रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 21] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2015/पौष 22, 1936
No. 21] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2015/PAUSA 22, 1936
पोतपोतपोतपोत परिवहनपरिवहनपरिवहनपरिवहन मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
((((पत्तनपत्तनपत्तनपत्तन स्कं धस्कं धस्कं धस्कं ध))))
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014
687 (अ) में निम्न मुद्रित-गलतियों का सुधार किया जाता हैः
1. (i) पृश्ठ सं. 1 में, शीर्शक 'अनुसूची' के नीचे 'कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरिश्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2013' में शब्द 'वरिश्ठता' को शब्द 'वरीयता' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) पृश्ठ सं. 1 में, शीर्शक 'संक्षिप्त नाम और प्रारंभ' के अंतर्गत 1(i) में शब्द 'वरिश्ठता' को शब्द 'वरीयता' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
और
1.(ii) में 'अनुमोदन का' पद को 'अनुमोदन के' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
तथा
'प्रभावी होगा' पद को 'प्रभावी होंगे' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) पृश्ठ सं. 1 में, शीर्शक 'लागू होना' के अंतर्गत क्रम सं. 2 की प्रथम पंक्ति में 'धारा 24' के पष्चात 'के' शब्द को 'की' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
2. पृश्ठ सं. 2 मे शीर्शक 'परिभाशा' के अंतर्गत क्रम सं. 3 में
. (i) प्रथम पंक्ति में 'इस' शब्द को 'इन' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) घ (i) कीे प्रथम पंक्ति में 'का' शब्द को 'के लिए' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा द्वितीय पंक्ति में 'दिया गया है' पद को 'दिए गए हैं' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
161 GI/2015THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2 (iii) (च) की द्वितीय पंक्ति में 'किया जाए' पद को 'की जाए' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) (छ) कीे प्रथम पंक्ति में 'परीक्षण और' के पष्चात् '/या' शामिल किया जाएगा ।
(v) (झ) की प्रथम पंक्ति में 'अधिनियम' के पष्चात् 'के' शब्द को 'की' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) (ञ) कीे द्वितीय पंक्ति में 'अनुपस्थित रहने की' पद के पष्चात 'अवधि या' पद को जोड़ा जाएगा तथा 'परन्तु' से नया पैरा शुरू होगा ।
(vii) (त) की द्वितीय पंक्ति में 'और' शब्द के पष्चात् '/' चिह्न जोड़ा जाएगा।
(viii) (द) की प्रथम पंक्ति में 'कर्मचारियों की' पद को हटा दिया जाएगा तथा 'एक सेवा' के पष्चात ''के कर्मचारी वृन्द की संख्या'' पद को जोड़ा जाएगा और द्वितीय पंक्ति में ''पदधारी'' के पष्चात ''स्थानांतरण'' शब्द को हटा कर उसे तृतीय पंक्ति में ''आधार पर'' पद के पष्चात जोडा जाएगा।
3. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 3 मेंठ संख्या 3 मेंठ संख्या 3 मेंठ संख्या 3 में
(i) नियुक्ति की विधि के अंतर्गत क्रम सं. 4 की द्वितीय पंक्ति में पद 'किया जाएगा 'को' की जाएंगी' पद के द्वारा तथा अन्तिम पंक्ति में 'अपवादिक' शब्द को 'आपवादिक' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) क्रम संख्या 4 ए मेंक्रम संख्या 4 ए मेंक्रम संख्या 4 ए मेंक्रम संख्या 4 ए में
(क) प्रथम पंक्ति में 'मानी जाने वाली' पद को 'माने जाने वाले' पद से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ख) द्वितीय पंक्ति में शब्द 'नीचे वाली' पद को 'नीचे वाले' पद से तथा 'भरी' शब्द को 'भरा' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ग) तृतीय पंक्ति के शुरू में 'जाएगी' शब्द को 'जाएगा' शब्द के द्वारा तथा 'समावेष' को 'समावेषन' शब्द के द्वारा और चतुर्थ पंक्ति में 'भरी जाएगी' पद को 'भरा जाएगा' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) क्रम संख्या 4 क्रम संख्या 4 क्रम संख्या 4 क्रम संख्या 4 ((((बीबीबीबी)))) मेंमेंमेंमें
(क) द्वितीय पंक्ति के अंत में 'करेगा' शब्द को 'किया जाएगा' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) शीर्शक 'अनुसूचियां' के नीचे क्रम संख्या 5 में -
(i) द्वितीय पंक्ति में 'अर्हता' शब्द के पष्चात् (,) चिह्न शामिल किया जाएगा।
(ii) छठीे पंक्ति में 'के' शब्द को 'की' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) दसवीं तथा बारहवीं पंक्ति में 'होगा' शब्द को 'होगी' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) चौदहवीं पंक्ति में 'दिया जा सकता है' पद को 'दी जा सकती है' पद के द्वारा तथा पंद्रहवीं पंक्ति में 'समावेषन' के पष्चात 'ध' अक्षर को हटा दिया जाए ।
4. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 4 esa
(i) शीर्शक 'रिक्तियों का रोस्टर' के अंतर्गत चौर्थी पंक्ति में 'भरा जाएगा' पद को 'भरी जाएगी' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) शीर्शक 'आरक्षण' के नीचे क्रम सं. 7(1) की अंतिम पंक्ति में 'लागू होगा' पद को 'लागू होंगे' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) क्रम सं. 7(2) कीे अंतिम पंक्ति में 'लागू होगा' पद को 'लागू होंगे' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) शीर्शक 'सीधी भर्ती के लिए राश्ट्ररीयता, चऱ़ित्र, शारीरिक योग्यता इत्यादि' के नीचे क्रम सं. 8(1) की प्रथम पंक्ति में 'उम्मीदवार' शब्द के पष्चात 'को' शब्द को हटा कर 'में निम्न बातों का समावेष' शामिल किया जाएगा ।
(v) इसी पृश्ठ के अंतिम पैरा की प्रथम पंंक्ति में 'राश्ट्ीयता का' पद के बाद ''ऐसा'' शब्द तथा 'प्रमाण देना होगा' पद के बाद ''जब भी'' पद को 'जो' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 5 मेंठ संख्या 5 मेंठ संख्या 5 मेंठ संख्या 5 में
(i) पैरा (2) की द्वितीय पंक्ति में 'के' शब्द को 'की' शब्द के द्वारा तथा पैरा (3) के अधीन (क) की प्रथम पंक्ति में 'करार' के पष्चात् 'की' शब्द को 'किया' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3(ii) पैरा (4) कीे अंतिम पंक्ति में 'ग्रेड' शब्द के बाद 'या' शब्द जोड़ा जाएगा ।
(iii) पैरा (6) की प्रथम पंक्ति में 'के' शब्द को 'की' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) शीर्शक 'नियुक्ति के लिए व़़िद्यमान कर्मचारियों की पात्रता' पद को ''सीधी नियुक्ति के लिए विद्यमान कर्मचारियों की पात्रता'' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसके नीचे पैरा के आगे '9' संख्या डाली जाएगी ।
(v) पैरा 9 की प्रथम पंक्ति में 'किया गया हो तो' पद के बाद 'पहले से ही' पद जोड़ा जाएगा।
6. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 6 मेंठ संख्या 6 मेंठ संख्या 6 मेंठ संख्या 6 में&
(i) शीर्शक 'रिक्तियों हेतु विज्ञापन' के अधीन क्रम संख्या 10 (1) कीे द्वितीय पंक्ति में 'क्षेत्रीय' शब्द को 'स्थानीय' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) ''कुछ मामलों में लिखित अथवा दक्षता परीक्षा का संचालन'' शीर्शक के अधीन क्रम सं. 11 कीे अंतिम पंक्ति में 'नियुक्ति कर सकते हैं' पद को 'नियुक्ति करें' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) शीर्शक 'सेवा चयन समिति' के अधीन 'क (i)' को 'क'(I) शब्द के द्वारा तथा 'क (ii)' को 'क(II)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 'क'(II) के शीर्शक 'महाप्रबंधकों, एचडीसी के लिए' पद को 'एचडीसी के महाप्रबंधकों के लिए' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) 'ख (i)' को 'ख (I)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
7. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 7 मेंठ संख्या 7 मेंठ संख्या 7 मेंठ संख्या 7 में
(i) 'ख (ii)' को 'ख (II)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ख (II) कीे प्रथम पंक्ति में 'उपर' शब्द को ' ऊपर' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) 'ग(i)' को 'ग(I)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 'ग(ii)' को 'ग(II)' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
8. पृश्ठ संख्या 8 में शीर्शक (ड.) 'केडीएस में श्रेणी-IV पदों केे लिए' में -
(i) क्रम सं (i) कीे द्वितीय पंक्ति में 'नीचे का न हो' पद में 'न' शब्द को हटा दिया जाए ।
(ii) क्रम सं (ii) कीे तृतीय पंक्ति में 'नीचे न हो' पद मेें 'न' शब्द को 'का' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) क्रम सं (iv) कीे प्रथम पंक्ति में 'एससीएसटी' के बीच में '/' अक्षर को हटा दिया जाएगा।
9. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 8ठ संख्या 8ठ संख्या 8ठ संख्या 8 में शीर्शक (छ) के नीचे '1, 2, 3, 4' को क्रमषः (i) (ii) (iii) तथा (iv) संख्या में प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
10. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 9 में -ठ संख्या 9 में -ठ संख्या 9 में -ठ संख्या 9 में -
(i) चौथीे पंक्ति के अंतिम अक्षर 'में' को 'का' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृश्ठ सं. 9 में पैरा (3) को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
'3. जहां एक से ज्यादा विभागों में समान ग्रेडों की रिक्तियां सांझे चयन द्वारा भरी जाती हाें, वहां समिति के गठन का निर्णय, हर मामले में, अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा ।
12. पृश्ठ सं. 9 में क्रम सं. ''13 चयन सूची'' के अधीन पैरा को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
''सीधी नियुक्ति/पदोन्नति हेतु जिन पदों को चिहि्नत किया गया हो उनमें नियुक्ति के विचार हेतु सेवा चयन समिति उनके द्वारा विनिर्णित मेरिट के अनुसार चयनित उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा कर सकती है, जिन्हें चयन सूची में रखा जाएगा । ऐसी सूची की वैधता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाने की तिथि से 12 महीने तक मान्य होगी । सूची की वैधता 6 महीने तक अथवा नयी चयन सूची के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है ।''
13. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 9 मेंठ संख्या 9 मेंठ संख्या 9 मेंठ संख्या 9 में
(i) क्रम सं. 14 के शीर्शक को निम्न पंक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । ''14. सेवा चयन समिति की अनुषंसाओं पर विचार तथा तदर्थ नियुक्तियांः-''THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 4 (ii) उक्त शीर्शक के अंतर्गत पैरा 2 की प्रथम पंक्ति में 'बषर्ते शब्द के बाद 'कि' शब्द को हटा कर 'यह' शब्द के बाद 'कि' शब्द जोड़ा जाएगा और प्राधिकारी को के बाद 'यह' शब्द हटा दिया जाएगा।
(iii) उक्त शीर्शक के अंतर्गत पैरा 3 में 'बषतर्'े' के बाद 'आगे यह' जोड़ा जाएगा ।
(iv) उक्त शीर्शक के अंतर्गत पैरा 4 को निम्न पैरा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः
''बषर्ते यह भी कि शुुद्ध अस्थायी पद, छुट्टी के कारण रिक्ति अथवा रिक्ति जो सीधी नियुक्ति द्वारा भरने के लिए चिहि्नत हो और तत्काल भरना अपेक्षित हो, के मामले में, अध्यक्ष ऐसे किसी योग्य व्यक्ति को एक बार में 6 महीने के लिए, मगर एक साल से अधिक नहीं, तदर्थ आधार पर नियुक्त कर सकते हैं, बषर्ते कि :
(v) उक्त पैरा के नीचे क्रम सं. (।) में 'जाना' को 'जानी' 'जब' को जबकि, 'वांंचित' को 'वांछित', तथा 'होता' को 'होते' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा पढ़ा जाए ।
14. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 10 के अंतर्गतठ संख्या 10 के अंतर्गतठ संख्या 10 के अंतर्गतठ संख्या 10 के अंतर्गत
(i) क्रम सं 16 में 'तथ्यों को दबाना' शीर्शक में 'तथ्यों को दबाना' पद के बाद '-एक अयोग्यता' पद को शामिल किया जाएगा ।
(ii) उक्त शीर्शक के नीचे प्रथम पंक्ति में ''एक अयोग्यता'' को तथा द्वितीय पंक्ति में ''सामान्यतरु'' को हटा दिया जाए और तृतीय पंक्ति में 'पर' शब्द के बाद 'सामान्यतः' को जोडा जाए तथा 'किसी' शब्द के स्थान पर 'उस' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए ।
(iii) उक्त शीर्शक के नीचे चतुर्थ पंक्ति में ''होती'' के स्थान पर ''हो गई'' तथा ''किया जाएगा'' के स्थान पर ''कर दिया जाएगा'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए ।
15. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 10 के ठ संख्या 10 के ठ संख्या 10 के ठ संख्या 10 के
(i) उक्त शीर्शक के नीचे द्वितीय पंक्ति में ''ज्वाइन नहीं करता है'' के बाद 'जहां' शब्द को हटा दिया जाए ।
16. (i) पृश्ठ संख्या 10 के शीर्शक ''18 साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान'' के अंतर्गत प्रथम पंक्ति में ''गयी'' को ''गई'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तथा द्वितीय पंक्ति में ''जो'' शब्द को ''इसमें'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, और ''बोर्ड की सेवा में पहले से'' के बाद ''कार्यरत'' जोड़ दिया जाए । उसी पंक्ति में ''लिखित'' के बाद ''तथा'' जोड़ दिया जाए ।
17. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 10 मेंठ संख्या 10 मेंठ संख्या 10 मेंठ संख्या 10 में &
(i) शीर्शक ''19. परिवीक्षा अवधि'' के अंतर्गत क्रम सं. '' (1)'' के पहले '1' को हटा दिया जाए।
(ii) उसी शीर्शक के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति के अंतिम अक्षर ''के'' को ''में'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तृतीय पंक्ति में ''अधीन'' शब्द को हटा दिया जाएगा तथा ''सिवाय'' को ''केवल'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसी पंक्ति में ''मामले'' के स्थान पर ''मामलों को छोडकर'' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।
(iii) उसी शीर्शक के अंतर्गत पांचवीं पंक्ति में ''उपाध्यक्ष'' के स्थान पर ''उप विभागाध्यक्ष'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) उक्त शीर्शक के अंतर्गत द्वितीय पैरा की प्रथम पंक्ति में ''बषर्ते कि'' शब्दों के बाद ''जहां'' शब्द को जोडा जाएगा ।
(v) उसी शीर्शक के अंतर्गत तृतीय पैरा में ''श्रेणी.I '' को ''श्रेणी. III '' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा द्वितीय पंक्ति में ''परिवीक्षा'' शब्द के बाद ''अवधि'' शब्द को जोड़ा जाए ।
18. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 11 मेंठ संख्या 11 मेंठ संख्या 11 मेंठ संख्या 11 में
(i) ''बषर्ते'' शब्द से नया पैरा शुरु किया जाएगा तथा ''बषर्ते'' के बाद ''आगे यह'' जोड़ा जाए ।
(ii) तीसरी पंक्ति में ''पूरा करने'' पद के बाद ''की गणना'' पद को ''हेतु'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) तीसरी पंक्ति में ''अथवा पद'' शब्दों के पष्चात ''पर कार्य करने की अवधि को शामिल करने का हक होगा ।'' पद को जोड़ा जाएगा ।
(iv) क्रम सं. ''2'' को (2) ''3'' को (3) संख्या से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) क्रम सं. (2) कीे प्रथम पंक्ति में ''समझे'' शब्द के बाद ''तो'' शब्द जोड़ा जाएगा और ''समय'' शब्द कोे ''बार'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) क्रम सं. (2) कीे द्वितीय पंक्ति में ''बढाया'' शब्द को 'बढाई' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5(vii) क्रम सं. (2) की अंतिम पंक्ति में ''जरुरत नहोे'' शब्दों को ''जरूरत होे'' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(viii) क्रम सं. (3) कीे प्रथम पंक्ति में ''की अपनी'' शब्दों को ''को अपने'' शब्दों से तथा ''ऐसा'' शब्द को ''ऐसे'' शब्द से द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 'प्रषिक्षण' शब्द के पष्चात ''लेना होगा'' शब्दों को ''लेना अपेक्षित होगा'' पदों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ix) क्रम सं. (3) की अंतिम पंक्ति में ''जाएगा'' को ''जाए '' शब्द केे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
19. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 11 मेंठ संख्या 11 मेंठ संख्या 11 मेंठ संख्या 11 में &
(i) शीर्शक ''परिवीक्षा पर कर्मचारियों का पुश्टिकरण'' के अंतर्गत ''1'', ''2'', ''3'' को क्रमषः ''(1), (2), (3)" संख्या के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) क्रम सं. (1) ''सामान्य'' शब्द के नीचे प्रथम पंक्ति में ''सेवा काल में'' पद के पष्चात ''केवल'' शब्द जोड़ा जाएगा ।
(iii) क्रम सं. (2) के अंतर्गत ंसंख्या (ii) को निम्न पंक्ति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
''(ii) मामले को डीपीसी के समक्ष (पुश्टिकरण) हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ।''
(iv) क्रम सं. (3) के अंतर्गत सं. (i) की द्वितीय पंक्ति में ''पदोन्नति'' शब्द को ''पदोन्नत'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
