असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
संसंसंसं.... 2539] नई दिल्ली,नई दिल्ली,नई दिल्ली,नई दिल्ली, श्श्श्शुक्राुक्राुक्राुक्रवारवारवारवार,,,, दिसम्बरदिसम्बरदिसम्बरदिसम्बर 12121212, 2014/, 2014/, 2014/, 2014/अग्रहायणअग्रहायणअग्रहायणअग्रहायण 22221111, 19, 19, 19, 1936363636 No. 2539] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2014/AGRAHAYANA 21, 1936
रसायन और उर्वरक मंत्राालय
(औषध विभाग)
(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)
नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2014
शुद्विपत्रा आदेश
का. आ. 3170(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं. का.आ. 1642(अ), तारीख 14 जून, 2013 (डोब्यूटामाइन इन्जेक्शन, 50 मिग्रा./मिलि के अधिकतम मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित), भारत के राजपत्रा, असाधारण में प्रकाशित अंग्र्रेजी रूपांतर और हिन्दी रूपांतर में सारणी के इकाई कॉलम संख्या 4 की प्रविष्टि 1 को निम्न प्रकार पढ़ा जाए : के स्थान पर "प्रति पैक" पढ़ा जाए "1 मिलि"
[कां.सं./151/19/2014/वि/फा. सं. 8(19)/2014/डीपी/एनपीपीए.-डिवी.-II] नरेश आर्य, उप-निदेशक
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(Department of Pharmaceuticals)
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)
CORRIGENDUM ORDER
New Delhi, the 12th December, 2014
S.O. 3170(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. S.O. 1642(E) dated the 14th June, 2013 (relating to the ceiling price fixation of Dobutamine Injection, 50mg/ml), published in the Gazette of India, Extraordinary, of the Entry at Sl. No. 1 in the Unit column No. (4) of the table, both in Hindi & English version be read as follows :
Instead of "Each Pack" Read as "1 ml"
[PN/151/19/2014/F /F. No 8(19)/2014/D.P./NPPA-Div.-II]
NARESH ARYA, Dy. Director