असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2494] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 8, 2014/अग्रहायण 17, 1936
No. 2494] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 8, 2014/AGRAHAYANA 17, 1936
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
(वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2014
संसंसंसं.... 102 102 102 102 (आरआरआरआर....ईईईई....-2013-2013-2013-2013)/2009-2014/2009-2014/2009-2014/2009-2014
विषयविषयविषयविषय :ःःः कॉकॉकॉकॉटन की निर्यात नीति में संशधन।टन की निर्यात नीति में संशधन।टन की निर्यात नीति में संशधन।टन की निर्यात नीति में संशधन।
ककककाााा....आआआआ.... 3091309130913091(अअअअ).—यथा संशधित विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं.22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, तत्काल प्रभाव से, निर्यात अर आयात मदं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 52 की क्रम सं. 197 अर 199 के संबंध में निम्नलिखित संशधन करती है:
2. निर्यात अर आयात मदं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 52 में क्रम सं. 197 अर 199 के अधीन निर्धारित मजूदा प्रविष्टियं क निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
अध्याय 52अध्याय 52अध्याय 52अध्याय 52 कॉटनकॉटनकॉटनकॉटन
| क्रम सं. | प्रशुल्क मद कड | य निट ू | मद का विवरण | निर्यात नीति | प्रतिबंध का स्वरूप |
| 197 | 5201 | कॉटन ज न कार्डड ह न कांब्ड ह | मुक्त | ||
| 199 | 5203 | कॉटन, कार्डड अथवा कांब्ड | मुक्त |
3. इस अधिसूचना का प्रभावः
कपास के निर्यात (प्रशुल्क कड 5201 अर 5203) के पंजीकरण की आवश्यकता क समाप्त कर दिया गया है।
[फा. सं. 01/91/180/1194/एएम10/निर्यात प्रकष्ठ] 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th December, 2014
No. 102 (RE-2013)/2009-14
Subject:- Amendment in export policy of cotton.
S.O. 3091 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, as amended, the Central Government hereby makes, with immediate effect, the following amendments in respect of Sl. No. 197 & 199 of Chapter 52 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items:-
2. The existing entries stipulated against Sl. No. 197 & 199 in Chapter 52 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items are substituted as follows:—
Chapter 52
Cotton
| S. No. | Tariff Item Code | Unit | Item of Description | Export Policy | Nature of Restriction |
| 197 | 5201 | Cotton neither carded nor combed | Free | ||
| 199 | 5203 | Cotton, carded or combed | Free |
3. The effect of this notification:-
The registration requirement for export of cotton (Tariff Codes 5201 & 5203) has been dispensed with.
[F. No. 01/91/180/1194/AM10/Export Cell)
PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade