रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2500] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2014/अग्रहायण 18, 1936
No. 2500] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2014/AGRAHAYANA 18, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3097309730973097(अ)(अ)(अ)(अ)....-केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके प'चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के प'चात्् कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 245.000 कि.मी. से 254.000 कि.मी. और 260.000 कि.मी. से 290.200 कि.मी. तक के भूखण्ड (औरंगाबाद-येड'ाी सेक्'ान) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रका'ान की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला अधिकारी भूसंपादन, कृष्णा खोरे विकास महामंडल, औरंगाबाद, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के प'चात् तथा ऐसी और जाँच करने के प'चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आव'यक समझे, आदे'ा द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदे'ा अंतिम होगा ;
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
4854 GI/2014
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 245....000 कि000 कि000 कि000 कि....मीमीमीमी.... से 254से 254से 254से 254....000 कि000 कि000 कि000 कि....मीमीमीमी.... और और और और महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 245 महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 245 महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 245
तक (औरंगाबाद - येडशी सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा ंरचना सहित अथवा ंरचना सहित अथवा ंरचना सहित अथवा 260260260260....000 कि000 कि000 कि000 कि....मीमीमीमी.... से 290से 290से 290से 290....000 कि000 कि000 कि000 कि....मीमीमीमी.... तक (औरंगाबाद - येडशी सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली स तक (औरंगाबाद - येडशी सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली स तक (औरंगाबाद - येडशी सेक्शन) के लिये अर्जन की जाने वाली स
संरचना रहित भूमि का संक्षिप्संरचना रहित भूमि का संक्षिप्संरचना रहित भूमि का संक्षिप्संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।त विवरण।त विवरण।त विवरण।
| क्रम क्रम क्रम क्रम संख्या | जिले का नाम | तालुक का नाम | गांव का नाम | सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि का प्रकार भूमि का प्रकार | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) क्षेत्रफल (हेक्टेयर) मेंमेंमेंमें |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | औरंगाबाद | औरंगाबाद | पिंपलगांव चित्ते | 139 | निजी | कृषिक | 0.107 |
| 11 पै | निजी | कृषिक | 0.058 | ||||
| 15 | निजी | कृषिक | 0.130 | ||||
| 8 पै | निजी | कृषिक | 0.063 | ||||
| 7 | निजी | कृषिक | 0.022 | ||||
| 110 पै | निजी | कृषिक | 0.0175 | ||||
| 114 पै | निजी | कृषिक | 0.140 | ||||
| चिंतेगांव | 27 | निजी | कृषिक | 0.011 | |||
| 24 | निजी | कृषिक | 0.013 | ||||
| 3 | निजी | कृषिक | 0.006 | ||||
| 4 | निजी | कृषिक | 0.001 | ||||
| 230 | निजी | कृषिक | 0.001 | ||||
| 9 | निजी | कृषिक | 0.046 | ||||
| 214 पै | निजी | कृषिक | 0.0935 | ||||
| 211/1 | निजी | कृषिक | 0.031 |
[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू/औरंगाबाद/एनएच-211/एलए/2014]
वी. कृष्णास्वामी, निदे'ाक MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th, December, 2014
S.O. 3097(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No. 211 (New NH No. 52) on the stretch of land from Km. 245.000 to Km. 254.000 & Km. 260.000 to Km. 290.200 (Aurangabad – Yedshi Section) in District Aurangabad in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.
Any person interested in the said land may, within twenty one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector (Land Acquisition), Krishna Khore Vikas Mahamandal, Aurangabad, in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
Any Order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the
Stretch of Land from Km. 245.000 to Km 254.000 and Km. 260.000 to Km. 290.200 (Yedshi-
Aurangabad Section) of the National Highway No.-211 (New NH No. 52) in the State of
Maharashtra
| Serial Number | Name of the district | Name of the taluka | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in Hectares) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aurangabad | Aurangabad | Pimpalgaon Chitte | 139 | Private | Agriculture | 0.107 |
| 11 Part | Private | Agriculture | 0.058 | ||||
| 15 | Private | Agriculture | 0.130 | ||||
| 8 Part | Private | Agriculture | 0.063 | ||||
| 7 | Private | Agriculture | 0.022 | ||||
| 110 Part | Private | Agriculture | 0.0175 | ||||
| 114 Part | Private | Agriculture | 0.140 | ||||
| Chittegaon | 27 | Private | Agriculture | 0.011 | |||
| 24 | Private | Agriculture | 0.013 | ||||
| 3 | Private | Agriculture | 0.006 | ||||
| 4 | Private | Agriculture | 0.001 | ||||
| 230 | Private | Agriculture | 0.001 | ||||
| 9 | Private | Agriculture | 0.046 | ||||
| 214 Part | Private | Agriculture | 0.0935 | ||||
| 211 / 1 | Private | Agriculture | 0.031 |
[F. No. NHAI/PIU/AUR/NH-211/LA/2014]
V. KRISHNASWAMY, Director
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