असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2605] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936 No. 2605] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936
वित्तवित्तवित्तवित्त मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय ((((राजस्वराजस्वराजस्वराजस्व विभाग)विभाग)विभाग)विभाग) ((((केन्द्रीकेन्द्रीकेन्द्रीकेन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा य उत्पाद एवं सीमा य उत्पाद एवं सीमा य उत्पाद एवं सीमा शुल्काुल्काुल्काुल्क बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड)बोर्ड) शुद्धि पत्राुद्धि पत्राुद्धि पत्राुद्धि पत्र नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014 काकाकाका....आआआआ.... 3241(अ)3241(अ)3241(अ)3241(अ)....--------वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. 115/2014-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 17 दिसम्बर, 2014, जिसे का.आ. 3205(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के तहत भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में अनुसूची- II, कॉलम (3) में ''भारतीय रु''भारतीय रु''भारतीय रु''भारतीय रु.... के समतुल्य विदेष्के समतुल्य विदेष्के समतुल्य विदेष्के समतुल्य विदेषी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर'' ाी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर'' ाी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर'' ाी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर'' के समतुल्य विदेषी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर'' पढ़ें। के स्थान पर ''भारतीय रु''भारतीय रु''भारतीय रु''भारतीय रु.... के समतुल्य विदेषी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर'' के समतुल्य विदेषी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर'' के समतुल्य विदेषी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर''
[फा. सं. 468/01/2014-सीमा शुल्क-V] अक्षय जोशी, अवर सचिव
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) CORRIGENDUM New Delhi, the 18th December, 2014
S.O. 3241(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 115/2014-CUSTOMS (N.T.) dated the 17th December, 2014 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), Extraordinary, vide number S.O. 3205(E), dated, the17th December, 2014, In the Schedule II, in Column (3), for "Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees" read "Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees".
[F. No. 468/01/2014-Cus.V] AKSHAY JOSHI, Under Secy
5026 GI/2014
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