असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 652] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 2014/अग्रहायण 15, 1936
No. 652] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 2014/AGRAHAYANA 15, 1936
पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालयपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 13, नवम्बर, 2014
सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. सा.का.िन. 874874874874(अ)(अ)(अ)(अ).— तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की उप-धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते %ए, के न्( सरकार एत)ारा पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस नियम (पीए-डएनजी), 1959 में और संशोधन करके निम्निलिखत िनयम बनाती है:-
1. (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस (संशोधन) नियम, 2014 कहा जाएगा।
(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस नियम, 1959 (इसके पश्चात् इन्हें उक्त नियम कहा जाएगा) में, क्षेत्र शब्द के बाद परंतुक खंड के नीचे िनयम 12 में निम्निलिखत को जोड़ा जाएगा:-
''[और अविध]''
[फा.सं. 32011/10/2013-ओएनजी-II]
यू.पी.सिह, संयुक्त सिचव
टिप्पटिप्पटिप्पटिप्पणी:णी:णी:णी: मूल नियम दिनांक 24 नवम्बर, 1959 की संख्या सा.का.नि. 1288 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात् दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 के सा.का.नि. (अ) 899 (अ) द्वारा संशोधित किए गए।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATIONNew Delhi, the 13th November, 2014
G.S.R 874(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections 5 and 6 of the oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules (P&NG), 1959:-
1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules 2014.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 (hereinafter to be referred as said rules), in Rule12 under the proviso clause after the word area the following will be added:-
"[and term]"
[F. No. 32011/10/2013-ONG-II]
U.P. SINGH, Jt. Secy.
Note : The principal rules were published vide number G.S.R 1288 dated the 24th November, 1959 and subsequently amended vide G.S.R. (E) 899(E) dated 16th December, 2009.