असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2523] नई दिल्ली,
नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936
No. 2523] NEW DELHI, WEDNES
WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA
AGRAHAYANA 19, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014
केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8
काकाकाका....आआआआ.... 3123(अ)3123(अ)3123(अ)3123(अ).—केन्द्रीय सरकार,
म, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त षक्तियों य की अधिसूचना संख्या का.आ. 403(अ), तारीख 05 , असाधारण, भाग II खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाषित हुई थी, में एतद़द्वारा निम्नलिखित ) में प्रकाषित हुई थी, में एतद़द्वारा निम्नलिखित का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राल फरवरी, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, संषेाधन करती है, अर्थात़ः- संषेाधन करती है, अर्थात़ः- संषेाधन करती है, अर्थात़ः- अनुसूची का पैरा 2 :-
मी. (भोराच), 356.200 कि.मी. (भागवाड़ा), 420.340 कि.मी. (चारोटी), और 470.000 कि.मी.
फीस 4 पथकर प्लाजा पर 297.300 कि.मी (खानेवाड़ी) पर संग्रहीत की जाएगी ।
निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः- निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
मी. (भोराच), 356.200 कि.मी. (भागवाड़ा), 420.340 कि.मी. (चारोटी), और 467.220 कि.मी.
फीस 4 पथकर प्लाजा पर 297.300 कि.मी (खानेवाड़ी) पर संग्रहीत की जाएगी ।
टिप्प्णियांः-
| टोल प्लाजा के अवस्थान (चैनेज) के लिए | टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) पढ़ा जाए |
| (iv) 470.000 कि.मी. | 467.220 कि.मी. |
[फा. सं. भाराराप्रा/13013/413/08-09/सीओ/जीसी मनोर (सूरत-दाहीसर) बीओटी [ भाराराप्रा/13013/413/08-09/सीओ/जीसी मनोर (सूरत-दाहीसर) बीओटी]
अलकेष षर्मा, संयुुक्त सचिव
4889 GI/2014
(1)
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATIONNew Delhi, the 10th December, 2014
S.O. 3123(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road, Transport and Highways bearing S.O. No. 403(E), dated 05th February, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-
Para 2 of Schedule:-
The fee shall be collected at four fee plazas located at km. 297.300 (Boirach), km. 356.200 (Bhagwada), km. 420.340 (Charoti), and km. 470.000 (Khanivade).
Shall be substituted as:-
The fee shall be collected at four fee plazas located at km. 297.300 (Boriach), km. 356.200 (Bhagwada), km. 420.340 (Charoti) and km. 467.220 (Khaniwade).
Notes:-
7.
| For Location of Toll Plaza (Chainage) | Read as Location of Toll Plaza (Chainage) |
| (iv) km. 470.000 | Km. 467.220 |
[F. No. NHAI/13013/413/08-09/CO/GC Manor (Surat-Dahisar) BOT]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.