तथा
(ii) की चतुर्थ पंक्ति में ''से'' शब्द को ''का''षब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
20. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 12 मेंठ संख्या 12 मेंठ संख्या 12 मेंठ संख्या 12 में &
(i) प्रथम पंक्ति में 'पूरा किया' पद को 'पूरी की' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) द्वितीय पंक्ति में ''नहीं हुआ'' पद को ''नहीं रहा'', पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''परखें'' शब्द को ''परखे'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
और
तृतीय पंक्ति में ''आवष्यकता है'' पद के बाद ''तो यथा स्थिति'' पद जोड़ा जाएगा ।
और
चतुर्थ पंक्ति में ''अवधि'' शब्द के पष्चात ''को'' शब्द जोड़ा जाएगा तथा ''बढा सकते हैं।'' पद के बाद ''जैसा कि मामले की आवष्यकता हो'' पद को हटा दिया जाएगा ।
(iii) छठी पंक्ति में ''को'' शब्द को ''का'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में ''की जाएगी'' पद को ''की जानी चाहिए'' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) 9वीं पंक्ति में ''जाता है'' शब्दों के बाद ''तो'' शब्द जोड़ा जाएगा तथा ''पद ग्रेड से'' पद को ''पद या ग्रेड में'' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) दूसरे पैरा की पांचवीं पंक्ति में ''षीघ्र'' शब्द के बाद ''ही'' शब्द जोड़ा जाएगा तथा ''सामान्यत,'' शब्द को ''सामान्यतः'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) दूसरे पैरा कीे छठी पंक्ति में ''कर्मचारी को'' पद के बाद ''और'' शब्द को हटा दिया जाएगा तथा ''उल्लेख'' शब्द के बाद ''करते हुए'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
(vii) सातवीं पंक्ति में ''जाना चाहिए'' शब्दों के बाद ''और करते हुए'' पद को हटा दिया जाएगा ।
(viii) 8वीं पंक्ति में ''नियुक्ति की'' शब्दों को ''नियुक्त व्यक्तियों के'' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ix) 9वीं पंक्ति में ''व्यक्ति'' शब्द के स्थान पर ''परंतु क्योंकि वह'' पद को शामिल किया जाएगा ।
(x) 11वीं पंक्ति में ''यदि'' शब्द के बाद ''कोई'' शब्द जोड़ा जाएगा ।
(xi) तीसरे पैरा कीे दूसरी पंक्ति मेेंं ''किंतु'' शब्द को ''बल्कि'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''उन्हें'' शब्द के स्थान पर ''उनके बारे में'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 6(xii) तीसरे पैरा कीे चौथी पंक्ति में ''होता'' शब्द को हटा दिया जाएगा तथा ''नहीं है'' शब्दों के बाद ''तो'' शब्द जोड़ा जाएगा ।
(xiii) तीसरे पैरा कीे अंतिम पंक्ति में ''जानी चाहिए'' पद को ''जाए'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''अथवा'' शब्द के पष्चात् ''उन्हें'' शब्द जोड़ा जाएगा और ''बर्खास्त किया'' पद के बाद ''जाना चाहिए'' पद को ''जाए'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
21. (i) शीर्शक ''21 परिवीक्षा पर कर्मचारियों की बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन'' को निम्न वाक्य से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
''21. परिवीक्षा पर कार्यरत कर्मचारियों की बर्खास्तगी अथवा प्रत्यावर्तन''
(ii) उक्त शीर्शक के नीचे क्रम सं. 1 में ''नियम'' शब्द को ''विनियम'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) उक्त शीर्शक के अंतर्गत क्रम सं. (3) को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(3.) ''यदि किसी पद पर परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को उसके कार्य निश्पादन अथवा आचरण अथवा विभागीय परीक्षा, यदि निर्धारित हो, में अनुत्तीर्ण होने के कारण उस पद पर बनाए रखने के अनुपयुक्त समझा जाता है, तो यदि उनका किसी पद पर ग्रहणाधिकार (लियन) न हो तो उन्हें किसी भी समय बरखास्त किया जा सकेगा या जिस पद पर उनका ग्रहणाधिकार हो उस पद पर वापस कर दिया जाएगा ।''
22. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 13 मेंठ संख्या 13 मेंठ संख्या 13 मेंठ संख्या 13 में
शीर्शक 22. में ''कुछ मामलों में पदोन्नति, पुश्टिकरण के लिए विभागीय परीक्षा'' पद के नीचे
(i) प्रथम वाक्य को निम्न वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -
''अध्यक्ष समय समय पर उन पदों को विनिर्दिश्ट कर सकते हैं, जिनमें पुश्टिकरण अथवा पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, पास की जानी है ।''
शीर्शक 23.में '' विभागीय परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण प्रत्यावर्तन''
(i) उक्त शीर्शक के नीचे द्वितीय पंक्ति में ''परीक्षा'' शब्द के बाद ''तथा'' शब्द को हटा दिया जाए ।
(ii) उसी पंक्ति में ''पास करनी'' शब्दों के बाद ''होती है'' शब्दों को ''होगी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) चतुर्थ पंक्ति में ''निर्धारित'' शब्द के बाद ''होती है'' शब्दों को ''हो तो'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) पांचर्वी पंक्ति में ''किए बिना'' शब्दों के बाद ''उसकी'' शब्द को हटा दिया जाएगा ।
शीर्शक 24. ''वरीयता सूची'' के अधीन प्रथम पंक्ति में ''कर्मचारियों की वरीयता'' पद को ''कर्मचारियों की आपसी.वरीयता'' पद से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
23 (i) शीर्शक 25. ''वरीयता का निर्धारण'' के नीचे क्रम सं. (1) कीे द्वितीय पंक्ति में ''वरीयता'' शब्द को ''आपसी वरीयता'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा पांचवीं पंक्ति में ''ऐसे मामलों'' शब्दों के बाद 'में'' शब्द जोड़ा जाएगा ।
(ii) छठी पंक्ति में ''नियुक्तियां'' शब्द को हटा दिया जाएगा तथा 'वरीयता' शब्द के बाद ''पदों ंके भरे जाने की पद्धति'' पद को जोड़ा जाएगा ।
(iii) क्रम सं. 3) को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
''3) पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरीयता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदन के क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी ।''
(iv) क्रम सं. 4 की प्रथम पंक्ति में ''किसी'' शब्द के बाद ''बात के होते हुए भी'' पद को जोड़ा जाएगा तथा ''के न होने पर'' पद को हटा दिया जाएगा और द्वितीय पंक्ति में ''नर्धारित'' शब्द को ''निर्धारित' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
24. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 14 मेंठ संख्या 14 मेंठ संख्या 14 मेंठ संख्या 14 में
(i) शीर्शक ''27. पदोन्नति हेतु चयन के क्षे़त्र'' के अधीन क्रम सं. (1) की तृतीय पंक्ति मेंं ''अनुसार'' शब्द के बाद 'वे' शब्द जोड़ा जाएगा तथा ''कर्मचारी'' शब्द को ''कर्मचारियों को'' पद के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) क्रम सं.2 (क) की तृतीयं पंक्ति में 'वर्गीकृत' के बाद 'करेंगी और तदनुसार' शब्दों को हटा कर किया जाएगा शब्दों को शामिल किया जाएगा और पांचवी पंक्ति में 'वर्गीकृत' शब्द के बाद 'किया जाएगा तथा चयनसूची में शामिल किया जाएगा ।' पद को शामिल किया जाएगा तथा इसी पैरा कि छठी पंक्ति में 'वरिश्ठता' शब्द को 'वरीयता' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 7(iii) क्रम सं.2 (ख) कीे प्रथम पंक्ति में ''विभागीय पदोन्नति समितियां'' पद के बाद ''उन' शब्द जोड़ा जाएगा ।
(iv) उसी पृश्ठ में नोटः के पैरा कीे तृतीय पंक्ति में ''बहुत अच्छा'' शब्दों के बाद ''रहना'' शब्द को हटा दिया जाएगा । उसी पंक्ति में ''मामले में'' शब्दों को ''मामलों में'' शब्दोें द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और ''अच्छा'' शब्द के बाद ''रहना'' शब्द हटा दिया जाएगा ।
(iv) क्रम सं. 3 निम्न वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''गैर-चयन पदों पर पदोन्नति हेतु जहां बैंचमार्क निर्धारित नहीं है, वहां चयन का मापदंड वरीयता-सह-उपयुक्तता होगी ।'' 25. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में
''28 तदर्थ नियुक्ति'' शीर्शक के अधीन पैरा को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
''तत्काल आवष्यकता की दषा में, जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुषंसित तालिका का पूरा उपयोग हो चुका हो, तो नियोक्ता प्राधिकारी फीडर ग्रेड या पद से वरिश्ठतम योग्य एवं उपयुक्त कर्मचारी को उस पद पर विषुद्ध तदर्थ नियुक्ति कर सकते हैं, जो एक बार में छह महीने के लिए तथा एक वर्श से अधिक नहीं, या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जब तक नई तालिका अनुषंसित नहीं की जाती है, इनमें से जो पहले हो, उस समय तक की जानी चाहिए तदर्थ, नियुक्ति, जहां अपरिहार्य हो, तभी की जानी चाहिए और नियुक्ति नियमों में विनिर्दिश्ट अर्हताओं तथा अनुभव का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए ।''
26. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में
शीर्शक ''29 अनुकम्पा नियुक्ति'' के अधीन पैरा को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
''इन विनियमों मंंंंंंंंंंंंंंें किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, इन विनियमों में निर्धारित सामान्य नियुक्ति की प्रक्रिया को त्यागते हुए मंडल के किसी कर्मचारी, जिनकी मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई हो, उनके वै़ध पु़त्र या पुत्री अथवा उनके बाद जीवित धर्मपत्नी/पति की नियुक्ति श्रेणी-III या श्रेणी-IV के पद पर कर सकते हैं, यदि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित अर्हता और अनुभव हो और उसे हर तरह से उपयुक्त पाया जाए । ''
27. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में ठ संख्या 15 में
शीर्शक ''30 व्याख्या'' के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पैरा को क्रमषः तीन निम्नलिखित पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
''इन विनियमों को लागू करतेे समय केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-.समय पर जारी किए गए यथा संषोेधित उन सभी अनुदेषों का पालन किया जाएगा जो इन विनियमों के किसी प्रावधान के विपरीत न हों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय.समय पर जारी किए गए उन सभी अनुदेषाें का पालन किया जाएगा जो उन विशयों पर हाें जिन्हें इन विनियमों में निर्दिश्ट रूप में आच्छादित न किया गया हो ।
इन विनियमों में से किसी विनियम की व्याख्या में किसी प्रकार का संदेह होनेे पर उस विशय को निर्णय हेतु अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा ।
ये विनियम, अधिसूचित होने की तारीख पर विद्यमान विभिन्न वेतनमानों तथा वेतन बिन्दुओं आदि पर लागू होंगे और भविश्य में समय-समय पर यथा संषोधित पर लागू किए जाएंगे ।''
28. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्या 15ठ संख्या 15ठ संख्या 15ठ संख्या 15 में
शीर्शक ''31 निरस्त और बचत'' पद को ''निरसन और परंतुक'' पद ंके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, तथा उसके नीचे लिखित पैरा को हटा कर निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः
इन विनियमों के अनुक्रम में सभी विनियमों यथा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी परिसर को छोड़कर) (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 1985, कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी परिसर) (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 1985 तथा कलकत्ता पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की नियुक्ति) विनियम, 1990-91 के क्रम में बनी प्रक्रियाएं, पद्धतियां तथा रिवाजें जो इन विनियमों के शुरू होने के तत्काल पूर्व लागू थे को एत़द्द्वारा निरस्त किया जाता है ।''
29. पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 16161616 मेंमेंमेंमें
''कोलकाता गोदी प्रणाली की अनुसूची'' के अंतर्गत शीर्शक ''सामान्य प्रषासन विभाग (जीएडी) के अंतर्गत (मुख्य प्रषासन)'' के बाद ''विभाग के'' शब्दों को हटा दिया जाएगा ।
30- सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषषषषासन विभाग ासन विभाग ासन विभाग ासन विभाग ((((मुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रषषषषासनासनासनासन)))) के श्रेणीके श्रेणीके श्रेणीके श्रेणी----I पदाें हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदाें हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदाें हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदाें हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत :
कककक.... व्रिव्रिव्रिव्रिश्श्श्श्ठ सहायक सचिव/वरिठ सहायक सचिव/वरिठ सहायक सचिव/वरिठ सहायक सचिव/वरिश्श्श्श्ठ सहायक सचिव ठ सहायक सचिव ठ सहायक सचिव ठ सहायक सचिव ((((पीआरपीआरपीआरपीआर)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
(i) पृश्ठ संख्या 16 के कॉलम सं. 8 के अंतर्गत द्वितीय पंक्ति में ''क्षेत्र'' शब्द को ''विधा'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 8(ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द ''मान्यता' से पूर्व ''किसी''- शब्द को जोड़ा जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 में प्रथम पंक्ति में शब्द ''अनिवार्य'' तथा छठी पंक्ति में शब्द ''वांछनीय'' को रेखांकित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 (i) की छठी पंक्ति में ''अनुशंगिक'' शब्द को ''आनुशंगिक'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) पृश्ठ संख्या 16 के कॉलम सं. 12 के अंतर्गत ''वेतनमान रु.16400- 40500/-'' के बाद ''के पद'' शब्दों को ''उस ग्रेड'' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
उपसचिव के संबंध में उपसचिव के संबंध में उपसचिव के संबंध में उपसचिव के संबंध में
(i) पृश्ठ संख्या 17 के कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' शब्द को रेखांकित किया जाए तथा द्वितीय पंक्ति में ''किसी-किसी'' शब्द को एक बार अर्थात 'किसी' लिखा जाएगा।
(ii) पृश्ठ संख्या 17 में कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में ''पदोन्नति'' को रेखाकिंत किया जाएगा।
(iii) पृश्ठ संख्या 18 में कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''वांछनीय'' शब्द को रेखाकित किया जाएगा।
(iv) पृश्ठ संख्या 18 के कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के अंतर्गत क्रम सं. (ii) की तीसरी पंक्ति में ''डिप्लोमा'' शब्द के बाद ''भी वांछनीय है ' पद जोड़ा जाएगा ।
x- वरिवरिवरिवरिश्श्श्श्ठ उप सचिव के संबंध मेंठ उप सचिव के संबंध मेंठ उप सचिव के संबंध मेंठ उप सचिव के संबंध में
(i) पृश्ठ संख्या 18 के कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसी कॉलम में क्रम सं. (i) की चौथी पंक्ति में ''क्षेत्र'' को ''विधा'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) पृश्ठ संख्या 18 में कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''समावेषन' शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
(iii) पृश्ठ संख्या 19 में कॉलम सं. 12 में ''प्रतिनियुक्ति'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
ससससचिव के संबंध में चिव के संबंध में चिव के संबंध में चिव के संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 19191919
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा । (ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में ''विधि द्वारा' शब्दों के बाद ''समावेषन,'' शब्द को जोड़ा जाएगा।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 20202020
(iii) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में ''प्रतिनियुक्ति'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की 12वीं पंक्ति में ''अधिकार'' शब्द को ''अधिकारी'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 12 की 19वीं पंक्ति में ''हाें'' शब्द को ''हो'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 में ''निकाय'' शब्द को ''निकायों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
31- सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषषषषासन विभाग ासन विभाग ासन विभाग ासन विभाग ((((मुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रषषषषासनासनासनासन)))) के हिन्दी अधिकारी व कल्याण अधिकारी के हिन्दी अधिकारी व कल्याण अधिकारी के हिन्दी अधिकारी व कल्याण अधिकारी के हिन्दी अधिकारी व कल्याण अधिकारी ((((खेलखेलखेलखेल)))) के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतके लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतके लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतके लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत
कककक.... हिन्दी अधिकारी के संबंध में हिन्दी अधिकारी के संबंध में हिन्दी अधिकारी के संबंध में हिन्दी अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 21212121
(i) कॉलम सं. 2 में पदनाम 'हिन्दी अधिकारी' को 'वरिश्ठ सहायक सचिव (राजभाशा)' सातवीं पदनाम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा कॉलम सं. 12 में ''का अनुभव'' शब्दों को हटा दिया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 13 के अंतर्गत 'वरि. सहायक सचिव (हिन्दी) ' पद को 'वरि. सहायक सचिव (राजभाशा)' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 में ''पदोन्नति' तथा समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 9कल्याण अधिकारी कल्याण अधिकारी कल्याण अधिकारी कल्याण अधिकारी ((((खेलखेलखेलखेल)))) के संबंध मेके संबंध मेके संबंध मेके संबंध मेंंंं पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 22222222
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में छठी पंक्ति में ''स्थिल'' शब्द को ''षिथिल'' शब्द सेे तथा उसके पष्चात (iii) को (ii) शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 केे (iii) में अनुभव के पष्चात् पूर्णविराम चिह्न '।' शामिल किया जाएगा ।
32. सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषषषषासन ासन ासन ासन विभाग विभाग विभाग विभाग ((((मुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रषषषषासनासनासनासन)))) ((((सुरक्षा स्कंधसुरक्षा स्कंधसुरक्षा स्कंधसुरक्षा स्कंध)))) के श्रेणीके श्रेणीके श्रेणीके श्रेणी....----I के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतके लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतके लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतके लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत
कककक.... सहायक अधीक्षक सहायक अधीक्षक सहायक अधीक्षक सहायक अधीक्षक ((((सुरक्षासुरक्षासुरक्षासुरक्षा)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 23232323
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' को तथा कॉलम सं. 12 में ''पदोन्नति' ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में ''लेफि्टनेन्ट' शब्द के पष्चात् ''अथवा समतुल्य पदधारित'' पद को जोड़ा जाएगा तथा उसी कॉलम में 10वीं पंक्ति में ''अथवा समतुल्य पदधारित'' पद को हटा दिया जाएगा तथा 16वीं पंक्ति में ''जिसकी'' शब्द को ''जिसको'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
में निजी सचिव हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत 33- सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषाषाषाषाासन विभाग ासन विभाग ासन विभाग ासन विभाग ((((मुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रषषषषासनासनासनासन)))) में निजी सचिव हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत में निजी सचिव हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत में निजी सचिव हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत
कककक.... उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव के संबंध में उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव के संबंध में उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव के संबंध में उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 24242424
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' को तथा कॉलम सं. 12 में ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा । उसी कॉलम के सं. (iv) में ''5 वर्श'' शब्दों को ''5 वर्शों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में ''पदधारित'' के पष्चात् ''अधिकारी'' जोड़ा जाएगा।
खखखख.... अध्यक्ष के वरिअध्यक्ष के वरिअध्यक्ष के वरिअध्यक्ष के वरि.... निजी सचिव के संबंध में निजी सचिव के संबंध में निजी सचिव के संबंध में निजी सचिव के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 25252525
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' को तथा कॉलम सं. 12 में ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 11 में ''प्रतिनियुक्ति द्वारा'' शब्दों के पष्चात् ''दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा'' पद को जोड़ा जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 में ''हों'' शब्द को ''हो'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 में ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों के बाद 'उन अधिकारियों में से होगी जिन्होंने' पद शामिल किया जाएगा। 34- सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषषषषासन विभाग के तहत विधि प्रभाग में श्रेण ासन विभाग के तहत विधि प्रभाग में श्रेणीीीी....----I पदों के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदों के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदों के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदों के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत ासन विभाग के तहत विधि प्रभाग में श्रेण ासन विभाग के तहत विधि प्रभाग में श्रेण
विधि अधिकारी के संबंध में कककक.... वरिवरिवरिवरि.... विधि अधिकारी के संबंध में विधि अधिकारी के संबंध में विधि अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 26262626
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' तथा वांछनीय को रेखांकित किया जाएगा । उसी कॉलम में शब्द ''संस्थाओं'' को ''संस्था'' ''उपक्रमों'' को ''उपक्रम'' और ''विधि'' को ''विधिक'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 में ''स्थापना' को ''संस्था'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 में शब्द ''पदोन्नति' को रेखांकित किया जाएगा ।
खखखख.... उप मुख्य विधि अधिकारी के संबंध मेंउप मुख्य विधि अधिकारी के संबंध मेंउप मुख्य विधि अधिकारी के संबंध मेंउप मुख्य विधि अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संठ संठ संठ संख्याख्याख्याख्या 27272727
(i) कॉलम सं. 8 में ''किसी-किसी'' को केवल ''किसी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 10(ii) कॉलम सं. 12 में ''पदोन्नति' को रेखांकित किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 27272727
(iii) कॉलम सं. 8 में शब्द ''स्थापना' को शब्द ''संस्था'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''वांछनीय'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 में ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
गगगग.... मुमुमुमुख्य विधि अधिकारी के संबंध मेंख्य विधि अधिकारी के संबंध मेंख्य विधि अधिकारी के संबंध मेंख्य विधि अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 27272727
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में शब्द ''स्थापना' को ''संस्था'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 में ''समावेषन' शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
(iv) पृश्ठ संख्या 27 के कॉलम सं. 12 की बारहवीं पंक्ति मेेंं ''इस'' शब्द को हटा दिया जाएगा तथा 13वीं पंक्ति में ''नियमत'' शब्द को ''नियमित'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) पृश्ठ संख्या 27 के कॉलम सं. 8 मेेंं शब्द ''बांछनीय'' को शब्द ''वांछनीय'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) पृश्ठ संख्या 28 के कॉलम सं. 12 की नवीं पंक्ति शब्द ''में'' को ''के'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा दसवीं पंक्ति में ''इस'' शब्द को हटा दिया जाएगा ।
(vii) पृश्ठ संख्या 28 के कॉलम सं. 12 मेेंं ''प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाए तथा ''वेतनमान रु. 24900.50500/'' के बीच में ''दृ'' अंक्षर को हटाकर (-) चिह्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
ासन विभाग के तहत श्रम और औद्योगिक संपर्क विभाग ((((एल एंड आईआरओएल एंड आईआरओएल एंड आईआरओएल एंड आईआरओ)))) के श्रेणीके श्रेणीके श्रेणीके श्रेणी....----I के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत 35. सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषषषषासन विभाग के तहत श्रम और औद्योगिक संपर्क विभाग ासन विभाग के तहत श्रम और औद्योगिक संपर्क विभाग ासन विभाग के तहत श्रम और औद्योगिक संपर्क विभाग
''औद्योगिक संपर्क विभाग'' को ''औद्योेगिक संपर्क प्रभाग पढ़ा जाए । ''औद्योगिक संपर्क विभाग'' को ''औद्योेगिक संपर्क प्रभाग पढ़ा जाए । ''औद्योगिक संपर्क विभाग'' को ''औद्योेगिक संपर्क प्रभाग पढ़ा जाए । ''औद्योगिक संपर्क विभाग'' को ''औद्योेगिक संपर्क प्रभाग पढ़ा जाए ।
कककक. उप कार्मिक अधिकारी के संबंध मेंउप कार्मिक अधिकारी के संबंध मेंउप कार्मिक अधिकारी के संबंध मेंउप कार्मिक अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 29292929
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में 17वीं पंक्ति में ''स्नातकों की'' पद को ''स्नातकोत्तर'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 मेेंं शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा तथा इसी कॉलम की 22वीं पंक्ति में ''अधिकारी'' के बाद शब्द ''ने'' को पद ''से, जिन्होंने'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 13 की 14वीं पंक्ति में शब्द ''रुप'' को ''रूप'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) पृश्ठ संख्या 30 के कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में पद ''सेवा की हो'' के बाद (,) अर्धविराम को हटाकर पूर्ण विराम चिह्न '।' डाला जाएगा ।
खखखख.... कार्मिक अधिकारी के संबंध मेंकार्मिक अधिकारी के संबंध मेंकार्मिक अधिकारी के संबंध मेंकार्मिक अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 30303030
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''स्नातक'' के बाद ''की डिग्री'' जोड़ा जाए । उसी कॉलम के 15वीं पंक्ति में पद ''5वर्श'' को पद ''5वर्शों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा शब्द ''अनुभव'' के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' डाला जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 के 27वीं पंक्ति में ''स्नातक' शब्द को ''स्नातकोत्तर'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 30वीं पंक्ति में ''डिग्री'' के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' डाला जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 मेेंं शब्द ''पदोन्नति'' तथा पद ''समावेषन/प्रतिनियिुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 11(v) कॉलम सं. 12 कीे 5वीं, 15वीं तथा 28वीं पंक्ति में शब्द ''4 वर्श' को शब्द ''4 वर्शों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 10वीं पंक्ति में शब्द ''कार्मिक'' को शब्द ''उप कार्मिक'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसी कॉलम में 11वीं पंक्ति में शब्द ''अधिकारी'' के बाद शब्द ''के'' जोड़ा जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 कीे 19वीं पंक्ति में पद ''अधिकारी अथवा '' के बाद शब्द ''किसी'' जोड़ा जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 13 की 12वीं पंक्ति में शब्द ''पुनरु' को शब्द ''पुनः' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
गगगग.... वरिवरिवरिवरि.... कार्मिक अधिकारीकार्मिक अधिकारीकार्मिक अधिकारीकार्मिक अधिकारी के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 31313131
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''स्नातक'' के बाद पद ''की डिग्री'' जोड़ा जाएगा तथा 15वीं पंक्ति में शब्द ''नौ वर्श'' को शब्द ''नौ वर्शों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । 26वीं पंक्ति में शब्द ''स्नातक'' को शब्द ''स्नातकोत्तर'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की 25वीं पंक्ति में शब्द ''विशय'' को शब्द ''विशयों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 11 कीे 9वीं पंक्ति में शब्द ''संगठन' को शब्द ''संगठनों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में शब्द ''अधिकारी '' के बाद शब्द ''अथवा'' जोड़ा जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 कीे 18वीं पंक्ति में पद ''सेवा सहित'' के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' हटा दिया जाएगा तथा 30वीं पंक्ति में शब्द ''प्रतिनियिुक्ति'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 कीे 33वीं पंक्ति में शब्द ''सरकारी'' के बाद (/) चिह्न जोड़ा जाएगा।
36. सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषषषषासन विभाग के तहत एल एंड आईआर प्रभाग के सुरक्षा अधिकारी के लिए नि ासन विभाग के तहत एल एंड आईआर प्रभाग के सुरक्षा अधिकारी के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतयुक्ति नियम के अंतर्गतयुक्ति नियम के अंतर्गतयुक्ति नियम के अंतर्गत ासन विभाग के तहत एल एंड आईआर प्रभाग के सुरक्षा अधिकारी के लिए नि ासन विभाग के तहत एल एंड आईआर प्रभाग के सुरक्षा अधिकारी के लिए नि
कककक.... सुरक्षा अधिकारी के संबंध मेंसुरक्षा अधिकारी के संबंध मेंसुरक्षा अधिकारी के संबंध मेंसुरक्षा अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 32323232
(i) कॉलम सं. 8 के (i) की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''तकनीकी'' को शब्द ''प्रौद्योगिकी'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) उसी कॉलम कीे पांचवीं पंक्ति में शब्द ''तथा'' के बाद शब्द ''किसी'' शामिल किया जाएगा और छठी पंक्ति में शब्द ''सदृश्य'' को शब्द ''सदृष'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 के (i) कीे 11वीं पंक्ति में पद ''अवष्य हो'' के बाद विराम चिह्न शामिल किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 11 की 9वीं पंक्ति में शब्द ''प्रतिनियुक्ति'' के पश्चात (/) चिह्न दिया जाए तथा पद ''सीधी भर्ती द्वारा'' के बाद विराम चिह्न शामिल किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 33333333
(v) कॉलम सं. 8 के (ii) में शब्द ''भौतिकी'' को पद ''भौतिक विज्ञान'' और शब्द ''रसायन'' को पद ''रसायन शास्त्र'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 8 के (ii) में पद ''मान्य डिग्री'' कोे पद ''मान्यता प्राप्त डिग्री'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और शब्द ''तथा'' के बाद शब्द ''किसी'' को शामिल किया जाएगा । उसी कॉलम में पद ''सदृष्य स्थानों में'' कोे पद ''सदृष स्थान मेंं'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''सामान्य क्षमता में'' पद को ''समतुल्य हैसियत में'' पद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और ''कार्य'' शब्द के बाद ''करने'' शब्द को जोडा जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 8 के (iii) की द्वितीय पंक्ति में ''तकनीकी'' शब्द को ''प्रौद्योगिकी'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 5वीं पंक्ति में ''डिप्लोमा तथा'' पद के बाद ''किसी'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(ix) कॉलम सं. 8 के (iii) की छठी पंक्ति में ''सदृष्य'' शब्द को ''सदृष'' शब्द से तथा 7वीं पंक्ति में ''स्थानों'' शब्द को ''स्थान'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 1237. सामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रसामान्य प्रषषषषासन विभाग के तहत भूसम्पदा प्रभाग के श्रेणी ासन विभाग के तहत भूसम्पदा प्रभाग के श्रेणी ....I पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गतपदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ासन विभाग के तहत भूसम्पदा प्रभाग के श्रेणी ासन विभाग के तहत भूसम्पदा प्रभाग के श्रेणी
कककक.... वरिवरिवरिवरि.... सहायक भूसम्पदा प्रबंध्सहायक भूसम्पदा प्रबंध्सहायक भूसम्पदा प्रबंध्सहायक भूसम्पदा प्रबंधक के संबंध मेांक के संबंध मेांक के संबंध मेांक के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 34-3534-3534-3534-35
(i) कॉलम सं. 8 में शब्दों ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' को एवं कॉलम सं. 12 में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 ;पद्ध की 7वीं पंक्ति में ''प्लानिंग में'' शब्दों के बाद ''डिग्री के साथ'' पद को जोड़ा जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 9 के ''ख'' में द्वितीय पंक्ति में 'तथापि' शब्द के बाद 'किसी' शब्द को जोडा जाएगा । नवीं पंक्ति में ''किन्तु'' शब्द के बाद ''आरएसपी विनियम के अधिसूचित होने की तिथि से'' पद को जोड़ा जाएगा तथा 15वींं पंक्ति में ''आरएसपी विनियम के अधिसूचित होने की तिथि से'' पद को हटा दिया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 9 के ''ख'' में 19वीं पंक्ति में ''आवष्यक'' शब्द को हटा कर ''भी अनिवार्य'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में ''प्रबंधक'' शब्द के बाद ''के'' शब्द को जोड़ा जाएगा।
(vi) पृश्ठ संख्या 35 के कॉलम सं. 8 में ''भूसम्पदा प्रबंधन'' शब्दों के बाद अर्द्धविराम चिह्न (,) तथा ''अनुभव'' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा ।
(vii) पृष्ठ संख्या 35 के कॉलम सं. 9 में ''क्षेत्र'' शब्द को ''विधा'' शब्द के द्वारा तथा 'होगा' शब्द को 'होगी' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में अंतिम शब्द 'नहीं' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा ।
खखखख.... उपउपउपउप भूसम्पदा प्रबंधक के संबंध में भूसम्पदा प्रबंधक के संबंध में भूसम्पदा प्रबंधक के संबंध में भूसम्पदा प्रबंधक के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 35353535
(i) कॉलम सं. 8 में शब्दों ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' को तथा कॉलम सं. 12 में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में ''प्लानिंग में'' शब्दों के बाद ''डिग्री के साथ'' शब्दों को जोड़ा जाएगा । इसी कॉलम में ''कॉरपोरेट सदस्यता'' शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा । इसी कॉलम में 'भूसम्पदा प्रबंधन ' शब्दों के बाद अर्द्धविराम चिह्न (,) तथा 'अनुभव'' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' लगेगा ।
(iii) कॉलम सं. 9 के ''ख'' की 19वींं पंक्ति में ''आवष्यक'' शब्द को ''भी अनिवार्य'' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम की 23वीं पंक्ति में ''क्षेत्र'' शब्द को ''विधा'' शब्द द्वारा तथा ''आवष्यक'' शब्द को ''अनिवार्य'' शब्द द्वारा तथा 25वीं पंक्ति में 'होगा' शब्द को 'होगी' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 कीे 6ठीं तथा 17वीं पंक्ति में ''वर्ष' शब्द को ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) इसी कॉलम के सं. (ii) पैरा के बाद निम्न पैरा को जोडा जाएगाः-
''''''''समावेसमावेसमावेसमावेषषषषन/प्रतिनियुक्तिन/प्रतिनियुक्तिन/प्रतिनियुक्तिन/प्रतिनियुक्ति समतुल्य पदधारित अधिकारी अथवा किसी महापत्तन न्यास में वरिश्ठ सहायक भूसम्पदा प्रबंधक तथा अन्य समतुल्य पदधारित अधिकारी वेतनमान रु.20,600. 46,500/. के ग्रेड में 4 वर्शों की नियमित सेवा सहित ।''
गगगग.... भूसम्पदा प्रबंधक के संभूसम्पदा प्रबंधक के संभूसम्पदा प्रबंधक के संभूसम्पदा प्रबंधक के संबंध मेंबंध मेंबंध मेंबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 36-3736-3736-3736-37
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' तथा ''वांछनीय'' को तथा कॉलम सं. 12 में शब्द ''प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा । कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में ''प्लानिंग में'' शब्दों के बाद ''डिग्री के साथ'' शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 10वीं पंक्ति में ''सहित'' शब्द को हटा दिया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 9 में 16वीं पंक्ति के ''क्षेत्र'' शब्द को ''विधा'' द्वारा तथा 17वीं पंक्ति में ''आवष्यक'' शब्द को ''अनिवार्य'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
iii) कॉलम सं. 11 की 4थीं पंक्ति में ''द्वारा'' शब्द के बाद अर्द्धविराम चिह्न (,) लगाया जाएगा तथा 15वींं पंक्ति में ''द्वारा'' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' लगाया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में ''पदधारित अधिकारी'' शब्दों के बाद ''अथवा किसी'' शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा छठी, 14वीं तथा 22वींं पंक्ति में ''विधाओं'' शब्द को ''विधा'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम की 13वीं पंक्ति में 'जीएडी' शब्द के[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 13 बाद ''भूसम्पदा प्रभाग'' शब्दों को जोडा जाएगा । इसी कॉलम की 19वीं पंक्ति में ''सेवा सहित'' शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' हटा दिया जाएगा। इसी कॉलम में 34वीं पंक्ति में ''सरकारी'' शब्द के बाद (/) चिह्न लगेगा । इसी कॉलम के अंतिम पैरा में 'एसीआर के' शब्दों को 'एपीएआर की' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 13 की तीसरी पंक्ति में ''सम्पदा'' शब्द को ''भूसम्पदा'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
घघघघ.... सहायक भूसम्पदा प्रबंधक सहायक भूसम्पदा प्रबंधक सहायक भूसम्पदा प्रबंधक सहायक भूसम्पदा प्रबंधक ((((विधिविधिविधिविधि)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 37373737
(i) कॉलम सं. 1 में 'क्रम सं. 1' को 'क्रम सं. 4' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 2 में 'सहायक' शब्द को 'वरिश्ठ सहायक' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' तथा कॉलम सं. 12 में ''स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा । इसी कॉलम की पांचवी पंक्ति में पद ''प्रचलित 5 वर्षों'' तथा छठी पंक्ति में शब्द ''का'' को हटा दिया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 8 (i) की छठी पंक्ति में ''डिग्री'' शब्द के बाद ''के साथ 5 वर्शों की प्रतिश्ठा'' पद को जोड़ा जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 8 के (ii) में द्वितीय पंक्ति में पद 'मसौदा लेखन में'' को पद ''प्रारुप बनाने का'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में 'सिविल और वाणिज्यिक' के बाद पद ''कानून में'' को पद ''कानूनों के'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''अभ्यास का'' को पद ''न्यायालय में कार्य चलाने का'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में शब्द ''टि्बुनल '' का शब्द ''टि्बुनलों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा पद ''श्रम कानून'' के बाद ''और अभ्यास तथा प्रक्रिया'' को ''संबंधी मामलों और प्रक्रियाओं'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 13 की पांचवी पंक्ति मेेंं पद ''सहायक सम्पदा प्रबंधक (विधि)'' को पद ''वरिश्ठ सहायक भूसम्पदा प्रबंधक (विधि)'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसी कॉलम के अंतिम पंक्ति में शब्द ''जाऐेगे'' को शब्द ''जाएगा'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
38. यातायात विभाग के श्रेणीयातायात विभाग के श्रेणीयातायात विभाग के श्रेणीयातायात विभाग के श्रेणी-I पदोंपदोंपदोंपदों के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत
कककक.... वरिवरिवरिवरि.... सहायसहायसहायसहायक यातायात प्रबंधक के संबंक यातायात प्रबंधक के संबंक यातायात प्रबंधक के संबंक यातायात प्रबंधक के संबंध मेंध मेंध मेंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 38383838
(i) कॉलम सं. 8 की चौथी पंक्ति में शब्द ''विशय'' को शब्द ''विधा'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''वर्श'' को शब्द ''वर्शों'' तथा 13वीं पंक्ति में शब्द ''क्षेत्र'' को शब्द ''विधा'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 13 की छठी पंक्ति मेेंं शब्द 'प्रबंधक'' के बाद शब्द ''का'' को हटा दिया जाएगा तथा 13वींं पंक्ति में शब्द ''यातायात'' के बाद शब्द ''प्रबंधक'' जोड़ा जाएगा ।
खखखख.... उउउउप यातायात प्रबंधक के संबंध मेंप यातायात प्रबंधक के संबंध मेंप यातायात प्रबंधक के संबंध मेंप यातायात प्रबंधक के संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 38-3938-3938-3938-39
(i) कॉलम सं. 8 में '' (I) तथा (II)'' को क्रमषः ''(i) तथा (ii)'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) पृश्ठ सं. 39 की कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में ''वर्ष'' को ''वर्शों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) पृश्ठ सं. 39 की कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाएगा। तीसरी पंक्ति मेें ''समावेषित/प्रतिनियुक्त'' शब्दों को ''समावे''समावे''समावे''समावेषषषषन/प्रतिनियुक्ति''न/प्रतिनियुक्ति''न/प्रतिनियुक्ति''न/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उसके बाद चतुर्थ पंक्ति में पद ''किया जाएगा'' को पद ''उन पदधारी अधिकारियों में से होगा'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में शब्द ''हो'' को शब्द ''हों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसी कॉलम की 12वीं पंक्ति में शब्द ''वर्श'' को शब्द ''वर्शों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 13वीं पंक्ति में पद ''सेवा की हो'' के बाद ''पात्र होंगे'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 14गगगग.... वरिवरिवरिवरि.... उउउउप यातायात प्रबंधक के संबंध मेंप यातायात प्रबंधक के संबंध मेंप यातायात प्रबंधक के संबंध मेंप यातायात प्रबंधक के संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 39393939
(i) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में ''विषय'' शब्द को ''विधा'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में पद ''पदधारित अधिकारी'' शब्दों के बाद ''अथवा किसी' शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 15वीं पंक्ति में ''क्षेत्र'' शब्द को ''विधा'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृश्ठ सं. 40 के कॉलम सं. 12 की 9वींं पंक्ति में ''अथवा'' शब्द के बाद ''सरकारी/'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में ''निकाय'' शब्द को ''निकायों'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
घघघघ.... यातायात प्रबंधक के संबंध मेंयातायात प्रबंधक के संबंध मेंयातायात प्रबंधक के संबंध मेंयातायात प्रबंधक के संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 40404040
(i) कॉलम सं. 11 की चौथी पंक्ति में ''द्वारा'' शब्द के बाद अर्ध विराम (,) चिह्न लगेगा और दसवीं पंक्ति में ''पर'' शब्द के बाद अर्धविराम चिह्न (,) हटा दिया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की 11वीं पंक्ति में शब्द ''वर्श'' शब्द को ''वर्शों' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 41414141
(iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में ''अथवा'' शब्द के बाद ''किसी'' शब्द को जोडा जाएगा तथा उसी कॉलम की तीसरी पंक्ति में ''तथा किसी महापत्तन न्यास में यातायात विभाग के'' पद को हटा दिया जाएगा । इसी कॉलम की 10वींं पंक्ति में ''प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा और 12वीं पंक्ति में ''अथवा'' शब्द के बाद ''सरकारी/'' शब्दों को जोड़ा जाएगा । इसी कॉलम की 15वींं पंक्ति में ''निकाय'' को ''निकायों'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तथा 16वीं पंक्ति में 'विभाग'' के बाद ''के संबद्ध'' को ''में'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 17वीं पंक्ति में 'विधाओं में'' को हटा दिया जाएगा । इसी कॉलम की 23वीं पंक्ति में 'अपर' शब्द को 'वरिष्ठ उप' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम की 27वींं पंक्ति में ''उपर के पद'' शब्दों के बाद ''पर'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(iv) पृष्ठ संख्या 41 में सबसे अंत में पाद टिप्पणी में निम्नलिखित वाक्य शामिल किया जाएगाः-
* जिन विभागों/प्रभागों में, जहां सीधी नियुक्ति का प्रतिषत, अब निर्धारित प्रतिषत से ज्यादा है, वहां वही जारी रहेगा ।
39. यांत्रिकी और इलेक्टि्कल इंजीनियरिंग यिांत्रिकी और इलेक्टि्कल इंजीनियरिंग यिांत्रिकी और इलेक्टि्कल इंजीनियरिंग यिांत्रिकी और इलेक्टि्कल इंजीनियरिंग विभाग के श्रेणीवभाग के श्रेणीवभाग के श्रेणीवभाग के श्रेणी....----I पदापदापदापदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ें हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ें हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ें हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत
मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिकेषषषषन्सन्सन्सन्स)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में कककक.... कार्यपालक अभियंता कार्यपालक अभियंता कार्यपालक अभियंता कार्यपालक अभियंता ((((मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिके मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिके मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिके
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 42424242
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में ''पदोन्नति'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में वांछनीय के अन्तर्गत ''सरकारी उपक्रम में'' शब्दों के बाद निम्नलिखित पद को हटा दिया जाएगाः ''पोत परिवहन/माल प्रचालन/रेलवे परिवहन में''
(iii) उसी कॉलम में 'संबद्ध' शब्द के बाद ''क्षेत्र'' शब्द को ''विधा'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 9 के (ख) में ''आवष्यक'' शब्द को ''अनिवार्य'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 13 में ''सहायक अभियंता'' शब्दों के बाद ''के पदों को'' शब्दों को हटा दिया जाएगा तथा 7वीं पंक्ति में ''पद'' शब्द को ''पदों को'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिकेषषषषन्सन्सन्सन्स)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में [k- सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर ((((मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिके मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिके मैकेनिकल/इलेक्टिकल/इलेक्ट्ॉनिकस व कम्यूनिके
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 43434343
(i) कॉलम सं. 5 में ''वेतनमान 24,900-50,000/-'' को ''वेतनमान 24,900-50,500/-'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' शब्द को तथा कॉलम सं. 11 एवं 12 में ''पदोन्नति'' को और समावेषन/प्रतिनियुक्ति शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 9 में ''क्षेत्र'' शब्द को ''विधा'' शब्द द्वारा तथा ''आवष्यक'' शब्द को ''अनिवार्य'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की अन्तिम पंक्ति में ''हो'' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 15गगगग.... उपमुख्उपमुख्उपमुख्उपमुख्य यांत्रिक अभियंता के संबंध मेंय यांत्रिक अभियंता के संबंध मेंय यांत्रिक अभियंता के संबंध मेंय यांत्रिक अभियंता के संबंध में
i`"B la[;k 43&44
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवायअनिवायअनिवायअनिवार्य'' शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में ''समावेसमावेसमावेसमावेषषषषनननन'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा । उसी कॉलम में चौथी पंक्ति में ''अथवा'' के बाद ''किसी'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 13 की प्रथम तथा छठी पंक्तियों में ''उप मुख्य'' शब्दों के बाद ''यांत्रिक'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(iii) पृश्ठ संख्या 44 के कॉलम सं. 12 में ''प्रतिनियुक्ति'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा प्रतिनियुक्ति के अधीन ''अधिकारी अथवा'' शब्दों के बाद ''सरकारी/'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा अंतिम पंक्ति में 'नियमत' शब्द को 'नियमित' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
?k- मुख्मुख्मुख्मुख्य यांत्रिक अभियंय यांत्रिक अभियंय यांत्रिक अभियंय यांत्रिक अभियंता के संबंध मेंता के संबंध मेंता के संबंध मेंता के संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 45454545
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' शब्द को तथा कॉलम सं. 12 में ''समावेषन'' और ''प्रतिनियुक्ति'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 12 में 16वीं पंक्ति में ''इंजीनियरिंग विभाग में'' शब्दों के बाद ''तथा मरीन विभाग में'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
पृश्पृश्पृश्पृश्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 46464646
(iii) कॉलम सं. 8 में अंतिम पंक्ति ''कार्य का अनुभव'' शब्दों के बाद ''होना होगा'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की 7वीं पंक्ति में ''निकाय'' शब्द को ''निकायों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
