असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2015/पौष 19, 1936
No. 10]
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2015/PAUSHA 19, 1936
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग))))
((((विदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालयविदेश व्यापार महानिदेशालय))))
सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015
संसंसंसं.... 81 81 81 81 (आरआरआरआर....ईईईई.... 2013201320132013)/2009-2014/2009-2014/2009-2014/2009-2014
विषयः-विषयः-विषयः-विषयः-अग्रिम प्राधिकार-पअग्रिम प्राधिकार-पअग्रिम प्राधिकार-पअग्रिम प्राधिकार-पत्रत्रत्रत्र/डीएफआईए स्कीमं के तहत निय/डीएफआईए स्कीमं के तहत निय/डीएफआईए स्कीमं के तहत निय/डीएफआईए स्कीमं के तहत निर्यात दायित्व अवधि से संबंधितर् ात दायित्व अवधि से संबंधितर् ात दायित्व अवधि से संबंधितर् ात दायित्व अवधि से संबंधित परिपिरिपिरिपिरिशिष्ट-30क में संशधन।शष्ट-30क में संशधन।शष्ट-30क में संशधन।शष्ट-30क में संशधन।
फाफाफाफा....संसंसंसं.... 01/94/180/352/एएम13/पीसी-4 01/94/180/352/एएम13/पीसी-4....----विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैरा 2.4 के तहत प्रदा शक्तियं का 01/94/180/352/एएम13/पीसी-4 01/94/180/352/एएम13/पीसी-4 प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतदद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 2009-2014 के परिशिष्ट-30क में निम्नलिखित संशधन करते हैंः-
2. "विनिर्दिष्ट निविष्टियं के लिए निर्यात दायित्व अवधि" से संबंधित परिशिष्ट-30क की तालिका में निम्नलिखित प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से जड़ी जाती हैः-
| क्रम सं. | आयात मद (मदें) | सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से निर्यात दायित्व अवधि |
| 7 | प्राकृतिक रबर | 6 महीने |
इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः- इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः- इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः- इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः-
जहाँ कहीं भी प्राकृतिक रबर अग्रिम प्राधिकार-पत्र/डीएफआईए स्कीमं के तहत एक निविष्टि के रूप में अनुमत है, निर्यात दायित्व की अवधि घटाकर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से 6 महीने कर दी गई है।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] (Department of Commerce) (DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 9th January, 2015
No. 81 (RE-2013)/2009-2014
Sub: Amendment in Appendix–30A relating to Export Obligation Period under Advance Authorization/
DFIA Schemes.
F. No. 01/94/180/352/AM13/PC-4.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-14, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Appendix 30A of the Handbook of Procedures (Vol.1), 2009-14:-
2. Following Entry is added in the table of Appendix 30A related to "Export Obligation Period for specified inputs" with immediate effect:-
| Sl. No. | Import Item(s) | Export Obligation Period from the date of clearance of each import consignment by Customs authority |
| 7 | Natural Rubber | 6 months |
3. Effect of this Public Notice:
Export obligation period has been reduced to six months from the date of clearance of each consignment by customs authority, wherever Natural Rubber is allowed as an input under Advance Authorisation/DFIA Schemes.
PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.