असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2688] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 31, 2014/ पौषषषष 10, 1936
No. 2688] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSHA 10, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
शुद्धिपत्र अधिसूचनाशुद्धिपत्र अधिसूचनाशुद्धिपत्र अधिसूचनाशुद्धिपत्र अधिसूचना
नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014
काकाकाका....आआआआ.... 3327(अ)3327(अ)3327(अ)3327(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियं का प्रयग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 315(अ), तारीख 4 फरवरी, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) मेंं प्रकाशित की गई थी, मेंं निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-
(i) उक्त अघिसूचना की तालिका-1 के पश्चात् पैरा संख्या 1 एवं 2 के तहत दी गई तालिकाओं की प्रथम पंक्ति प्रथम खण्ड में ''सीकर जिले में रसूलपुरा गांव के निकट'' के स्थान पर ''सीकर जिले में रसीदपुरा गांव के निकट'' पढ़ा जावे।
(ii) उक्त अघिसूचना की तालिका-1 के पश्चात् पैरा संख्या 1 एवं 2 के तहत दी गई तालिकाओं की द्वितीय पंक्ति प्रथम खण्ड में रा.रा.-11 ''कि.मी. चैनेज 420.220 (डिजाईन कि.मी. 419.702)'' के स्थान पर ''कि.मी./चैनेज 419.518 (डिजाईन कि.मी. 419.000)'' पढ़ा जावे।
(iii) उक्त अघिसूचना की तालिका-1 के पश्चात् पैरा संख्या 2 के तहत दी गई तालिका की तृतीय पंक्ति, प्रथम खण्ड में ''कि.मी./चैनेज 507.000 (डिजाईन कि.मी. 506.878) (बीकानेर जिले में लक्खासर गांव के निकट)'' के स्थान पर ''कि.मी./चैनेज 11.000 (डिजाईन कि.मी. 1.148) (बीकानेर जिले में उदयरामसर गांव के निकट)'' पढ़ा जावे। इसी तालिका के द्वितीय खण्ड में ''किमी 267.325 पर विलय होगा'' के स्थान पर ''रा.रा. मार्ग 89 के किमी 267.325 पर विलय होगा'' पढ़ा जावे।
(iv) उक्त अघिसूचना की तालिका-1 के पश्चात् पैरा संख्या 6 में ''यात्रिक वाहन, उस दर पर फीस का भुगतान करने का दायित्व होगा जो अगामी उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए प्रयोज्य है'' के स्थान पर ''यांत्रिक वाहन को उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित फीस के दस गुणा फीस भुगतान करने का दायित्व होगा'' पढ़ा जावे।
[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37016/1/2012-एनएचडीपी-IVA] अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS CORRIGENDUM TO NOTIFICATION
New Delhi, the 31st December, 2014
S.O. 3327(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 315(E), dated the 4th February, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—
(i) In the first row, first column of the tables under para no. 1&2 given after Table-1 of the said notification, "near village Rasulpura in Sikar District" may be read as "near village Rasidpura in Sikar District".
(ii) In the second row, first column of the tables under para no. 1&2 given after Table-1 of the said notification, "Km. 420.220 (Design Km. 419.702)" may be read as "Km. 419.518 (Design Km. 419.000)"
[F. No. RW/NH-37016/1/2012-NHDP-IVA]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.
Foot Note. ःःःः The principal Notification was published vide S.O. 315(E), dated the 4th February, 2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 4th February, 2014.