असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2498] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्रहायण 18, 1936
No. 2498] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3095309530953095(अ)(अ)(अ)(अ)....----केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त 'ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1567 (अ), तारीख 20 जून, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) मेंं तारीख 20 जून, 2014 को प्रकाि'ात की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित सं'ाोधन करती हैं, अर्थात््ः-
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, जिला ''मऊ'' से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम (7) में, प्रविष्टि ''(3) ओडहरा'' के प'चात् क्रम संख्या 3क के रूप एक अतिरिक्त गांव, अर्थात् ''पनियारा'' अंतःस्थापित किया जाएगा । जिला ''गोरखपुर'' से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम (5) में क्रम संख्या 4 पर तालुक ''बासगांव'' के सामने कॉलम (7) में, प्रविष्टि ''(146) मिश्रौली'' के पष्चात् क्रम संख्या 147 और 148 पर दो गांवों क्रम'ाः ''सुकराली'' और ''जगदी'ापुर'' को तालुक ''बासगांव'' से हटा कर कॉलम (5) में, क्रम संख्या 5 पर तालुक ''गोला'' के सामने, कॉलम (7) में, क्रम संख्या 150 गांव ''रामकोला'' से पहले अंतःस्थापित करके क्रम संख्या 148 और 149 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा। गांव ''मजूरीखास'' को क्रम संख्या 147 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।
[फा. सं. भाराराप्रा/26013/1/2014/रारा-29(एलए-जीकेपी-मऊ)]
वी कृष्णास्वामी, निदे'ाक
पाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणीपाद टिप्पणी ः-ः-ः-ः-मूल अधिसूचना का.आ. 1567(अ), तारीख 20 जून, 2014, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 20 जून, 2014 को प्रकाि'ात की गई थी ।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATIONNew Delhi, the 9th December, 2014
S.O. 3095(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1567(E) dated the 20th June, 2014, published in the Gazette of India, Extraoridnary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th June. 2014, namely:-
In the Schedule to the said notification, against serial number 1 related to District "Mau", in column (7) after entry "(3) Odahara" one additional village be added namely "Paniyara" having serial number 3a. Against serial number 2 related to District "Gorakhpur", column (5), serial number (4) related to Taluk "Basgon", in column (7) after entry "(146) Mishrauli", two villages namely, " Sukrauli" & " Jagdishpur", having serial number (147) & (148) respectively may be removed from Taluk "Basgaon" and inserted against column number (5), serial number (5) related to Taluk "Gola" before the village " Ramkola" having serial number (150) and be numbered as S. No. 148 & 149. The village Majuri Khas be renumbered as serial number 147.
[F. No. 26013/1/2014/NH-29(LA-GKP-MAU)]
V. KRISHNASWAMY, Director
Footnote: -The principal notification was published vide S.O. 1567(E), dated the 20th of June, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 20th of June, 2014.