रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936
No. 23] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSA 22, 1936
(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय(cid:1)म और रोजगार मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2015
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 25252525((((अअअअ))))....————औद्योगिक विवाद (के न्(cid:19)ीय) िनयम, 1957 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे के न्(cid:19)ीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते )ए, उक्त उप-धारा द्वारा यथाअपेक्षित इससे प्रभावित होने की संभावना है सभी 1क्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनसाधारण को उपलब्ध करवाई जाती हैa, तीस दिन की अवधि के प9ात विचार किया जाएगा।
आक्षेप या सुझाव, यदि हों, उन्हें सचिव, >म और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, >म शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सके गा।
कोई आक्षेप या सुझाव, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिBदष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी 1क्ति से प्राप्त हों, के न्(cid:19)ीय सरकार द्वारा विचार में लिए जाएंगे।
प्राप्राप्राप्रारूरूरूरूप िनयमप िनयमप िनयमप िनयम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन िनयमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (के न्(cid:19)ीय) (संशोधन) िनयम, 2014 है।
(2) यह राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. औद्योगिक विवाद (के न्(cid:19)ीय) िनयम, 1957 (जिसे इसमें इसके प9ात उक्त अधिनियम कहा गया है) में, िनयम 56क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
56क. वाGषक विवरणी – (1) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या इससे पहले पूर्वगामी वर्ष के संबंध में विनिBदष्ट विवरणों के अनुसार, सूचना देते )ए >म और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर दिए प्ररूप छ1 में वाGषक विवरणी अपलोड करेगा।
168 GI/2015
(1)THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2 (2) प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या इससे पहले पूर्वगामी वर्ष की बाबत विनिBदष्ट विवरणों के संबंध में सूचना देते )ए प्ररूप छ1 में हस्तलिखित वाGषक विवरणियों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष कर सके गा।
परन्तु निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक/संबंधित प्राधिकारी अपेक्षा कि यथास्थिति खाते, बिहयां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज चाहे ये हस्तलिखित या इलैक्ट्रॉनिक रूप में, पेश किए जाएं, आक्षेप कर सके गा।
स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "इलैक्ट्रॉनिक रूप" अभि1क्ति का अर्थ वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खQड (द) में समनुदेशित है।
2. मूल नियमों में, प्ररूप छ1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
प्रपत्र प्रपत्र प्रपत्र प्रपत्र –––– ''''छछछछ1111''''
[[[[िनयम िनयम िनयम िनयम 56565656((((कककक) ) ) ) देिखएदेिखएदेिखएदेिखए]]]]
एकीकृ त वा(cid:23)षक रिटर्नएकीकृ त वा(cid:23)षक रिटर्नएकीकृ त वा(cid:23)षक रिटर्नएकीकृ त वा(cid:23)षक रिटर्न प्ररू प्ररू प्ररू प्ररूपपपप
कककक. . . . साधारण भागसाधारण भागसाधारण भागसाधारण भाग::::
विशिष्टियांविशिष्टियांविशिष्टियांविशिष्टियां:
(क) स्थापना का नाम....................................................................................
स्थापना का पता, मकान संख्या/Sलैट संख्या..........गली/प्लाट संख्या............शहर................िजला.................राज्य...............िपन कोड................
(ख) नियोक्ता का नाम............................................................................................................
नियोक्ता का पता, मकान सं./Sलैट सं. ............गली/प्लाट संख्या...........शहर..............िजला......................राज्य.............िपन कोड.................
ई-मेल आईडी........................दूरभाष सं. .....................मोबाइल सं. .............
(ग) स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व प्रबंधक या 1क्ति का नाम......................................................................
पता, मकान सं./Sलैट सं..............................गली/प्लाट संख्या...........शहर..............िजला......................राज्य.............िपन कोड.................
ई-मेल आईडी........................दूरभाष सं. .....................मोबाइल सं. .............