यांत्रिकी इंजीनियरिंग और इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग के सुरक्षा अधिकारीे के पद के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतपद के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतपद के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गतपद के लिए नियुक्ति नियम के अंतर्गत 40- यांत्रिकी इंजीनियरिंग और इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग के सुरक्षा अधिकारीे के यांत्रिकी इंजीनियरिंग और इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग के सुरक्षा अधिकारीे के यांत्रिकी इंजीनियरिंग और इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग के सुरक्षा अधिकारीे के
कककक.... सुरक्षा अधिकारी के संबंध मेंसुरक्षा अधिकारी के संबंध मेंसुरक्षा अधिकारी के संबंध मेंसुरक्षा अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 47474747
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''किसी प्रसिद्ध'' शब्दों से पहले संख्या (i) को जोड़ा जाएगा तथा इसी कॉलम की 8वीं पंक्ति में ''तकनीकी'' को ''प्रौद्योगिकी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 16वीं पंक्ति में ''भौतिक'' शब्द के बाद ''विज्ञान'' शब्द जोड़ा जाएगा ।
41. यांत्रिकी इंजीनियरिंग एवं इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग यांत्रिकी इंजीनियरिंग एवं इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग केकेकेके लिए नियुक्ति नियम लिए नियुक्ति नियम लिए नियुक्ति नियम लिए नियुक्ति नियम ((((स्थापना स्कंधस्थापना स्कंधस्थापना स्कंधस्थापना स्कंध)))) के अंतर्गतके अंतर्गतके अंतर्गतके अंतर्गत यांत्रिकी इंजीनियरिंग एवं इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग यांत्रिकी इंजीनियरिंग एवं इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग
कककक.... स्थापना अधिकारी के संबंध मेंस्थापना अधिकारी के संबंध मेंस्थापना अधिकारी के संबंध मेंस्थापना अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 48484848
(i) कालम सं. 8 में समाज कल्याण के बाद ''श्रम कल्याण'' शब्दों को 'श्रमिक कल्याण' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कालम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ' कार्मिक अधिकारी' शब्द के पहले 'उप' शब्द को जोडा जाएगा तथा तृतीय पंक्ति में ''सेकेण्डिग'' को ''सेकेण्डिंग'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
कककक.... उप सामग्री प्रबंधक के संबंध मेंउप सामग्री प्रबंधक के संबंध मेंउप सामग्री प्रबंधक के संबंध मेंउप सामग्री प्रबंधक के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 49-5049-5049-5049-50
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' और ''वांछनीय'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा तथा उसी कॉलम में ''वांछनीय'' के पष्चात सं.''(i) '' को जोड़ा जाएगा । कॉलम सं. 8 के (ii) में ''उपक्रमों में'' शब्दों के बाद ''योग्यता'' को हटा कर ''अर्हता प्राप्त करने के'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 9 में ''अधिसूचना की तिथि को'' शब्दों के बाद 'कार्यरत'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में ''वेतनमान रु16,400 -40,500/-'' शब्दों के बाद ''वर्ग'' को हटाकर ''ग्रेड'' लिखा जाएगा तथा उसी कॉलम में जहां-जहां ''क्षेत्र'' शब्द हाें उनको ''विधा'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 में ''यांत्रिक अभियंता'' शब्दों को ''यांत्रिक अभियन्त्रण'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 16(v) कॉलम सं. 13 में ''पूर्ण'' को 'पुनः'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) पृष्ठ संख्या 50 के कॉलम सं. 8 में ''वर्शों का'' शब्दों के बाद 'अनुभव'' शब्द को ''सामग्री प्रबंधन का अनुभव'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
खखखख.... वरिवरिवरिवरि.... उप सामग्री प्रबंधक के संबंध मेंउप सामग्री प्रबंधक के संबंध मेंउप सामग्री प्रबंधक के संबंध मेंउप सामग्री प्रबंधक के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 50505050
(i) पृष्ठ संख्या 49 में यांत्रिकी एवं इलेक्टिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत ''सामग्री प्रबंधन विभाग'' की श्रेणी.प् के पदों के नियुक्ति नियम में ''सामग्री प्रबंधन विभाग की'' को ''सामग्री प्रबंधन प्रभाग के'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' के बाद सं.''(1) '' को ''(i)'' द्वारा तथा सं.''2)'' को ''(ii) '' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में 'अनुभव' शब्द को 'सामग्री प्रबंधन का अनुभव।' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 9 की 14वीं पंक्ति में ''केओपीटी'' के बाद ''उन'' शब्द को जोड़ा जाएगा। तथा 22वीं पंक्ति में ''तिथि को'' शब्दों के बाद ''कार्यरत'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा ''है'' को ''हैं'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 में ''यांत्रिक अभियंता' शब्दों को ''यांत्रिक अभियंत्रण'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, इसी कॉलम में ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
गगगग.... सामग्री प्रबंधक केसामग्री प्रबंधक केसामग्री प्रबंधक केसामग्री प्रबंधक के संबंध मेंसंबंध मेंसंबंध मेंसंबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 50505050
(i) कॉलम सं. 8 में शब्द ''अनिवार्य'' को रेखांकित किया जाएगा तथा उसी कॉलम में अनिवार्य के नीचे ''1'' को ''(i)'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 11 एवं कॉलम सं. 12 में ''एकीकृत पद्धति के जरिए'' शब्दों को ''सामासिक विधि के मार्फत'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 51515151
(v) कॉलम सं. 8 में ''2)'' को ''(ii)'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए । उसी कॉलम में ''वांछनीय'' को रेखांकित किया जाए ।
(vi) कॉलम सं. 9 की प्रथम पंक्ति में ''केओपीटी के'' शब्दों के बाद ''उन'' शब्द जोड़ा जाएगा तथा 9वीं पंक्ति में ''तिथि को'' शब्दों के बाद ''कार्यरत'' जोड़ा जाएगा । इसी कालम में ''अनिवार्य है'' शब्दों के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाए तथा '';गद्ध नहीं '' के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में ''वाले' के बाद ''समतुल्य'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा इसी कॉलम में शब्द ''प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(viii) पृश्ठ संख्या 52 कॉलम सं. 12 में वेतनमान ''20,600-46,500/-'' को ''रु.24,900-50,500/-'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
वित्त विभाग के श्रेणी-I के पदाके पदाके पदाके पदों के नियुक्ति नियम के अंतर्गत । 43. वित्त विभाग के श्रेणी ें के नियुक्ति नियम के अंतर्गत । ें के नियुक्ति नियम के अंतर्गत । ें के नियुक्ति नियम के अंतर्गत । वित्त विभाग के श्रेणी वित्त विभाग के श्रेणी
d- वरिवरिवरिवरिश्श्श्श्ठ लेखा अधिकारी के संबंध मेंठ लेखा अधिकारी के संबंध मेंठ लेखा अधिकारी के संबंध मेंठ लेखा अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 53535353
(i) कॉलम सं. 8 में ''बांछनीय '' को '' वांछनीय'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में ''3 वर्षों की'' के बाद '' नियमित'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
खखखख.... कोकोकोकोशशशशाध्यक्ष के संबंध मेांध्यक्ष के संबंध मेांध्यक्ष के संबंध मेांध्यक्ष के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 53535353
(i) कॉलम सं. 8 में ''वाणिज्य में स्नातक'' शब्दों के बाद ''की डिग्री'' शब्दों को जोड़ा जाए ।
(ii) कॉलम सं. 11 में ''समावेष'' को '' समावेषन'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 17गगगग.... उप मुउप मुउप मुउप मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 54545454
(i) कॉलम सं. 5 में वेतनमान ''24,900-59,500/-'' को ''रु.24,900-50,500/-'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य के नीचे'' सं. ''I '' को सं. ''(i)'' द्वारा तथा सं. ''2'' को सं. ''(ii)'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 9 में '' स्नातक '' के बाद ''का'' शब्द को हटाकर ''की डिग्री'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 11 में ''समावेष'' को '' समावेषन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''सीधी नियुक्ति'' शब्दों के बाद पूर्णविराम चिन्ह '।' लगाया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 12 में ''वेतनमान'' के पहले सं. ''(i)'' जोड़ा जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में ''ना होने पर'' शब्दों के बाद सं. ''(ii)'' को जोड़ा जाएगा तथा सं. ''(ii)'' से नया पैरा होगा।
(vi) कॉलम सं. 12 में ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
घघघघ.... वरिवरिवरिवरि.... उप मुउप मुउप मुउप मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध में पृष्ठ संख्यपृष्ठ संख्यपृष्ठ संख्यपृष्ठ संख्याााा 54545454
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' के बाद ''(i) '' जोड़ा जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 9 में ''आरएसपी विनियमों'' शब्दों के बाद ''की'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा ''अधिसूचना'' के बाद ''की'' शब्द को हटाकर ''के जारी होने की'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 11 में ''एकीकृत पद्धति के'' शब्दों को ''सामासिक विधि के' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 में द्वितीय पंक्ति में ''जरिए'' के बाद ''अर्धविराम चिह्न'' ',' हटा दिया जाएगा और समावेषन'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा इसी कॉलम की छठी पंक्ति में ''अथवा'' को ''तथा' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 13 की द्वितीय पंक्ति में 'वरिश्ठ उप' शब्दों को 'अपर ' शब्द के द्वारा तथा तृतीय पंक्ति में अधिकारी शब्द के बाद का' शब्द को 'के वर्तमान शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा एवं अंतिम पंक्ति में 'वरिश्ठ' के बाद 'उप' शब्द को शामिल किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 55555555
(vi) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में ''वांछनीय '' को हटा दिया जाए तथा उसके नीचे ''(ii)'' जोड़ा जाए ।
(vii) कॉलम सं. 9 की द्वितीय पंक्ति में ''स्थित'' को ''कार्यरत'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 11 में ''सीधी नियुक्ति के द्वारा'' शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न लगाया जाएगा।
(ix) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में ''पद'' को ''पदधारी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(x) कॉलम सं. 12 की सातवीं पंक्ति में ''महापत्तन'' के बाद ''के ग्रेड'' शब्दों को हटा दिया जाएगा ।
(xi) कॉलम सं. 12 कीे 11वीं पंक्ति में ''मुख्य लेखा अधिकारी'' के बाद ''तथा समतुल्य पद'' जोड़ा जाएगा ।
(xii) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में ''प्रात्र'' को ''पात्र'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसी कॉलम कीे 18वीं पंक्ति में ''प्रतिनियुक्ति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(xiii) कालम सं. 12 कीे 30वीं, 31वीं तथा 32वीं पंक्ति में ''उप मुख्य लेखा अधिकारी या उसके समकक्ष'' पद दो बार होने के कारण हटा दिया जाएगा ।
(xiv) कॉलम सं. 12 की 36वीं पंक्ति में ''कारण'' को ''लिए'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध मेंख्य लेखा अधिकारी के संबंध में डडडड.... वित्त सलाहकार एवं मु वित्त सलाहकार एवं मु वित्त सलाहकार एवं मु पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 56-5756-5756-5756-57
(i) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में ''एकीकृत पद्धति के'' शब्दों को ''सामासिक विधि के' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 18(ii) कॉलम सं. 11 की अंतिम पंक्ति में ''द्वारा'' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' लगाया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की 9वीं, 10वीं तथा 11वीं पंक्ति में 'किसी महापत्तन न्यास के वित्त विभाग में'' को हटा दिया जाएगा । उसी कॉलम की 15वीं पंक्ति में ''पद'' को ''पदधारी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) पृश्ठ संख्या 57 के कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में ''अपर मुख्य'' शब्दों को ''उप मुख्य लेखा' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
वित्त विभाग के अंतर्गत योजना व अनुसंधान प्रभाग में श्रेणी-I के पदों हेतु नियुक्किे पदों हेतु नियुक्किे पदों हेतु नियुक्किे पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।त नियम के अंतर्गत ।त नियम के अंतर्गत ।त नियम के अंतर्गत । 44. वित्त विभाग के अंतर्गत योजना व अनुसंधान प्रभाग में श्रेणी वित्त विभाग के अंतर्गत योजना व अनुसंधान प्रभाग में श्रेणी वित्त विभाग के अंतर्गत योजना व अनुसंधान प्रभाग में श्रेणी
कककक.... इडीपी स्कंध के अधीन उप निदेइडीपी स्कंध के अधीन उप निदेइडीपी स्कंध के अधीन उप निदेइडीपी स्कंध के अधीन उप निदेषषषषकककक (bMhih) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 57-58-5957-58-5957-58-5957-58-59
(i) पृश्ठ संख्या 57 के कॉलम सं. 9 की द्विृतीय पंक्ति में (ख) के अंतर्गत '' नहीं'' शब्द को ''हां' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) पृश्ठ संख्या 58 के कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अथवा'' के बाद ''किसी मान्यता प्राप्त विष्व विद्यालय या संस्था से'' शब्दों को हटा दिया जाएगा तथा कॉलम सं. 8 की 10वीं तथा 11वीं पंक्ति में''स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित'' शब्दों को हटा कर ''इत्यादि आनुषंगिक विषयों में डिग्री' अथवा शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--
(iii) उसी कॉलम की 16वीं पंक्ति में 'स्नातक'षब्द के बाद 'सहित' शब्द को जोडा जाएगा तथा उसके पष्चात ''अथवा'' शब्द को हटा दिया जाएगा । उसी कॉलम की 24वीं पंक्ति में ''स्नातकोत्तर'' के बाद ''या'' शब्द को हटा कर ''डिप्लोमा अथवा'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
(iv) उसी कॉलम की 30वीं पंक्ति में ''पोस्ट ग्रैजुुएट'' को ''कम्प्यूटर'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 33वीं पंक्ति में ''आई.टी'' के बाद ''में स्नातकोत्तर डिप्लोमा'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
(v) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के अधीन ''अर्थषास्त्र में स्नोतकोत्तर'' शब्दों के बाद ''डिग्री'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में '4 वर्ष' शब्दों को '5वर्षों' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vii) पृश्ठ सं. 59 के कॉलम सं. 8 की 14वीं पंक्ति में ''एडमिनिस्ट्ेषन'' शब्द के बाद ''में'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा 16वीं पंक्ति में ''(डिग्री/डिप्लोमा'' के बाद ''के)े'' शब्द को जोड़ा जाएगा । 26वीं पंक्ति में ''योग्यता'' शब्द को ''विषेशज्ञ'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
खखखख.... ववववरिरिरिरि.... उप निदेउप निदेउप निदेउप निदेषषषषक क क क (इडीपीइडीपीइडीपीइडीपी) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संठ संठ संठ सं.... 59 59 59 59
(i) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में 'पदोन्नति'षब्द को रेखाकिंत किया जाएगा तथा सं. (i) के अंतर्गत''उप प्रबंधक ;प्रणालीद्ध व '' शब्दों को''उप निदेषक ;इडीपीद्ध'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 60-60-60-60-
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''साइंस'' शब्द के बाद ''मेें'' शब्द को हटा कर '/' चिह्न लगाया जाएगा । द्वितीय पंक्ति में ''इससे संबंधित विषय'' शब्दों को ''आनुषंंगिक विषयों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में ''दोनों के'' शब्दों के बाद ''न'' शब्द को जोड़ा जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 के द्वितीय पैरा के बाद 'स ं(iii)' को हटा दिया जाएगा तथा इसी पैरा की चतुर्थ पंक्ति में 'उप प्रबंधक (प्रणाली)'' शब्दों को 'उप निदेषक(इडीपी)'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 61 में-61 में-61 में-61 में-
(i) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के अधीन 'अनुसंधान' शब्द के पहले '(' चिह्न को हटा दिया जाएगा तथा ''स्नातकोत्तर'' शब्द के बाद ''डिग्री'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 62 में-62 में-62 में-62 में-
