असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2603] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2014/अग्रहायण 27, 1936 No. 2603] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2014/AGRAHAYANA 27, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3239(अ)3239(अ)3239(अ)3239(अ)....—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2013, जो सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16.12.2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2014, जो सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के अनुसरण में तथा यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा का.आ. संख्या 896(अ), तारीख 26.03.2014 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है ।
1. निम्नलिखित पंक्तियाँ जोड़कर अधिसूचना की सारणी 1 को विस्तारित किया जाएगा :
| ु ाजरात ग्ुाजरात | |||
| 91 | 249 (अ) | 08.02.2012 | वेती |
| बिहार | |||
| 92 | 3517 (अ) | 26.11.2013 | रून्नी |
[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/2013-14]
अलकेश शर्मा, स्ांयुक्त सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2014
S.O. 3239(E).—Pursuant to National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 published vide G.S.R. 778(E), dated 16.12.2013 and National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 published vide G.S.R. 26(E), dated 16.01.2014 and in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification published vide S.O. No. 896(E), dated 26.03.2014.
1. Table 1 of the Notification, shall be extended by adding the following rows:
| G ujarat | |||
| 91 | 249 (E) | 08.02.2012 | Veti |
| Bihar | |||
| 92 | 3517(E) | 26.11.2013 | Runni |
[F. No. NHAI/13013/ CO/ 2013-14]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.