रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2588] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 2588] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3224322432243224(अ)(अ)(अ)(अ)....----केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके प'चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 'ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि बिहार राज्य के खगड़िया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के 0.000 कि.मी. से 30.150 कि.मी. तक के भूखण्ड (महे'ा खूँट-सोनबरसा राज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया सेक्'ान) के निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आ'ाय की घोषणा करती है ;
कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रका'ान की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के प'चात् तथा ऐसी और जाँच करने के प'चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आव'यक समझे, आदे'ा द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदे'ा अंतिम होगा ;
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
5006 GI/2014
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
ज्य के खगड़िया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के कि....मीमीमीमी.... 0000....000 से कि000 से कि000 से कि000 से कि....मीमीमीमी.... 30303030....150 (महेश150 (महेश150 (महेश150 (महेश खूंखूंखूंखूंट- सोनबरसा राज ट- सोनबरसा राज ट- सोनबरसा राज ट- सोनबरसा राज बिहार राबिहार राबिहार राबिहार राज्य के खगड़िया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के कि ज्य के खगड़िया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के कि ज्य के खगड़िया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 107 के कि
-सहरसा -मधेपुरा-पूर्णिया खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण -सहरसा -मधेपुरा-पूर्णिया खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण -सहरसा -मधेपुरा-पूर्णिया खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण -सहरसा -मधेपुरा-पूर्णिया खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
| क्रम क्रम क्रम क्रम संख्या | जिला का जिला का जिला का जिला का नामनामनामनाम | तालुक का नाम | गाँव का नाम | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | खगड़िया | चौथम | बोरने | 204 | निजी | आवासीय | 0.0690 |
| थाना नं. - 161 | 203 | निजी | आवासीय | 0.1700 | |||
| 129 | निजी | आवासीय | 0.1210 | ||||
| 130 | निजी | आवासीय | 0.1500 | ||||
| 131 | निजी | आवासीय | 0.0900 | ||||
| 132 | निजी | आवासीय | 0.1300 | ||||
| 133 | निजी | आवासीय | 0.1940 | ||||
| 134 | निजी | आवासीय | 0.0570 | ||||
| 136 | निजी | आवासीय | 0.2230 | ||||
| 137 | निजी | आवासीय | 0.1460 | ||||
| 138 | निजी | आवासीय | 0.1740 | ||||
| 139 | निजी | आवासीय | 0.0160 | ||||
| 142 | निजी | आवासीय | 0.2230 | ||||
| 143 | निजी | आवासीय | 0.0020 | ||||
| 144 | निजी | आवासीय | 0.3160 | ||||
| 145 | निजी | आवासीय | 0.1900 | ||||
| 146 | निजी | आवासीय | 0.0160 | ||||
| 122 | सड़क सरकारी | आवासीय | 0.2400 | ||||
| 108 | निजी | आवासीय | 0.0120 | ||||
| 92 | निजी | आवासीय | 0.5270 | ||||
| 95 | निजी | आवासीय | 0.0020 | ||||
| 91 | निजी | आवासीय | 0.3080 | ||||
| 87 | निजी | आवासीय | 0.1350 | ||||
| 86 | निजी | आवासीय | 0.1140 | ||||
| 88 | निजी | आवासीय | 0.0510 | ||||
| 85 | निजी | आवासीय | 0.1800 | ||||
| 3.8560 |
[फा. संं. एनएचएआई/12010/05/बीजीएस/2010/तक.]
माया प्रकाश, निदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2014
S.O. 3224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 107, in the stretch of land from km 0.000 to km 30.150 (Mahesh Khunt - Sonbarsa Raj- Saharsa- Madhepura- Purnea Section) in the district of Khagaria, in the State of Bihar, hereby declares its intention to acquire such land ;
Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Land Acqusition Officer, Khagaria, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an [भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.
The land plans and other details of land covered under the notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from
Km 0.000 to Km 30.150 ( Mahesh Khunt - Sonbarsa Raj- Saharsa- Madhepura- Purnea section ) of the National
Highway No. 107 in the State of Bihar
| Serial number | Name of district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area in hactares |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Khagaria | Chautham | Borne | 204 | Private | Residential | 0.0690 |
| Thana No. 161 | 203 | Private | Residential | 0.1700 | |||
| 129 | Private | Residential | 0.1210 | ||||
| 130 | Private | Residential | 0.1500 | ||||
| 131 | Private | Residential | 0.0900 | ||||
| 132 | Private | Residential | 0.1300 | ||||
| 133 | Private | Residential | 0.1940 | ||||
| 134 | Private | Residential | 0.0570 | ||||
| 136 | Private | Residential | 0.2230 | ||||
| 137 | Private | Residential | 0.1460 | ||||
| 138 | Private | Residential | 0.1740 | ||||
| 139 | Private | Residential | 0.0160 | ||||
| 142 | Private | Residential | 0.2230 | ||||
| 143 | Private | Residential | 0.0020 | ||||
| 144 | Private | Residential | 0.3160 | ||||
| 145 | Private | Residential | 0.1900 | ||||
| 146 | Private | Residential | 0.0160 | ||||
| 122 | Road Govt. | Residential | 0.2400 | ||||
| 108 | Private | Residential | 0.0120 | ||||
| 92 | Private | Residential | 0.5270 | ||||
| 95 | Private | Residential | 0.0020 | ||||
| 91 | Private | Residential | 0.3080 | ||||
| 87 | Private | Residential | 0.1350 | ||||
| 86 | Private | Residential | 0.1140 | ||||
| 88 | Private | Residential | 0.0510 | ||||
| 85 | Private | Residential | 0.1800 | ||||
| Total | 3.8560 |
[F. No. NHAI/12010/05/BGS/2010/Tech. ]
MAYA PRAKASH, Director
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.