी डालर अर उससे अधिक ह बशर्त स्लैब की अधिकतम मटाई 20 मि.मी. ह।
[फा. सं. 01/53/162/विविध/एएम-15/मार्बल-01/आईसी] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION
New Delhi, the 5th December, 2014
No. 100 (RE-2013)/2009-2014
Subject : Import policy of Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than
goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on
a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate).
S. O. 3081(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in the Schedule 1 (Imports) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items.
2. Existing policy conditions (prior to this amendment) as available at page 545 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items (as updated on 18.04.2012), for the Exim Codes 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00 and 6802 92 00 of Chapter 68 are extracted below (earlier policy conditions) :
"Import permitted freely provided cif value is US$ 60 & above per square metre."
3 After amendment the entry would read as below (amended policy conditions):
"Import (maximum thickness of slab 20mm) permitted freely provided cif value is US$ 60 & above per square metre."
4. The effect of this Notification:-
Now the import of items under the Exim Codes specified above is permitted freely if cif value is US$ 60 and above per square meter with the condition that maximum thickness of slab be 20 mm.
[F. No. 01/53/162/Misc/AM-15/Marble-01/IC]
PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade