रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III —खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 04] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 2015/पौष 13, 1936
No. 04] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 2015/PAUSHA 13, 1936
संयुक्तसंयुक्तसंयुक्तसंयुक्त विद्युतविद्युतविद्युतविद्युत िविनयामकिविनयामकिविनयामकिविनयामक आयोगआयोगआयोगआयोग
((((गोवागोवागोवागोवा राज्यराज्यराज्यराज्य औरऔरऔरऔर संघसंघसंघसंघ शािसतशािसतशािसतशािसत क्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्र के िलएके िलएके िलएके िलए))))
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
xqM+xk¡o] 1 tuojh] 2015
संसंसंसं....जेईआरसीजेईआरसीजेईआरसीजेईआरसी––––3333////2009200920092009....————विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42(6) के साथ पठित धारा 181 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इसके कारण प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते %ए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए), समय के साथ प्राप्त अनुभव और प्रशासनिक एवं प्रचालनात्मक कार्यसाधकता के आधार पर मूल विनियम में पहले संशोधन (4 अप्रैल, 2013) के साथ पठित जेईआरसी (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) िविनयम, 2009 के कु छ प्रावधानों की समीक्षा/संशोधन करने की आवश्यकता महसूस करता है।
1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण शीर्षक और प्रारंभण शीर्षक और प्रारंभण शीर्षक और प्रारंभण: : : :
1. इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र का संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली) दूसरा संशोधन िविनयम, 2015 कहा जाएगा।
2. ये विनियम गोवा राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्रों में लागू होंगे।
3. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2222.... निम्ननिम्ननिम्ननिम्निलिखत िलिखत िलिखत िलिखत िविनयमिविनयमिविनयमिविनयम 1111((((4444) ) ) ) को जोड़ा जाता हैको जोड़ा जाता हैको जोड़ा जाता हैको जोड़ा जाता है:::: —
िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 1111((((4444) ) ) ) इन विनियमों को अधिनियम की धारा 181 की उप-धारा (2) के खंड (एक्स) और (जेडए) के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग द्वारा विनि@दष्ट वितरण लाइसेंसधारियों के निष्पादक के मानकों तथा बिजली आपूCत कोड के बीच सामंजस्य माना जाएगा। इन विनियमों में कोई असंगति पाए जाने की स्थिति में लाइसेंसधारियों के निष्पादन के मानक और िबजली आपूCत कोड मान्य रहेंगे।
70 GI/2015
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 3333. . . . जेईआरसी जेईआरसी जेईआरसी जेईआरसी ((((लोकपाल की नियुक्तिलोकपाल की नियुक्तिलोकपाल की नियुक्तिलोकपाल की नियुक्ति और कार्यप्रणाली और कार्यप्रणाली और कार्यप्रणाली और कार्यप्रणाली) ) ) ) प्रथम संशोधन विनियमप्रथम संशोधन विनियमप्रथम संशोधन विनियमप्रथम संशोधन विनियम,,,, 2020202013 13 13 13 के िविनयम के िविनयम के िविनयम के िविनयम 3333((((6666) ) ) ) में संशोधन में संशोधन में संशोधन में संशोधन
अंतिम वाक्यअंतिम वाक्यअंतिम वाक्यअंतिम वाक्य से से से से पूर्व निम्नपूर्व निम्नपूर्व निम्नपूर्व निम्निलिखत को जोड़ा जाएिलिखत को जोड़ा जाएिलिखत को जोड़ा जाएिलिखत को जोड़ा जाए:::: —
वे वाहन भत्ता के अनुसार प्रतिमाह 10,000/- Eपए पाने के भी पात्र होंगे।
4444. . . . िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 5 5 5 5 में संशोधन में संशोधन में संशोधन में संशोधन
िलिखत को जोड़ा जाता है:::: — (i) (i) (i) (i) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 5555((((1111) ) ) ) में नए पैरा के रूप मेंमें नए पैरा के रूप मेंमें नए पैरा के रूप मेंमें नए पैरा के रूप में निम्ननिम्ननिम्ननिम्निलिखत को जोड़ा जाता है िलिखत को जोड़ा जाता है िलिखत को जोड़ा जाता है
किसी संदेह से बचने के लिए, किसी लाइसेंसधारी को फोरम के आदेश के खिलाफ लोकपाल के समक्ष अHयावेदन देने की अनुमति नहI होगी।
(ii)(ii)(ii)(ii) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 5555((((3333) ) ) ) की संख्याकी संख्याकी संख्याकी संख्या को को को को 5555((((3333)()()()(कककक) ) ) ) पढ़ा जाए पढ़ा जाए पढ़ा जाए पढ़ा जाए
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शिकायतकर्ता, वितरण लाइसेंसधारी या अन्य कोई Jयक्ति, जो लोकपाल के समक्ष किसी कार्यवाही का पक्षकार हो, लोकपाल के समक्ष Jयक्तिगत रूप से प्रस्तुत हो सकता है या अपने मामले को प्रस्तुत करने के लिए किसी Jयक्ति को प्राधिकृ त कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए सभी या कोई एक कार्रवाई कर सकता है।
((((iviviviv)))) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 5555((((6666) ) ) ) के स्थाके स्थाके स्थाके स्थान पर निम्नन पर निम्नन पर निम्नन पर निम्निलिलिलिलखित प्रतिस्थाखित प्रतिस्थाखित प्रतिस्थाखित प्रतिस्थापित किया जाता हैपित किया जाता हैपित किया जाता हैपित किया जाता है:::: —
शिकायतकर्ता के अनुरोध पर लोकपाल अHयावेदन के निपटान के दौरान किसी स्तर पर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है:
बशतM कि लोकपाल को किसी कार्यवाही, सुनवाई या उसके समक्ष मामले में ऐसा अंतरिम आदेश जारी करने का अधिकार हो, जैसा वह उपयुक्त समझता हो, यदि शिकायतकर्ता लोकपाल को यह संतुष्ट कर दे कि प्रथमदृष्टया वितरण लाइसेंसधारी ने बिजली के कनेक्शन को हटाने या काटने की धमकी दी है या ऐसा करने की संभावना है, और अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम एवं विनियम के किसी प्रावधान या आयोग के किसी आदेश का उल्लंघन किया है या ऐसा करने की संभावना है, बशतM कि लोकपाल को ऐसे मामलों में निर्णय देने का अधिकार हो:
बशतM आगे यह कि उन मामलों को छोड़कर जहां यह प्रतीत होता हो कि किसी अंतरिम आदेश को पारित करने का आशय मामले में विलंब करना है, तो ऐसा कोई अंतरिम आदेश पारित नहI किया जाएगा जब तक कि विरोधी पक्ष को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।
5555. . . . िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 8 8 8 8 में संशोधन में संशोधन में संशोधन में संशोधन
((((iiii)))) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 8888((((3333) ) ) ) की संख्याकी संख्याकी संख्याकी संख्या को को को को 8888((((3333)()()()(कककक) ) ) ) पढ़ा जाए पढ़ा जाए पढ़ा जाए पढ़ा जाए
((((iiiiiiii)))) निम्ननिम्ननिम्ननिम्निलिखत िविलिखत िविलिखत िविलिखत िविनयम िनयम िनयम िनयम 8888((((3333)()()()(खखखख) ) ) ) को जोड़ा जाता हैको जोड़ा जाता हैको जोड़ा जाता हैको जोड़ा जाता है:::: —
जहां शिकायतकर्ता या लाइसेंसधारी या उसका प्राधिकृ त प्रतिनिधि, बिना किसी तर्क संगत कारण के दो से अधिक अवसरों पर सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत होने में असफल रहता है, वहां लोकपाल अHयावेदन पर एक- तरफा निर्णय दे सकता है। लोकपाल द्वारा सामान्यता तब तक कोई स्थगन नहI दिया जाना चाहिए जब तक पर्याप्त कारण न दर्शाया जाए और स्थगन प्रदान करने के कारणों को लोकपाल द्वारा लिखित में दर्ज किया जाएगा।
(iii) (iii) (iii) (iii) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 8888((((6666) ) ) ) और और और और ((((8888) ) ) ) को हटाया जाता है। िविनयम को हटाया जाता है। िविनयम को हटाया जाता है। िविनयम को हटाया जाता है। िविनयम 8888((((7777) ) ) ) की संख्याकी संख्याकी संख्याकी संख्या को िविनयम को िविनयम को िविनयम को िविनयम 8888((((6666) ) ) ) पढ़ा जाएगापढ़ा जाएगापढ़ा जाएगापढ़ा जाएगा और और और और िनयमानुिनयमानुिनयमानुिनयमानुसार प्रतिस्थासार प्रतिस्थासार प्रतिस्थासार प्रतिस्थापित किया जाता हैपित किया जाता हैपित किया जाता हैपित किया जाता है:::: —
िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 8888((((6666)))) लाइसेंसधारी आदेश जारी होने के 30 दिनों के अंदर इसका पालन करेगा। अनुपालन न करने पर इन विनियमों का उल्लंघन माना जाएगा और अधिनियम की धारा 149 के साथ पठित धारा 142 और 146 के अंतर्गत आयोग द्वारा कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 3िलिखत को जोड़ा जाता है: : : : ((((iviviviv) ) ) ) िविनयम िविनयम िविनयम िविनयम 8888((((7777) ) ) ) के रूप में निम्नके रूप में निम्नके रूप में निम्नके रूप में निम्निलिखत को जोड़ा जाता है िलिखत को जोड़ा जाता है िलिखत को जोड़ा जाता है
कोई पक्षकार लोकपाल द्वारा परित आदेश के खिलाफ आयोग के समक्ष कोई अपील दायर नहI कर सकता। तथापि,
यह शिकायतकर्ता और लाइसेंसधारी के अधिकारों पर प्रतिकू ल प्रभाव डाले बिना उपयुक्त निकायों/मंच के समक्ष लोकपाल
द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उचित उपाय की मांग कर सकता है।
कीCत तिवारी, सिचव
[foKkiu&III@4@vlk-@218 vkbZ@14]
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the State of Goa and Union Territories)
NOTIFICATION
Gurgoan, the 1st January, 2015
No. JERC-3/2009.—In exercise of powers conferred under Section 181 read with Section 42(6) and (7) of the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), based on experience gained over a period of time and administrative and operational expediency, recognized the need to review/amend some of the provisions of JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) Regulations, 2009 read along with the first amendment (of 4th April, 2013) to the principal Regulations. 1. Short title and commencement:
1. These Regulations may be called The Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories
(Appointment and Functioning of Ombudsman) Second Amendment Regulations, 2015.
2. These Regulations shall be applicable in the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry.
3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.
2. Following Regulation 1 (4) is added: —
Regulation 1 (4) These Regulations shall be construed harmoniously with Standards of Performance of distribution licensees and Electricity Supply Code specified by the Commission under the provisions of clauses (x) and (Za) of sub-section (2) of Section 181 of the Act. In case of any inconsistency with these Regulations, the Standards of Performances of licensees and the Electricity Supply Code, shall prevail.
3. Amendment in Regulation 3 (6) of the JERC (Appointment and Functioning of Ombudsman) First
Amendment Regulations, 2013
Following is inserted prior to last sentence: — He shall also be entitled to Rs. 10,000/- per month as conveyance allowance.
4. Amendment in Regulation 5
(i) Following is added as a new para in Regulation 5 (1): —
For avoidance of doubt, a licensee is not allowed to file a representation before the Ombudsman against the order of the forum.
(ii) Regulation 5 (3) is renumbered as 5 (3) (a)
(iii) Following Regulation 5 (3) (b) is added: —
A complainant, Distribution licensee or any other person who is party to any proceedings before the Ombudsman may either appear in person or authorize any person to present his/her case before the Ombudsman and to do all or any of the acts for the purpose.
(iv) Regulation 5 (6) is substituted with the following: —
Upon request of the complainant, the Ombudsman may issue interim orders at any stage during the disposal of the representation as it may consider necessary: Provided that the Ombudsman shall have the powers to issue such an interim order in any proceeding, hearing or matter before it, as it may consider appropriate if the complainant satisfies the Ombudsman that prima facie the Distribution licensee has threatened or is likely to remove or disconnect the electricity connection, and has or is likely to contravene any of the provisions of the Act or any rules and regulations made thereunder or any order of the Commission, provided that the Ombudsman has jurisdiction on such matters: Provided further that, except where it appears that the object of passing the interim order is intended to delay the matter, no such interim order shall be passed unless the opposite party has been given an opportunity of being heard.
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]5. Amendment in Regulation 8
(i) Regulation 8 (3) is renumbered as 8 (3) (a)
(ii) Following Regulation 8 (3) (b) is added: —
Where the Complainant or the Licensee or their authorized representative, without reasonable cause, fails to appear before the Ombudsman on the date fixed for hearing on more than two occasions, the Ombudsman may decide the representation ex-parte. No adjournment shall ordinarily be granted by the Ombudsman unless sufficient cause is shown and the reasons for grant of adjournment have been recorded in writing by the Ombudsman.
(iii) Regulations 8 (6) and (8) are deleted. Regulation 8 (7) is renumbered Regulation 8 (6) and substituted as
under: —
Regulation 8 (6) The licensee shall comply with the award within 30 days of the issue of the orders. Non- compliance shall constitute violation of these Regulations and shall be liable for action by the Commission under Section 142 and 146 read with Section 149 of the Act.
(iv) Following is added as Regulation 8 (7)
No party can file an appeal before the Commission against the order passed by the Ombudsman. However, this is without prejudice to the rights of the complainant and the licensee to seek appropriate remedy against the order passed by the Ombudsman before appropriate bodies /fora.
KEERTI TEWARI, Secy. [Advt. III/4/Exty./218I/14]
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