निम्नलिखित सारणी के खंड ((((2222) ) ) ) में उल्लखितमें उल्लखितमें उल्लखितमें उल्लखित अधिनियमों के अधीन नियोक्त का रजिस्ट्रीकरणअधिनियमों के अधीन नियोक्त का रजिस्ट्रीकरणअधिनियमों के अधीन नियोक्त का रजिस्ट्रीकरणअधिनियमों के अधीन नियोक्त का रजिस्ट्रीकरण////अनु1प्ति संख्याअनु1प्ति संख्याअनु1प्ति संख्याअनु1प्ति संख्या:::: खखखख.... निम्नलिखित सारणी के खंड निम्नलिखित सारणी के खंड निम्नलिखित सारणी के खंड
| V.सं. (1) | नाम (2) | रजिस्ट्रीकरण (3) | यदि हां (रजिस्ट्रीकरण संख्या) (4) | |
| 01. | भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (िनयोजन तथा स ेवा-शर्त विनियमन) अिधिनयम,1996 | |||
| 02. | ठ ेका कर्मकार (िविनयमन और उत्सादन) अिधिनयम, 1970 | |||
| 03. | अ ंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (िनयोजन का िविनयमन और सेवा-शर्त) अिधिनयम, 1979 | |||
| 04. | कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अिधिनयम,,,, 1952 | |||
| 05. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,,,, 1948 | |||
| 06. | खान अिधिनयम,,,, 1952 कोल खान िविनयम, , , , 1957 के िविनयम 3 के अधीन अथवा अथवा धात्विक खान िविनयम,,,, 1961 के अधीन अथवा अथवा खोले जाने की सूचना | |||
| 07. | कारखाना अिधिनयम,,,, 1948 | |||
| 08. | मोटर परिवहन कर्मकार अिधिनयम,,,, 1961 | |||
| 09. | दुकान और संस्थापना अधिनियम (राज्य अधिनियम) | |||
| 010. | समय-समय पर प्रवृत्त कोई अन्य विधि |
| 01. | ठ ेके दार की संस्थापना के मामले में प्रधान नियोक्ता का नाम | |
| 02. | स ंस्थापना के प्रारंभ की तारीख | |
| 03. | वर्ष के दौरान संस्थापना में लिप्त ठेके दारों की संख्या | |
| 04. | वर्ष के दौरान कु ल दिनों की संख्या जिसमें ठेका कर्मकार कर्मकार िनयोिजत किए गए थे कर्मकार | |
| 05. | वर्ष के दौरान ठेका कर्मकारों कर्मकारों द्वारा किए गए मानव दिवस की कु ल संख्या कर्मकारों कर्मकारों | |
| 06. | प्रबंधक या अभिकत्र्ता का नाम (खानों के मामले में) | |
| 07. | मकान सं./Sलैट सं.............................गली/प्लाट स ंख्या................शहर..............िजला......................राज्य.............िपन कोड................. ई-मेल आईडी........................दूरभाष सं. .....................मोबाइल सं. ............. |
घघघघ.... काम के काम के काम के काम के घंटे तथा साघंटे तथा साघंटे तथा साघंटे तथा साप्ताहिक वि(cid:1)ामप्ताहिक वि(cid:1)ामप्ताहिक वि(cid:1)ामप्ताहिक वि(cid:1)ाम दिवसदिवसदिवसदिवस
| 01. | वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिवसों की संख्या | |
| 02. | वर्ष के दौरान कार्य किए गए मानव दिवस की संख्या | |
| 03. | दैनिक कार्य घंटे | |
| 04. | साप्ताहिक वि>ाम का दिन |
वर्ष के दौरान किसी दिवस में अधिकतम नियोजित 9क्तियों की संख्या ङङङङ.... वर्ष के दौरान किसी दिवस में अधिकतम नियोजित 9क्तियों की संख्या वर्ष के दौरान किसी दिवस में अधिकतम नियोजित 9क्तियों की संख्या वर्ष के दौरान किसी दिवस में अधिकतम नियोजित 9क्तियों की संख्या
| V. सं. | प ु\ष | ]ी | किशोर (14 से 18 वर्ष की आयु के बीच) | बालक (14 वर्ष की आयु स े नीचे) | क ु ल |
| वर्ग | मजदूरी की दर | कर्मकारों की संख्या | |||||||
| िनयिमत | स ंिवदा | ||||||||
| प ु\ष | ]ी | बालक | किशोर | प ु\ष | ]ी | बालक | किशोर | ||
| उ^ कु शल | |||||||||
| क ु शल | |||||||||
| अर्ध कु शल | |||||||||
| अकु शल |
| भ ुगतान किया गया सकल वेतन | कटौितयां | भ ुगतान किया गया शु_ वेतन | ||||
| नकद में | वस्तु रूप में | शास्तियां | क्षति या हानि के लिए कटौितयां | अन्य | नकद में | वस्तु रूप में |
जिन्हें वेतन सहित अवकाश प्रदान किया गया ((((खखखख) ) ) ) वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान कर्मकारों की संख्याकी संख्याकी संख्याकी संख्या जिन्हें वेतन सहित अवकाश प्रदान किया गया जिन्हें वेतन सहित अवकाश प्रदान किया गया जिन्हें वेतन सहित अवकाश प्रदान किया गया
| V.सं. | वर्ष के दौरान | कर्मकारों की संख्या | मजदूरी सिहत प्रदान की गई छु `ी |
कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं के ब्यौरे जजजज.... कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं के ब्यौरे कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं के ब्यौरे कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं के ब्यौरे