(ii) कॉलम सं. 8 की अन्तिम पक्ति में ''योग्यता'' शब्द को ''विषेशज्ञ'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 19गगगग.... अनुसंधान स्कन्ध - उप निदेअनुसंधान स्कन्ध - उप निदेअनुसंधान स्कन्ध - उप निदेअनुसंधान स्कन्ध - उप निदेषषषषक क क क ((((अनुसंधानअनुसंधानअनुसंधानअनुसंधान)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 62 62 62 62
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' के अधीन ''संबंधित विशय'' शब्दों को ''आनुषंंगिक विशयों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 'इत्यादि' शब्द के बाद 'में' शब्द को हटा कर 'के साथ' शब्दों को जोंडा जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के अंतर्गत (i) की अन्तिम पंक्ति में ''इत्यादि'' शब्द के बाद ''में'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के अंतर्गत (ii) में ''किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से'' शब्दों को हटा दिया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के अंतर्गत (iii) में ''एमबीए'' से पहले ''किसी मान्यता प्राप्त विष्वव़िद्यालय या संस्था से'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 9 में अंतिम तीसरी पंक्ति में 'पोश्टग्रेजुएट' शब्द को हटा कर 'डिग्री' शब्द जोडा जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 में 6ठीं पंक्ति में ''सहायक निदेषक'' शब्द को हटा कर ''योजना प्रभाग के विद्यमान श्रेणी-II के अधिकारियों'' शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा अंतिम तीसरी पंक्ति में 'सहायक निदेषक' शब्दों को श्रेणी-II के अधिकारी' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vii) कॉलम सं. 13 में 'सांख्यिकी अधिकारी'' शब्द के बाद '/सहायक निदेषक' शब्दों को जोडा जाएगा तथा वरिश्ठ उप निदेषक (अनुसंधान) के'' शब्दों के बाद ''पद पर'' शब्दों को ''रूप में '' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 63636363
(vii) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''रीसर्च व संबंधित विषयों'' शब्दों को ''रिसर्च व आनुषंंगिक विषयों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
घघघघ.... वरिवरिवरिवरि.... उप निदेउप निदेउप निदेउप निदेषषषषक क क क ;;;;अनुसंधानअनुसंधानअनुसंधानअनुसंधानद्धद्धद्धद्ध के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 63636363
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' (i) के अधीन द्वितीय पंक्ति में ''विश्वविद्यालय'' के बाद (/) का चिह्न लगेगा तथा तृतीय पंक्ति में ''या'' को हटा दिया जाएगा और चतुर्थ पंक्ति में ''अर्थषास्त्र या'' शब्दों के बाद ''/ स्टैटिस्टिक्स या'' शबदों को जोड़ा जाएगा तथा 6ठींं पंक्ति में ''संबंधित विषयों'' शब्दों को ''आनुषंगिक विषयों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी कॉलम में 'अनुसंधान इत्यादि' शब्दों के बाद 'में डिग्री ।' को 'की डिग्री के साथ ।' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' (ii) के अधीन तृतीय पंक्ति में ''कलेक्षन'' को ''डाटा कलेेक्षन'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 6ठीं पंक्ति में 'व्याख्या या फिल्ड सर्वे में संचालन व खोज' शब्दों को 'व्याख्या में या फील्ड सर्वे में, अन्वेषण करने में' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' (i) के अधीन ''संबंधित विशय' शब्दों को ''आनुषंगिक विशयों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' (iii) को ''(ii)'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 9 में (ख) के अधीन ''हां'' के बाद पूर्णविराम चिह्न को हटा कर अर्द्धविराम चिह्न ',' होगा तथा ''यद्यपि'' को ''तथापि'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''केस'' को ''मामले'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और ''विधि'' को ''तिथि'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 9 में (ख) की 9वीं तथा 10वीं पंक्ति में ''आफिसियल रोल पर'' शब्दों को ''जो कार्यरत'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में ''विशय'' को ''विधा'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 'पोश्टग्रेजुएट' शब्द को हटा कर 'डिग्री' शब्द जोडा जाएगा और 15वीं पंक्ति में ''आवष्यक'' को ''अनिवार्य'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 11 में ''समावेष'' को ''समावेषन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(viii) कॉलम सं. 12 (i) के शीर्षक में ''पदोन्नतिपदोन्नतिपदोन्नतिपदोन्नति'' शब्द को शामिल किया जाएगा तथा छठी पंक्ति में ''पदोन्नत'' के बाद अर्द्धविराम चिह्न ',' दिया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 20(ix) कॉलम सं. 12 (ii) कीे 7वीं पंक्ति में ''क्षेत्र'' के बाद ''4'' संख्या को हटा दिया जाएगा ।
(x) कालम सं. 12 में ''समावेष/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों को ''समावेषन/प्रतिनियुक्ति'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उसे रेखांकित किया जाएगा ।
(xi) कालम सं. 12 में ''समावेशन/प्रतिनियुक्ति'' के अधीन अंतिम द्वितीय पंक्ति में 'उप प्रबंधक (प्रणाली)' शब्दों को 'उप निदेशक (इडीपी) शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
(xi) कॉलम सं. 12 में ''रु10,750-16,750/-'' को ''रु.20,600-46,500/-'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
डडडड........ संयुक्त निदेसंयुक्त निदेसंयुक्त निदेसंयुक्त निदेषषषषक के संबंध मेंक के संबंध मेंक के संबंध मेंक के संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 64-65 में--64-65 में--64-65 में--64-65 में--
(i) कॉलम सं. 8 की तृतीय तथा चतुर्थ पंक्ति में ''विश्वविद्यालय या संस्था'' शब्दों को ''विष्वविद्यालय/संस्था'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में ''संबंधित विभाग'' शब्दों को ''अनुषंगिक विषयों के साथ'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 के (ii) के अंतर्गत चौथी पंक्ति में ''या'' के बाद ''डाटा'' जोड़ा जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के अंतर्गत तृतीय पंक्ति में 'संस्था' शब्द को 'संस्थान'' शब्द के द्वारा तथा ''रीसर्च'' शब्द को ''रिसर्च'' तथा 'पोष्ट' शब्द को 'पोस्ट' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 9 की तृतीय पंक्ति में ''यद्यपि'' को हटा कर ''तथापि उन'' जोड़ा जाएगा । तथा चौथी, पांचवी और छठी पंक्तियों में ''केओपीटी आफिसियल्स के केस में'' शब्दों को ''केओपीटी अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 9 में ''आर एस पी अधिनियम का अधिसूचना कीे तिथि के अनुसार रोल पर है।'' को निम्न वाक्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
'' जो आरएसपी अधिनियम की अधिसूचना की तिथि पर कार्यरत हो,''
तथा 'पोश्टग्रेजुएट' शब्द को हटा कर 'डिग्री' शब्द जोडा जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 9 की अंतिम पंक्ति में ''हं'' को ''है'' पढ़ा जाएगा ।
(viii) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में ''समावेषन'' को ''सामासिक'' शब्द के द्वारा तथा चौथी पंक्ति में ''समावेष'' को ''समावेषन'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ix) कॉलम सं. 11 में ''सरकारी संगठन'' शब्दों को ''अन्य सरकारी संगठनों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(x) कॉलम सं. 12 कीे पांचवी पंक्ति में ''व. उप प्रबंधक प्रणाली'' शब्दों को हटा कर 'व उप निदेषक (ईडीपी)'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में ''वर्श'' को ''3 वर्शों'' शब्दों के द्वारा तथा 'सेव' शब्द को 'सेवा' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ठीक इसी पंक्ति के बाद 'वित्त विभाग' शब्दों के बाद '/अनुसंधान/ईडीपी इकाई' शब्दों को जोडा जाएगा ।
(xi) कॉलम सं. 12 कीे 23वीं, 24वीं एवं 25वीं पंक्ति में 'का' को 'की' शब्द के द्वारा तथा 'सेव' को 'सेवा' शब्द के द्वारा तथा ''एकीक्रत'' को ''एकीकृत'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(xii) कॉलम सं. 12 में ''के अधिकारी पात्र होंगे ।'' के बाद निम्न पैरा को जोड़ा जाएगाः -
''प्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्ति हेतु इस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ सरकारी/सरकारी उपक्रम या स्वायत्त निकाय में पीएंडआर प्रभाग/वित्त विभाग में रु.24,900-50,500/- के वेतनमान में अधिकारी समतुल्य पदधारक हो या वरि. उपनिदेषक (अनुसंधान)/वरि. वरि. उपनिदेषक ;ईडीपीद्ध और अन्य समतुल्य पदधारक पात्र होंगे ।
चयन मेरिट के आधार पर होगा जिसके लिए एपीएआर में ओवरआल ग्रेडिंग का बेंचमार्कं ''बहुत अच्छा'' से नीचे नहीं होगा ।
(xiii) कॉलम सं. 13 में पूरे पैरा को हटा कर केवल निम्न वाक्य को शामिल किया जाएगा : -
''निदेषक (पीएंडआर) के वर्तमान पद को संयुक्त निदेषक के रूप में पुनः नामकरण किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 21सिविल अभियन्ता विभाग के श्रेणी....I के पदों हेतु नियम के अंतर्गत । के पदों हेतु नियम के अंतर्गत । के पदों हेतु नियम के अंतर्गत । के पदों हेतु नियम के अंतर्गत । 45- सिविल अभियन्ता विभाग के श्रेणी सिविल अभियन्ता विभाग के श्रेणी सिविल अभियन्ता विभाग के श्रेणी
कककक.... कार्यपालक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता ((((सिविलसिविलसिविलसिविल))))
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 66--66--66--66--
(i) कॉलम सं. 9 की द्वितीय पंक्ति में ''नहीं'' के बाद अर्धविराम चिह्न लगाया जाएगा तथा तृतीय पंक्ति में ''यद्यपि'' को ''तथापि'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 13 की 16वीं पंक्ति में ''वरिष्ठता'' को ''वरीयता'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 18वीं पंक्ति में ''35ः'' को ''45ः'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 21वीं पंक्ति में ''मान'' को ''मानें'' शब्द के द्वारा. तथा 22वीं पंक्ति में ''जाएगें'' को ''जाएंगे'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
खखखख.... अधीक्षक अभियन्ता अधीक्षक अभियन्ता अधीक्षक अभियन्ता अधीक्षक अभियन्ता ((((सिविलसिविलसिविलसिविल)))) पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 67-67-67-67-
(i) कॉलम सं. 8 कीे तृतीय पंक्ति में ''विष्यविद्यालय'' को '' विष्वविद्यालय'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा कॉलम 8 (ii) में औद्योेगिक के बाद (/) चिह्न तथा ''व्यावसायिक'' के बाद (/) चिह्न लगाया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 (ii) की 11वींं पंक्ति में ''अनुरक्ष'' को ''अनुरक्षण'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में 'क' अक्षर को हटा दिया जाएगा ।
गगगग.... उपमुख्य अउपमुख्य अउपमुख्य अउपमुख्य अभियन्ता भियन्ता भियन्ता भियन्ता ;;;;सिविलसिविलसिविलसिविलद्ध द्ध द्ध द्ध के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 67-6867-6867-6867-68
(i) कॉलम सं. 8(ii) की 9वीं पंक्ति में ''स्ट्रकचर'' को ''स्ट्रक्चर'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 12वीं पंक्ति में ''डीजाइन अनुरक्षक'' को ''डिजाइन/अनुरक्षण'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं.11 में पूरे पैरा को हटा कर निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--
''समावेषन सामासिक विधि के माध्यम से समावेषन द्वारा, इसके न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी नियुक्ति द्वारा ।''
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 68-69-7068-69-7068-69-7068-69-70
(iii) कॉलम सं. 12 को क्रमषः निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--
''सामासिक विधि के माध्यम से समावेषन हेतु किसी महापत्तन न्यास में इस ग्रेड में 3 वर्शों की नियमित सेवा सहित रू. 24,900-50,500/- के वेतनमान में सिविल इंजीनियरिंग कीे संबद्ध विधा में सदृष पदधारी अधिकारी अथवा अधीक्षक अभियंता व समतुल्य पद का अधिकारी हो अथवा किसी महापत्तन न्यास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में रू.20,600- 46,500/- व रू. 24,900-46,500/- के वेतनमान में इस ग्रेड में 2 वर्शों की नियमित सेवा व 7 वर्शों की एकीकृत नियमित सेवा सहित संबद्ध विधाओं में अधीक्षक अभियंता व समतुल्य पदधारी पात्र होंगे ।''
''प्रतिनियुक्ति हेतु सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/स्वायत्त निकाय में इस ग्रेड में 3 वर्शों की नियमित सेवा सहित रू.24,900-50,500/- के वेतनमान में सिविल अभियंता विभाग की संबद्ध विधाओं में अधिकारी, अधीक्षक अभियंता के पद पर हो या उसके समतुलय पद पर हो, पात्र होंगे ।''
चयन गुणागुण के आधार पर होगा जिसमें समग्र ग्रेडिंग का बैंचमार्क एपीएआर में ''बहुत अच्छा'' से कम नहीं होगा ।
पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 68686868
कॉलम सं. 13 को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :--
''उप सीई (सिविल) के वर्तमान पद को उप मुख्य अभियंता (सिविल) के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा ।'' घघघघ.... मुख्य अभियन्ता मुख्य अभियन्ता मुख्य अभियन्ता मुख्य अभियन्ता ((((सिविलसिविलसिविलसिविल)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 70-70-70-70-
(i) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में ''समावेषन'' को रेखांकित किया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 22(ii) कॉलम सं. 12 की 15वीं पंक्ति में ''अथवा'' के बाद ''किसीे'' शब्द को जोेड़ा जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 71-71-71-71-
(iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में ''अथवा'' के बाद ''किसीे'' शब्द को जोेड़ा जाएगा । उसी कॉलम में ''योग्यता'' को ''गुणागुण'' द्वारा तथा ''होगी'' को ''होगा'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
46. सिविल अभियंत्रण विभागसिविल अभियंत्रण विभागसिविल अभियंत्रण विभागसिविल अभियंत्रण विभाग (i;kZoj.k Lda/k) हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।
कककक.... प्रबंधकप्रबंधकप्रबंधकप्रबंधक (i;kZoj.k) के संबंध में के संबंध में के संबंध में के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 72-72-72-72-
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' के बाद कोलन (:) चिह्न लगाया जाएगा तथा इसे रेखांकित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 11 के अंतिम पंक्ति में ''द्वारा'' के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' लगाया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम तथा द्वितीय पंक्ति में ''सामासिक'' और ''समावेषन'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की चौथी तथा 14वीं पंक्ति में ''अथवा'' के बाद ''किसी'' शब्द को जोड़ा जाएगा । उसी कॉलम की 8वीं पंक्ति में ''सुपरिटेंडिग'' को ''सुपरिन्टेंडिंग'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 12 की 12वीं पंक्ति में ''3 वर्शों के'' शब्दों को ''3 वर्शों की'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसी कॉलम की 16वीं पंक्ति में ''विभाग के'' शब्दों को ''विभाग की'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) उसी कॉलम में ''2 वर्शों का'' शब्दों को ''2 वर्शों की'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 'महापत्तन न्यास ' शब्द के पहले 'किसी' शब्द को जोडा जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 की 23वीं पंक्ति में ''कीे'' को ''के'' पढ़ा जाएगा । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 73-73-73-73-
(ix) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में ''विभाग के'' शब्दों को ''विभाग की'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(x) कॉलम सं. 12 कीे 11वीं पंक्ति में ''सुपरिटेंडिग'' को ''सुपरिन्टेंडिंग'' शब्द के द्वारा तथा उसी कॉलम में ''चयन'' के बाद ''योग्यता'' शब्द को ''गुणागुण'' शब्द के द्वारा तथा 'एसीआर' को 'एपीएआर' शब्द के द्वारा तथा ''होगी'' को ''होगा'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा पढ़ा जाएगा।
चिकित्सा विभाग के श्रेणी-I के पदोंके पदोंके पदोंके पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत ।हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । 47. चिकित्सा विभाग के श्रेणी चिकित्सा विभाग के श्रेणी चिकित्सा विभाग के श्रेणी
कककक.... मेमेमेमेट्रट्रट्रट्रॉनॉनॉनॉन के संबंध में के संबंध में के संबंध में के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 74-74-74-74-
