असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2638] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2014/पौषषषष 5, 1936
No. 2638] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
संषोधनसंषोधनसंषोधनसंषोधन
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3275327532753275(अ)(अ)(अ)(अ)....————केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3426(अ), तारीख 11 नवम्बर, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) मेंं तारीख 11 नवम्बर, 2013, को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः- उक्त अधिसूचना की अनुसूची मेंः-
(क) क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ 7 में गांव ''पदमपुरा'' व ''मंगलपुरा'' जोड़ा जाएगा;
[फा. सं. एनएचएआई/एलए/आरओजे/पीआईयू-सीकर/एनएच-65/2014]
माया प्रकाश, निदेशक पाद टिपाद टिपाद टिपाद टिप्पणीः-प्पणीः-प्पणीः-प्पणीः- मूल अधिसूचना का.आ. 3426 (अ), तारीख 11 नवम्बर, 2013, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 11 नवम्बर, 2013, को प्रकाशित की गई थी ।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
AMENDMENT
New Delhi, the 26th December, 2014
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] In the Schedule to the said notification,—(a) Against serial number 2, in column number 7, the village ''Padampura" and ''Mangalpura" shall be added ;
[F. No. NHAI/LA/ROJ/PIU-SIKAR/NH-65/2014]
MAYA PRAKASH, Director Foot Note: The principal notification was published vide S.O. 3426(E), dated the 11th November, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part–II, Section 3, Sub–Section (ii), dated the 11th November, 2013.