| V.सं. | प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृ ति | कानूनी (विनिBदष्ट करें) |
झझझझ.... औद्योगिक विवाद अधिनियमऔद्योगिक विवाद अधिनियमऔद्योगिक विवाद अधिनियमऔद्योगिक विवाद अधिनियम, , , , 1947 1947 1947 1947 औद्योगिक विवाद औद्योगिक विवाद औद्योगिक विवाद औद्योगिक विवाद ((((के न्Bीयके न्Bीयके न्Bीयके न्Bीय) ) ) ) िनयमिनयमिनयमिनयम, , , , 1957195719571957::::
| (1) | यदि कार्य सिमित कार्य कर रही है | हां/नहb |
| 1(क) | उसके गठन की तारीख | |
| 1(ख) | कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या (निर्वाचित सदस्य) | |
| 1(ग) | नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या (नामनिदcशित सदस्य) | |
| 1(घ) | वर्ष के दौरान उनकी तिथियों सहित आयोजित बैठकों की संख्या | |
| 2. | यदि कार्य सिमित कार्यशील नहb है तो उसके गठन या कार्य के समक्ष आ रही समस्याएं | |
| 3. | स्थापनाओं में संघों की संख्या |
((((कककक)))) अअअअउउउउनुमोिचतनुमोिचतनुमोिचतनुमोिचत, , , , पदCयुतपदCयुतपदCयुतपदCयुत,,,, छंटनी किए गए कर्मछंटनी किए गए कर्मछंटनी किए गए कर्मछंटनी किए गए कर्मकारों की संख्या अथवा जिनकी वर्ष के दौरान सेवाएं समाप्त कर दी गई कारों की संख्या अथवा जिनकी वर्ष के दौरान सेवाएं समाप्त कर दी गई थFथFथFथF कारों की संख्या अथवा जिनकी वर्ष के दौरान सेवाएं समाप्त कर दी गई कारों की संख्या अथवा जिनकी वर्ष के दौरान सेवाएं समाप्त कर दी गई
| कर्मकारों की संख्या | स ेवामुक्त | पदdयुत | छंटनी | पर्यवसान या हटाए गए |
((((खखखख)))) वर्ष के दौरान मानव दिवस की हानि के कारणवर्ष के दौरान मानव दिवस की हानि के कारणवर्ष के दौरान मानव दिवस की हानि के कारणवर्ष के दौरान मानव दिवस की हानि के कारण::::
| V. सं. | कारण | क्षति )ई मानव दिवसों कीसंख्या | धन के निबंधन की हानि |
| (क) | हड़ताल | ||
| (ख) | तालाबंदी | ||
| (ग) | घातक दुर्घटनाएं | ||
| (घ) | ग ैर घातक दुर्घटनाएं या खानों में गंभीर दुर्घटनाएं |
घोषणाघोषणाघोषणाघोषणा
यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य और सही हैं तथा मैं यह भी प्रमाणित करता fं कि मेरे स्थापन पर लागू सभी >म विधियों के सभी उपबंधों का मैंने अनुपालन किया है।
स्थान.....................................तारीख........................................यहां हस्ताक्षर किए गए.................................................
नियोक्ता के अंकीय हस्ताक्षर, यदि कोई हों तारीख
स्थान
[फा. सं. एस-11012/1/2014-आईआर(पीएल)]
धीरज कु मार, संयुक्त सचिव टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण:::: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक का.िन.आ. 770, तारीख 10.03.1957 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.िन. 116, तारीख 3.2.1987 द्वारा संशोधित किए गए थे।
भारत का राजपत्रा : असाधरण 5 [भाग II—खण्ड 3(i)]MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 12th January, 2015
G.S.R. 25 (E).ÑÑÑÑThe following draft of certain rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110 001;
The objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.
DRAFT RULES
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Industrial Disputes (Central) (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 56A, the following rule shall be substituted, namely:—
'56A. Annual Returns.—(1) Every employer shall on or before the 1st day of February in each year upload annual returns in Form G1 on the web portal of the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year.
(2) Every employer on or before the 1st day of February in each year may file annual returns in the Form G1 to the concerned Authority manually giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:
Provided that during inspection, the Inspector/concerned Authority shall require the production of the accounts, books, register and other documents if the same are maintained in manual form or in electronic form, as the case may be.
Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the expression "electronic form" shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).'.
(3) In the principal rules, for Form G1, the following Form shall be substituted, namely:—
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6Form-'G1'
[See rule 56 (A)]
Unified Annual Return Form
A. General Part:
Particulars:
(a) Name of the establishment
Address of the establishment. House no./Flat No. Street/Plot No. _____ Town ______ District _______ State Pin Code (b) Name of the employer Address of the employer. House No./Flat No. Street/Plot No. ._____ Town ______ District _______ State _____ Pin Code E-mail ID______ Telephone Number Mobile Number (c)Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment Address House No./Flat No. Street/Plot No. ________ Town ______ District _______ State _____ Pin Code E-mail ID ______ Telephone Number Mobile Number B. Employer's Registration/ License number under the Acts mentioned in column (2) of the table below:
| S.No. (1) | Name (2) | Registration (3) | If yes (Registration No.) (4) | |
| 01. | The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996. | |||
| 02. | The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970. | |||
| 03. | The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979. | |||
| 04. | The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. | |||
| 05. | The Employees' State Insurance Act, 1948. | |||
| 06. | The Mines Act, 1952. Notice of opening under Regulation 3 of Coal Mines Regulation, 1957 or Regulation 3 of Metalliferous Mines Regulation, 1961. | |||
| 07. | The Factories Act, 1948. | |||
| 08. | The Motor Transport Workers Act, 1961. | |||
| 09. | The Shops and Establishments Act (State Act). | |||
| 10. | Any other Law for the time being in force. |
C. Details of Principal Employer, Contractor and Contract Labour:
01. Name of the principal employer in the case of a contractor's
establishment.
02. Date of commencement of the establishment.
03. Number of Contractors engaged in the establishment during the
year.
04. Total Number of days during the year on which Contract Labour
was employed.
05. Total number of man-days worked by Contract Labour during the
year.
06. Name of the Manager or Agent ( in case of mines).
07.
Address House No./Flat No. Street/Plot No. _________ Town District _______ State _____ Pin Code E-mail ID ______ Telephone Number M. No.
| 01. | Number of days worked during the year. | |
| 02. | Number of mandays worked during the year. | |
| 03. | Daily hours of work. | |
| 04. | Weekly day of rest. |
E. Maximum number of persons employed in any day during the year:
| Sl. No. | Males | Females | Adolescents (between the age of 14 to 18 years.) | Children (below 14 years of age.) | Total |
F. Wage rates (Category-wise):
| Category | Rates of Wages | No. of workers | |||||||
| Regular | Contract | ||||||||
| male | female | children | Adolescent | male | female | children | Adolescent | ||
| Highly Skilled | |||||||||
| Skilled | |||||||||
| Semi-skilled | |||||||||
| Un-skilled |
G. (a) Details of Payments:
| Gross wages paid | Deductions | Net wages paid | ||||
| In cash | In kind | Fines | Deductions for damage or loss | Others | In cash | In kind |
| Sl. No. | During the year | Number of workers | Granted leave with wages |
H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:
| Sl. No. | Nature of various welfare amenities provided | Statutory (specify the statute) |
M. The Industrial Disputes Act, 1947 Industrial Disputes (Central) Rules, 1957:
| (1). | If the works committee has been functioning. | Yes/No |
| 1(a) | Date of its constitution. | |
| 1(b) | Number of workmen's representatives (elected members). | |
| 1(c) | Number of employer's representatives (nominated members). | |
| 1(d) | Number of meetings held during the year with dates. | |
| 2. | If the works committee had not been functioning, the difficulties encountered in its constitution or functioning. | |
| 3. | Number of Unions in the establishments. |
(a) Number of workers discharged, dismissed, retrenched or whose services were terminated during the
year:
| Discharged | Dismissed | Retrenched | Terminated or Removed | NaN | |
| No. of workers | NaN | ||||
| Sl. No. | Reasons | No. of man-days lost | Loss in term of money | NaN | |
| (a) | Strike | NaN | |||
| (b) | Lockout | NaN | |||
| (c) | Fatal accidents | NaN | |||
| (d) | Non-fatal accidents or serious accidents in Mines | NaN |
DECLARATION
It is to certify that the above information is true and correct and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.
PLACE DATE SIGN. HERE Digital Signature of the Employer, if any Date___________________
Place___________________
[F. No. S-11012/1/2014-IR(PL)]
DHEERAJ KUMAR, Jt. Secy.
Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 770, dated 10th March, 1957 and were lastly amended by G.S.R. 116, dated 3rd February, 1987.
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054