(i) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में ''नर्सिंग काउलसिल'' को ''नर्सिंग काउन्सिल'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 के (ii) में ''फस्ट ग्रेड'' शब्दों को ''प्रथम ग्रेड'' शब्दों के द्वारा तथा ''हास्पिीटल'' को ''हास्पिटल'' और ''होगा'' को ''होंगे'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' को रेखांकित किया जाएगा । (iv) कॉलम सं. 11 में 'पदोन्नति' शब्द के बाद 'जिसके न होने पर स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति/सीधी नियुक्ति द्वारा' पद को जोडा जाएगा ।
खखखख.... वरिवरिवरिवरिश्श्श्श्ठ चिकित्सा अधिकारीठ चिकित्सा अधिकारीठ चिकित्सा अधिकारीठ चिकित्सा अधिकारी कककके संबंध में े संबंध में े संबंध में े संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ ठ ठ ठ संख्यासंख्यासंख्यासंख्या 74-74-74-74-
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' तथा कालम सं. 8 के (ii) में छठीं पंक्ति में ''वांछनीय'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति एवं सं. (ii) में 7वीं पंक्ति में 'किसी-किसी'' शब्द दो बार आए हैं एक ''किसी'' को हटा दिया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में ''स्नातकोत्तरडिग्री'' को ''स्नातकोत्तर डिग्री'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 23गगगग.... उपमुख्य चिकित्सा अधिकारीउपमुख्य चिकित्सा अधिकारीउपमुख्य चिकित्सा अधिकारीउपमुख्य चिकित्सा अधिकारी (जेनरल ड्यूटीजेनरल ड्यूटीजेनरल ड्यूटीजेनरल ड्यूटी) के संबंध में के संबंध में के संबंध में के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 75-75-75-75-
(i) कॉलम सं. 8 कीे प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' तथा कॉलम सं. 8 (ii) की छठी पंक्ति में ''वांछनीय'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की दूसरी पंक्ति में ''किसी-किसी'' शब्द दो बार है, एक ''किसी'' शब्द को हटा दिया जाएगा । इसी कॉलम की सं. (ii) कीे प्रथम पंक्ति में 'वर्श के' को 'वर्ष की' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 में ''पद धारी'' को ''पदधारी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''अथवा'' के बाद ''किसी'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
?k- उप मुख्य चिकित्सा अधिकारीउप मुख्य चिकित्सा अधिकारीउप मुख्य चिकित्सा अधिकारीउप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विविविविषषषषेेेेशशशशज्ञज्ञज्ञज्ञ) (मेडिसिनमेडिसिनमेडिसिनमेडिसिन, सर्जरी गायनेकोलाजी व ऑबस्टेटटि्क्स, पेडियाट्ीक और ओर्थोपेडिक्स में से कम से कम एक , सर्जरी गायनेकोलाजी व ऑबस्टेटटि्क्स, पेडियाट्ीक और ओर्थोपेडिक्स में से कम से कम एक पेडियाट्ीक और ओर्थोपेडिक्स में से कम से कम एक पेडियाट्ीक और ओर्थोपेडिक्स में से कम से कम एक , सर्जरी गायनेकोलाजी व ऑबस्टेटटि्क्स, , सर्जरी गायनेकोलाजी व ऑबस्टेटटि्क्स,
ममममsa) के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 75-7675-7675-7675-76
(i) कॉलम सं. 8 में ''अनिवार्य'' शब्द को हटा दिया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 (ii) में ''किसी-किसी'' शब्दों मे से एक 'किसी' शब्द को हटा दिया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 (ii) में ''स्नातकोत्तत'' को ''स्नातकोत्तर'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 8 (ii) की चौथी पंक्ति में ''किसी'' के बाद ''मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय से'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 8 (iii) के पैरा में केवल सं. '(iii)' को हटा दिया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. ''8 (iv)'' को ''8 (iii)'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vii) संषोधित कॉलम सं.8 (iii) के तृतीय पंक्ति में ''किसी'' शब्दों के बाद ''ख्याति प्राप्त'' शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा चतुर्थ पंक्ति में ''विषेशज्ञ'' को ''विषेशज्ञता के'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और पांचवी पंक्ति में ''9 वर्श'' शब्दों को ''7 वर्श'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(viii) संषोधित कॉलम सं. 8(iii) की 12वीं पंक्ति में ''11 वर्शों'' शब्दों को ''9 वर्षों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
M- वरिवरिवरिवरि.... उप मुख्य चिकित्सा अधिकारीउप मुख्य चिकित्सा अधिकारीउप मुख्य चिकित्सा अधिकारीउप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विविविविषषषषेेेेशशशशज्ञज्ञज्ञज्ञ) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
(i) कॉलम सं. 2 में पदनाम ''वरि.उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी'' के बाद '' (विषेशज्ञ)'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय पंक्ति में ''समावेषन'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की बारवीं पंक्ति में ''3 वर्शों के' को '3 वर्शों की' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 77-77-77-77-
(iii) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में ''हॉस्पिीटल'' को ''हास्पिटल'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की प्रथम तथा 22वीं पंक्तियों में ''समतुल्य'' के बाद ''विषेशज्ञ'' शब्द को जोड़ा जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की 8वीें तथा 31वीं पंक्तियों में ''की'' को ''के'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 कीे 29वीं पंक्ति में ''योग्यता'' को ''गुणागुण'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 30वीं पंक्ति में ''होगी'' को ''होगा'' पढ़ा जाएगा ।
चचचच.... मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी के संबंध में चिकित्सा अधिकारी के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 77-77-77-77-
(i) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''समावेषन'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 12 की चतुर्थ पंक्ति में ''संवर्ग'' को ''श्रेणी'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 24पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 78-78-78-78-
(iii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में ''ग्रेड में'' के बाद ''4 वर्शों'' को ''2 वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की 16वीं पंक्ति में ''अधिकारी'' के बाद ''सरकारी/'' शब्दों को हटा दिया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की 24वीं पंक्ति में ''सरकारी'' के बाद ''(/)'' चिह्न लगाया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 की 33वीं तथा 39वीं पंक्ति में ''की'' को ''के'' शब्द के द्वारा तथा इसी कॉलम की 37वीं पंक्ति में ''योग्यता'' को ''गुणागुण'' शब्द के द्वारा तथा 38वीं पंक्ति में ''होगी'' को ''होगा'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
48. सतर्कता विभाग के श्रेणीसतर्कता विभाग के श्रेणीसतर्कता विभाग के श्रेणीसतर्कता विभाग के श्रेणी-I पदोंपदोंपदोंपदों हेहेहेहेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । तु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । तु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । तु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 79-79-79-79-
कककक.... सहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेडसहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेडसहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेडसहायक सतर्कता अधिकारी ग्रेड -I के संबंध में के संबंध में के संबंध में के संबंध में
(i) कॉलम सं. 12 की 14वीं पंक्ति में ''की'' को ''का'' शब्द के द्वारा तथा 16वीं पंक्ति में ''जाएगा'' को ''जाएगी'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 13 की अंतिम पंक्ति में ''नहीं'' के बाद ''होगी'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
खखखख.... उप मुख्यउप मुख्यउप मुख्यउप मुख्य सतर्कता अधिकारी के संबंध में सतर्कता अधिकारी के संबंध में सतर्कता अधिकारी के संबंध में सतर्कता अधिकारी के संबंध में
(i) कॉलम सं. 12 में ''वेतनमान रू. 24,900-50,500/-'' शब्दों के बाद ''की'' को ''के'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्ठ संख्ठ संख्ठ संख्यायायाया 80808080&
(ii) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में ''कार्यों'' के बाद ''की'' को ''का'' शब्द के द्वारा तथा 20वीं पंक्ति में ''योग्यता'' को ''गुणागुण'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
गगगग.... मुख्य सतर्कता अधिकारी केमुख्य सतर्कता अधिकारी केमुख्य सतर्कता अधिकारी केमुख्य सतर्कता अधिकारी के संबंध में संबंध में संबंध में संबंध में
पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 80-80-80-80-
(i) कॉलम सं.10 में लागू नहीं' शब्द के बाद तथा अंतिम पंक्ति में ''द्वारा'' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा । (ii) कॉलम सं. 11 में ''सर्वभारतीय केन्द्रीय'' शब्दों को ''सर्वभारतीय/केन्द्रीय'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । (iii) कॉलम सं. 13 में ''5 वर्श'' को ''5 वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा अन्तिम पंक्ति में ''नहीं'' के बाद ''होगी'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
49. हाइड्ॉलिक अध्ययन विभाग के श्रेणीहाइड्ॉलिक अध्ययन विभाग के श्रेणीहाइड्ॉलिक अध्ययन विभाग के श्रेणीहाइड्ॉलिक अध्ययन विभाग के श्रेणी-I के पदोंके पदोंके पदोंके पदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 81-81-81-81-
ेंटेषषषषन इंजीनियर के संबंध में न इंजीनियर के संबंध में न इंजीनियर के संबंध में न इंजीनियर के संबंध में वैज्ञानिक अधिकारी/कार्यपालक अभियंता/सहायक हाहाहाहाइइइइइइइइ्र्र्र्रॉलिक ॉलिक ॉलिक ॉलिक अभियंता/ इलेक्ट्ॉनिक इन्स्ट्रुअभियंता/ इलेक्ट्ॉनिक इन्स्ट्रुअभियंता/ इलेक्ट्ॉनिक इन्स्ट्रुअभियंता/ इलेक्ट्ॉनिक इन्स्ट्रुममममेंटे कककक.... वरिवरिवरिवरि....वैज्ञानिक अधिकारी/कार्यपालक अभियंता/सहायक ेंटे ेंटे वैज्ञानिक अधिकारी/कार्यपालक अभियंता/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी/कार्यपालक अभियंता/सहायक
(i) कॉलम सं. 2 की 7वीं पंक्ति में ''हाइड्रॉलिक'' को ''हाइड्ररलिक'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' के बाद कोलन (:) चिह्न दिया जाएगा तथा उसे रेेखांकित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की छठीं पंक्ति में ''कंप्यूटर साइस'' शब्दों को ''कंप्यूटर साइंस'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 8 की 19वीं पंक्ति में ''इंजीनियरिंग'' के बाद ''एडं'' को ''एंड'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 21वीं पंक्ति में ''विशयों'' को ''अन्य किसी विशय'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 22वीं पंक्ति में ''ग्रेजुएट डिग्री'' शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' दिया जाएगा। उसी कॉलम में ''वांछनीय'' के बाद कोलन (:) चिह्न दिया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 82-82-82-82-
(v) कॉलम सं. 8 की 6ठीं पंक्ति में ''2 वर्श'' को ''2 वर्शों'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 8 की 19वींं पंक्ति में ''साइस'' को ''साइंस'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 25(vii) कॉलम सं. 8 की 26वींं पंक्ति में ''इंजीनियरिंग'' के बाद ''मेंं'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
खखखख.... उप निदेउप निदेउप निदेउप निदेषषषषक के संबंध में क के संबंध में क के संबंध में क के संबंध में
पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 82-82-82-82-
i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसके बाद कोलन (:) चिह्न दिया जाएगा ।
पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 83838383
(ii) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''(/)'' चिह्न हटा दिया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की 12वीं पंक्ति में ''एडं'' को ''एंड'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 14वीं पंक्ति में ''विशयों'' को ''अन्य किसी संबंद्ध विशय'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 में ''वांछनीय'' के बाद कोलन (:) चिह्न दिया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 8 की 20वीं पंक्ति में ''उपक्रमों'' को ''उपक्रम'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
vi) कॉलम सं. 8 की 32वीं पंक्ति में 'आईटी'' के बाद ''मैथेमेटिकल साइंसेज'' शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा 33वीं पंक्ति में ''हाइड्ोमेकेनिक्स'' के बाद ''सोश्यल मैकेनिक्स'' शब्दों को ''सॉयल मैकेनिक्स'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
ालिक अभियंता के संबंध में ध में ध में ध में x- उपमुख्य हाइडउपमुख्य हाइडउपमुख्य हाइडउपमुख्य हाइड्र्र्र्रालिक अभियंता के संबं ालिक अभियंता के संबं ालिक अभियंता के संबं
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 84-8584-8584-8584-85
i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' तथा 22वीं पंक्ति में ''वांछनीय'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा तथा उनके बाद कोलन (:) चिह्न दिया जाएगा । तीसरी पंक्ति में ''इंजीनियरिंग'' के बाद ''मेंं'' जोड़ा जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की छठी पंक्ति में ''प्रौद्योगिकी'' के बाद (/)'' चिह्न को हटा दिया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 18वीं पंक्ति में ''एडं'' को ''एंड'' शब्द के द्वारा तथा 20वीं पंक्ति में ''विषयों'' को ''अन्य किसी विषय'' शब्दों के द्वारा तथा 26वीं पंक्ति में ''उपक्रमों'' को ''उपक्रम'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में ''पद'' को ''पदधारी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और छठी पंक्ति में ''महापत्तन'' से पहले ''किसी'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में ''आई टी'' के बाद ''मैथेमेटिकल सांइन्सेज'' शब्दों को जोड़ा जाए तथा 10वीं पंक्ति में ''हाइड्ोमेकैनिक्स'' के बाद ''सोषल मैकेनिक्स'' शब्दों को ''सॉयल मेकैनिक्स'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 8 की 19वीं पंक्ति में ''इंजीनियरिंग'' के बाद ''मेंं'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा इसी कॉलम की अंतिम चतुर्थ पंक्ति में 'इाइड्ॉलिक्स' को 'हाईड्ॉलिक्स' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ix) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में ''सरकारी लोक उपक्रम'' शब्दों को ''सरकारी/लोक उपक्रम'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा उसी कॉलम में ''चयन'' के बाद ''योग्यता'' को ''गुणागुण'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा ''होगी'' को ''होगा'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(x) कॉलम सं. 12 की 14वीं पंक्ति में ''एपीएआर की'' को ''एपीएआर के'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(xi) कॉलम सं. 13 की 5वीं पंक्ति में 'वेतनमान रू.14,500-18,700/-' को 'रू.29,100-54,500/-' शब्दों के द्वारा तथा इसी कॉलम की अंतिम चतुर्थ पंक्ति में 'वेतनमान रू.16,000-20,800/-' को 'रू.32,900-58,000/-' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 85-8685-8685-8685-86
घघघघ.... मुख्य मुख्य मुख्य मुख्य हाइहाइहाइहाइड्ॉलिक अभियंता के संबंध मेंड्ॉलिक अभियंता के संबंध मेंड्ॉलिक अभियंता के संबंध मेंड्ॉलिक अभियंता के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में ''अनिवार्य'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसके बाद कोलन (:) चिह्न लगाया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 6ठीं पंक्ति में प्रौधोगिकी के बाद (/) चिह्न हटा दिया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में ''संवर्ग'' को ''श्रेणी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 26(iv) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में ''विशयों'' को ''अन्य किसी विशय'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । उसी कॉलम में ''वांछनीय'' शब्द को रेखांकित किया जाएगा तथा उसके बाद कोलन (:) चिह्न लगाया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 8 के 20वींं पंक्ति में ''उपक्रमों'' को ''उपक्रम'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 29वीं पंक्ति में ''सोषल मेकैनिक्स'' शब्दों को ''सॉयल मेकैनिक्स'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 31वीं पंक्ति में ''मैथेमेटिकल साइन्स'' को ''मैथेमेटिकल सांइसेज'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 38वीं पंक्ति में ''फिजिक्स'' के बाद(/) चिह्न हटा दिया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 की दसवींं पंक्ति में ''पात्र होंगे'' के बाद पूर्ण विराम चिह्न '।' दिया जाएगा । उसी कॉलम में ''चयन'' के बाद ''योग्यता'' को ''गुणागुण'' शब्द के द्वारा और ''होगी'' को ''होगा'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 में ''एपीएआर की'' शब्दों को ''एपीएआर के'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 87-87-87-87-
