रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2575] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936
No. 2575] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936
रेल मंत्रालयरेल मंत्रालयरेल मंत्रालयरेल मंत्रालय
(रेल(रेल(रेल(रेलवेवेवेवे बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3211321132113211(अ)(अ)(अ)(अ)....----केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर जिले में विशेष रेल परियोजना, पूर्वी डेडीकेटेड प्रफेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;
उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला कलक्टर (भूमि अर्जन), जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात्, यदि सक्षम प्राधिकारी/जिला कलक्टर, कानपुर नगर, कोई और जाँच आवश्यक समझें, करने के पश्चात् आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;
उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;
इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।
4993 GI/2014
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलउत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलउत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलउत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड परियोजना ईस्टर्न डेडीकेटेड प्रफेटटटट कारीडोर के लिए कानपुर नगर जिले के भीतर आने कारीडोर के लिए कानपुर नगर जिले के भीतर आने कारीडोर के लिए कानपुर नगर जिले के भीतर आने कारीडोर के लिए कानपुर नगर जिले के भीतर आने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण। वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण। वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण। वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।
जिले का नाम - कानपुर नगरजिले का नाम - कानपुर नगरजिले का नाम - कानपुर नगरजिले का नाम - कानपुर नगर
| क्रम सं क्रम सं.... क्रम सं | तलुका का नाम | ग्राम का ग्राम का नामनामनामनाम | सर्वेक्षण/ प्लाट सं प्लाट सं.... प्लाट सं प्लाट सं | क्षेत्रफल क्ष् क्ष् क्ष् ोत्रफल ( (हेहेहेहे.... में)में)में)में) ( ( |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (1) | कानपुर नगर | (1) गढ़ी कानपुर | 149 (मिन्ज) | 0.0704 |
| 128 (मिन्ज) | 0.0710 | |||
| 68 (मिन्ज) | 0.1920 | |||
| 137 (मिन्ज) | 0.1125 | |||
| 89 (मिन्ज) | 0.1100 | |||
| 138 (मिन्ज) | 0.1000 | |||
| (2) सेनपूरबपारा | 787 (मिन्ज) | 0.0610 | ||
| 463 (मिन्ज) | 0.0900 | |||
| 818 (मिन्ज) | 0.0200 | |||
| 659 (मिन्ज) | 0.0600 | |||
| (3) सचेण्डी | 1398 (मिन्ज) | 0.0588 | ||
| 1397 | 0.0170 | |||
| 2088 (मिन्ज) | 0.1352 | |||
| 2374 (मिन्ज) | 0.1795 | |||
| (4) रामपुरभीमसेन | 1358 | 0.0190 | ||
| 801क | 0.0150 | |||
| 799 (मिन्ज) | 0.1600 | |||
| 805 (मिन्ज) | 0.2339 | |||
| 1162 | 0.0150 | |||
| 415 | 0.0150 | |||
| 629 (मिन्ज) | 0.1020 | |||
| 773 | 0.2500 | |||
| 1127घ | 0.1840 | |||
| (5) सेनपश्चिमपारा | 563क | 0.0200 | ||
| 619 (मिन्ज) | 0.1000 | |||
| (6) गोपालपुर | 431 | 0.0575 | ||
| 470 (मिन्ज) | 0.2000 | |||
| 429 (मिन्ज) | 0.0150 | |||
| (7) सुभौली | 28 (मिन्ज) | 0.0650 | ||
| 40 (मिन्ज) | 0.2000 | |||
| 56 (मिन्ज) | 0.1860 | |||
| 57 (मिन्ज) | 0.1600 | |||
| 71 | 0.1000 | |||
| 72 (मिन्ज) | 0.0060 | |||
| 73 (मिन्ज) | 0.0300 | |||
| 254 (मिन्ज) | 0.1000 | |||
| 271 (मिन्ज) | 0.0500 | |||
| (8) छत्तमरा | 551 (मिन्ज) | 0.0481 |
ऐसे सर्वे नं. जिसके अध्याप्ति हेतु पहले नोटिफिकेशन हो चुका है, और अब अतिरिक्त क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ रही है, वह इस नोटिफिकेशन में शामिल कर लिया गया है, और उन्हें मिन्ज लिखकर इंगित किया गया है।
[फा. सं. 2013/एल.एम.एल./12/7/ईस्टर्न कॉरीडोर/554]
अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1) [भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2014
SO. 3211(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Projects of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District Kanpur Nagar in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;
Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Collector (Land Acquisition), Kanpur Nagar, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;
The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the District Kanpur
Nagar in the State of Uttar Pradesh for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor.
Name of District – Kanpur Nagar
| Sr. No. | Name of Taluka | Name of Village | Plot/Survey No. | Area (In Hect.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (1) | Kanpur Nagar | (1) Garhi Kanpur | 149 (Minz) | 0.0704 |
| 128 (Minz) | 0.0710 | |||
| 68 (Minz) | 0.1920 | |||
| 137 (Minz) | 0.1125 | |||
| 89 (Minz) | 0.1100 | |||
| 138 (Minz) | 0.1000 | |||
| (2) Senpurab Para | 787 (Minz) | 0.0610 | ||
| 463 (Minz) | 0.0900 | |||
| 818 (Minz) | 0.0200 | |||
| 659 (Minz) | 0.0600 | |||
| (3) Sachendi | 1398 (Minz) | 0.0588 | ||
| 1397 | 0.0170 | |||
| 2088 (Minz) | 0.1352 | |||
| 2374 (Minz) | 0.1795 | |||
| (4) Rampur Bhimsen | 1358 | 0.0190 | ||
| 801KA | 0.0150 | |||
| 799 (Minz) | 0.1600 | |||
| 805 (Minz) | 0.2339 | |||
| 1162 | 0.0150 | |||
| 415 | 0.0150 | |||
| 629 (Minz) | 0.1020 | |||
| 773 | 0.2500 | |||
| 1127GHA | 0.1840 | |||
| (5) Senpaschim Para | 563KA | 0.0200 | ||
| 619 (Minz) | 0.1000 | |||
| (6) Gopalpur | 431 | 0.0575 | ||
| 470 (Minz) | 0.2000 | |||
| 429 (Minz) | 0.0150 | |||
| (7) Subhauli | 28 (Minz) | 0.0650 | ||
| 40 (Minz) | 0.2000 | |||
| 56 (Minz) | 0.1860 | |||
| 57 (Minz) | 0.1600 | |||
| 71 | 0.1000 | |||
| 72 (Minz) | 0.0060 | |||
| 73 (Minz) | 0.0300 | |||
| 254 (Minz) | 0.1000 | |||
| 271 (Minz) | 0.0500 | |||
| (8) Chhatmara | 551 (Minz) | 0.0481 |
Those Survey Nos. where land for acquisition has been notified earlier and additional area is required and covered in this Notification, are marked with suffix (Minz).
[F. No. 2013/LML/12/7/Eastern Corridor/554]
ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-I)
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