असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2485] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 6, 2014/अग्रहायण 15, 1936 No. 2485] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 6, 2014/AGRAHAYANA 15, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(सड़क परिवहन(सड़क परिवहन(सड़क परिवहन(सड़क परिवहन और राजमार्गऔर राजमार्गऔर राजमार्गऔर राजमार्ग विभाग)विभाग)विभाग)विभाग)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3082308230823082(अ)(अ)(अ)(अ)....----केंद्रीय सरकार ने. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश्ा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/बायपास बनाने, आदि,) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये उक्त अनुसूची के क्रमशः स्तंभ (4), स्तंभ (5), स्तंभ (6), और स्तंभ (7) में उल्लिखित जिलों, तालुकों, पुलिस थानों और गाँवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खंड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचेे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के —त्यों का पालन करने के लिए प्राधि—त करती है।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
मध्य प्रदेमध्य प्रदेमध्य प्रदेमध्य प्रदेश्ा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार पर भूमि अर्जन ा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार पर भूमि अर्जन ा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार पर भूमि अर्जन ा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार पर भूमि अर्जन
| क्रम सं क्रम स क्रम स ं.... ं ं | सक्षम सक्षम प्राधिकारी | भूखण्ड | जिला | तालुक | पुलिस थाना | गाँव का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अनुविभागीय अधिकारी ¼राजस्व½ विदिश्ाा | प्रस्तावित विदिश्ाा बायपास के कि.मी.- 1.100 से कि.मी.- 12.783 से | विदिशा | विदिशा | विदिशा (देहात) | स ुआखेड़ी हवेली |
| वेरखेड़ी िवरसा | ||||||
[फा. सं. 12037/77/2013/एमपी/पीएस (भाग)] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd December, 2014
S.O. 3082(E) .— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, taluk, police station and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening/four-laning/Bye Pass etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No. 86 ext. in the State of Madhya Pradesh.
SCHEDULE
Land acquisition on National Highway No. 86 ext. in the State of Madhya Pradesh
| Serial number | Competent authority | Stretch of land | District | Taluk | Police station | Name of village |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sub Divisional Magistrate (Revenue), Vidisha | Ch 1.100 to Ch 12.783 of proposed Vidisha Bypass | Vidisha | Vidisha | Vidisha (Dehat) | Suakhedi Haveli |
| Berkhedi Birsa |
[F. No. 12037/77/2013/MP/PS (Pt)]
MAYA PRAKASH, Director