(viii) कॉलम सं. 8 की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंक्तियों को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
''षोध कार्य या छानबीन का मूल प्रकाषन ।''
(ix) कॉलम सं. 8 में ''रिमोट सेंसिंंग को'' शब्दों को ''रिमोट सेंसिंंग के'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
50. समुद्री विभाग के श्रेणीसमुद्री विभाग के श्रेणीसमुद्री विभाग के श्रेणीसमुद्री विभाग के श्रेणी....1 पदोंपदोंपदोंपदों हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । हेतु नियुक्ति नियम के अंतर्गत । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 87878787
(i) उक्त शीर्शक में '' श्रेणी-1'' शब्दों को '' श्रेणी-I'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
1- उप निदेउप निदेउप निदेउप निदेषषषषक-क-क-क- II के संबंध में के संबंध में के संबंध में के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में ''या'' को हटा दिया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 (ii) के द्वितीय पंक्ति में ''के'' को ''की'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उसी कॉलम की चौथी पंक्ति में ''अनुभव'' के बाद अर्द्धविराम होगा तथा ''है।'' शब्दों कोे हटा दिया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में ''क. अतिरिक्त'' शब्दों को ''को छोड़कर'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की 8वींं पंक्ति से शब्द ''कमाण्डर'' हटा दिया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 की 9वींं पंक्ति मेें शब्द ''अथवा'' के बाद ''डीएण्डडी सेवा के कमाण्डर से अथवा'' शब्दों को शामिल किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 की 12वींं पंक्ति मेें शब्द ''से'' के बाद शब्द ''प्रथम'' शामिल किया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 12 की 13वींं पंक्ति मेें शब्द ''अभियंता'' के स्थान पर शब्द ''अभियंता से'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ix) कॉलम सं. 12 की 15वींं पंक्ति मेें शब्द ''सेवा में'' के स्थान पर शब्द ''सेवाधारी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसके अलावा, इसी पंक्ति में शब्द ''हों'' के बाद अर्धविराम चिह्न (, ) लगाया जाए ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 88888888
(x) कॉलम सं. 9 में ''नाटकल साइंस'' को ''नॉटिकल साइंस'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
2- उप निदेउप निदेउप निदेउप निदेषषषषकककक&I समुद्री विभाग के संबंध में समुद्री विभाग के संबंध में समुद्री विभाग के संबंध में समुद्री विभाग के संबंध में
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 88-88-88-88-
(i) कॉलम सं. 8 (i) को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
(i)एमओएस द्वारा जारी किया गया मास्टर (एफजी)/ड्ेज मास्टर ग्रेड-I का सक्षमता प्रमाण-पत्र अथवा समतुल्य अथवा प्रथम श्रेणी में एमओटी ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 27(ii) कॉलम सं. 8 (ii) की द्वितीय पंक्ति में ''के'' को ''की'' शब्द के द्वारा तथा ''मैरीन'' को ''मरीन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और 8वीं और 9वीं पंक्ति में ''के रूप'' शब्दों को हटा दिया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 88-88-88-88-
3- निदेनिदेनिदेनिदेषषषषक समुद्री विभाग के संबंध मेंक समुद्री विभाग के संबंध मेंक समुद्री विभाग के संबंध मेंक समुद्री विभाग के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 (ii) की द्वितीय पंक्ति में ''के'' को ''की'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं और 9वीं पंक्ति में ''के रूप'' शब्दों को हटाकर ''पर'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 11 की चौथी पंक्ति में ''समावेष'' को ''समावेषन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''समावेषन हेतु'' शब्दों के बाद कोलन डैष (:-) चिह्न लगाया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की 10वीं पंक्ति में ''इंजीनियरिंग सुपरिंटेंडेंट'' शब्दों को ''इंजीनियर सुपरिन्टेंडेंट'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की अंतिम 5वींं पंक्ति मे 'नीचे के पद पर 'षब्दों के बाद 'किसी महापत्तन में' शब्दों को शामिल किया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 की 23वीं पंक्ति में ''सेवाओं को जोड़कर'' शब्दों के बाद पूर्णविराम चिह्न '।' लगाया जाएगा।
(vii) कॉलम सं. 12 की 24वीं पंक्ति में ''प्रतिनियुक्ति'' के बाद ''हेतु'' जोड़ा जाएगा और प्रतिनियुक्ति को रेखांकित किया जाएगा तथा अर्धविराम चिह्न लगाया जाएगा।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 90-90-90-90-
(vii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''फिर'' शब्द को हटा दिया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में डीएमडी- I के बाद (/) चिह्न दिया जाएगा तथा ''के समतुल्य'' शब्दों को हटा दिया जाएगा।
(ix) कॉलम सं. 12 की 10वीं पंक्ति में ''हाइड्ोग्राफर के'' शब्दों के बाद '' समतुल्य या उससे उपर'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
(x) कॉलम सं. 12 की अंतिम 8वीं पंक्ति में 'सार्वजनिक उपक्रम' शब्द के बाद '/स्वायत्त निकायों' शब्द को जोड़ा जाएगा।
हार्बर मास्टरहार्बर मास्टरहार्बर मास्टरहार्बर मास्टर (पोटपोटपोटपोटZ) @हार्बर मास्टरहार्बर मास्टरहार्बर मास्टरहार्बर मास्टर (नदीनदीनदीनदी) का अनुभागका अनुभागका अनुभागका अनुभाग A
4. सेकेंड ऑफिसर पाइलट जलयान के संबंध मेंसेकेंड ऑफिसर पाइलट जलयान के संबंध मेंसेकेंड ऑफिसर पाइलट जलयान के संबंध मेंसेकेंड ऑफिसर पाइलट जलयान के संबंध में
पृश्ठ सं. 90 कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में ''जाए'' को ''जाएगी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
क्षु समुद्री अधिकारी के संबंध में 5. प्रप्रिप्रिप्रिषिषषषक्षु पायलट/प्रक्षिु पायलट/प्रक्षिु पायलट/प्रक्षिु पायलट/प्रषिषषषक्षु समुद्री अधिकारी के संबंध में क्षु समुद्री अधिकारी के संबंध में क्षु समुद्री अधिकारी के संबंध में
पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 90-9190-9190-9190-91
(i) पृश्ठ सं. 91 के कॉलम सं. 5 में ''रू.16,400-20,600/-, 24,900-32,900/- का' के पश्चात 'स्टाइपेन्ड' शब्द को शामिल किया जाएगा तथा 'होगा' शब्द को 'होगी' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 8वीं तथा 12वीं पंक्तियों में ''डिग्री'' को ''ड्रेज'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 17वीं पंक्ति में ''50'' को ''50ः'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 की 16वी, 21वीं तथा 26वींं पंक्तियों में ''भौतिकी'' को ''भौतिक विज्ञान'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 7 के प्रथम, द्वितीय, 8वीं, 9वींं पंक्तियों में ''साइंस गेजुएट'' शब्दों को ''साइंस ग्रेजुएट'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
6666.... पायलट के संपायलट के संपायलट के संपायलट के संबंध मेंबंध मेंबंध मेंबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 92-9392-9392-9392-93
(i) पृश्ठ सं. 93 के कॉलम सं. 8 के 5वीं पंक्ति में ''50'' को ''50ः'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 28(ii) पृश्ठ सं. 93 के कॉलम सं. 8(ii) में 'पायलट में' के बाद 'विषिशता'' शब्दों को हटा दिया जाएगा तथा ''के रूप में योग्यता प्राप्त'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
7777.... ससससहायक मूरिंग मास्टर के संबंध मेंहायक मूरिंग मास्टर के संबंध मेंहायक मूरिंग मास्टर के संबंध मेंहायक मूरिंग मास्टर के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 93939393
(i) कॉलम सं.12 की पांचवीं पंक्ति में ''के'' को ''की'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 8वीं पंक्ति में ''प्रतिनियुक्ति द्वारा'' शब्दों के बाद अर्द्धविराम (,) चिह्न लगाया जाएगा।
8888.... मूरिंग मास्टर के संबंध मेंमूरिंग मास्टर के संबंध मेंमूरिंग मास्टर के संबंध मेंमूरिंग मास्टर के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 94949494
(i) कॉलम सं.2 में ''मूरिगं मास्टर'' पदनाम को ''मूरिंग मास्टर'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं.8 में ''अनिवार्य'' के पश्चात सं. (i) को पैरा के पूर्व जोड़ा जाएगा ।
(iii) कॉलम सं.9 की 14वीं पंक्ति में ''टीएस उफरिन' शब्दों को ''टीएस डफरीन'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं.12 की चौथी तथा पांचवीं पंक्ति में ''3 वर्ष के'' शब्दों को ''तीन वर्षों की'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं.12 की आठवीं पंक्ति में ''रखना'' को ''रखता'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसी कॉलम की 13वीं पंक्ति में ''समावेष'' को ''समावेषन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
9999.... ककककमाण्डर पायलट जलयान के संबंध मेंमाण्डर पायलट जलयान के संबंध मेंमाण्डर पायलट जलयान के संबंध मेंमाण्डर पायलट जलयान के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 95959595
(i) कॉलम सं. 11 की छठी पंक्ति में ''प्रतिनियुक्ति'' के बाद ''द्वारा'' शब्द को जोड़ा जाएगा ।
10101010.... गोदी मास्टर के संबंध मेंगोदी मास्टर के संबंध मेंगोदी मास्टर के संबंध मेंगोदी मास्टर के संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 95959595
(i) कॉलम सं. 11 की चौथी पंक्ति में ''समावेष'' को ''समावेषन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में ''ग्रेद'' को ''ग्रेड'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 9 में ''टीएएस'' को ''टीएस'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 96969696
(iv) कॉलम सं. 9 की 15वीं पंक्ति में ''पास'' को ''पात्र'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
11111111.... उप हार्बर मास्टरउप हार्बर मास्टरउप हार्बर मास्टरउप हार्बर मास्टर ((((पत्तनपत्तनपत्तनपत्तन))))//// ((((नदीनदीनदीनदी)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
(i) उपर्युक्त शीर्शक में ''पत्तन'' और ''नदी'' को '(पत्तन)/(नदी)' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 9 में ''टीएस राजेन्द्रा'' शब्दों के बाद ''टीएस चाणक्य'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 11 की तृतीय पंक्ति में ''समावेष'' को ''समावेषन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसे रेखांकित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''समावेष हेतु'' शब्दों के बाद चिह्न ''ः-'' लगाया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की पांचवी तथा छठी पंक्तियों में ''डॉक मास्टर और समतुल्य पद जो'' शब्दों को हटा दिया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की 8वीं तथा 9वीं पंक्ति में ''कमाण्डर जलयान'' शब्दों के बाद ''के रूप में'' शब्दों को हटा कर ''तथा समतुल्य पद पर'' शब्दों को जोड़ा जाएगा।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 99997777
(iv) कॉलम सं. 9 की छठी पंक्ति में ''पात्रहोगा'' को ''पात्र होगा'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 29(v) कॉलम सं. 12 की छठी पंक्ति में ''मूरिंग'' से पहले 'ओ' अक्षर को हटा कर ''और'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
12121212.... हार्बर मास्टरहार्बर मास्टरहार्बर मास्टरहार्बर मास्टर ((((पोर्ट/नदपोर्ट/नदपोर्ट/नदपोर्ट/नदीीीी)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 97979797
(i) कॉलम सं. 2 में ''हार्बर मास्टर (पोर्ट/नदी)'' को ''हार्बर मास्टर (पोर्ट)/(नदी)'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 9 में ''टीएस राजेन्द्रा'' के बाद ''टीएस चाणक्य'' शब्दों को जोड़ा जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''समावेषन हेतु'' शब्दों के बाद ''कोलन डैस (:-)'' चिह्न दिया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में ''अथवा'' के बाद ''किसी'' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा पांचवी और छठी पंक्ति में ''उप हार्बर मास्टर'' शब्दों के बाद ''(/)'' चिह्न हटा दिया जाएगा तथा ''(पोर्ट)/(नदी)'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 98989898
(iv) कॉलम सं. 9 की 8वीं पंक्ति में ''पात्रहोगा'' को ''पात्र होगा'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
ड्ेजर व डीसड्ेजर व डीसड्ेजर व डीसड्ेजर व डीसपेच सेवा का अनुभाग के अंतर्गत ।पेच सेवा का अनुभाग के अंतर्गत ।पेच सेवा का अनुभाग के अंतर्गत ।पेच सेवा का अनुभाग के अंतर्गत ।
(i) उपर्युक्त शीर्षक में ''डीसपेच'' को ''डिसपैच'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
13131313.... लाइटिंग ऑफिसर के संबंध मेंलाइटिंग ऑफिसर के संबंध मेंलाइटिंग ऑफिसर के संबंध मेंलाइटिंग ऑफिसर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में शब्द ''अप्रेन्टीषिप'' को ''अप्रेन्टिसषिप'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 11 की द्वितीय तथा 7वीं पंक्ति में ''द्वारा'' के बाद अर्धविराम चिह्न (,) लगाया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 11 की 5वीं पंक्ति में ''समावेष'' को ''समावेषन'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''अधिकारी'' के बाद ''के'' शब्द को जोड़ा जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में ''जो'' को ''जिसमेें'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और पांचवीं पंक्ति में ''सहित'' को ''की'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
14141414.... सेसेसेसेकेंड ऑफिसर के संबंध मेंकेंड ऑफिसर के संबंध मेंकेंड ऑफिसर के संबंध मेंकेंड ऑफिसर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8(i) में ''जूनियर डेक ऑफिसर'' शब्दों के बाद ''अथवा समुद्रीगामी पोत में मेरिन अप्रेन्टिसषिप के रूप में 3 वर्शों का अनुभव '' वाक्य को जोड़ा जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में ''टीएमओ' को ''टीएमओज'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्यापृष्ठ संख्या 99999999
ुनियर चीफ ऑफिसर के संबंध में 15- जजजजुनियर चीफ ऑफिसर के संबंध में ुनियर चीफ ऑफिसर के संबंध में ुनियर चीफ ऑफिसर के संबंध में
(i) उपर्युक्त शीर्शक में ''जुनियर'' को ''जूनियर'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में ''5 वर्शों का' को ''5 वर्शों की'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
16161616.... चीफ ऑफिसर के संबंध मचीफ ऑफिसर के संबंध मचीफ ऑफिसर के संबंध मचीफ ऑफिसर के संबंध मsa
(i) कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में ''के'' को ''की'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में ''ग्रेड-II'' के बाद ''(/)'' चिह्न दिया जाएगा तथा छठी और सातवीं पंक्ति में ''ड्रेज मैट्स ग्रेड- II '' को ''ड्रेज मैट्स ग्रेड-I'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 की 15वीं पंक्ति में ''के'' को ''की'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 30(v) कॉलम सं. 12 में जहां-जहां ''मैटसे'' है ''मेटस'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
17. कमाण्डर/कोमोडोरकमाण्डर/कोमोडोरकमाण्डर/कोमोडोरकमाण्डर/कोमोडोर (वरिवरिवरिवरिश्श्श्श्ठतम कमाण्डर कोमाडोर पदधारित होगा ।ठतम कमाण्डर कोमाडोर पदधारित होगा ।ठतम कमाण्डर कोमाडोर पदधारित होगा ।ठतम कमाण्डर कोमाडोर पदधारित होगा ।)
(i) कॉलम सं. 2 में ''कमाण्डर/कोमोडोर'' शब्दों के पष्चात बन्ध कोश्ठक चिह्न ')' हटा दिया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 2 की चौथी पंक्ति में ''कमाण्डर'' के पष्चात 'को' शब्द को जोड़ा जाएगा तथा पांचवी पंक्ति में ''कोमोडोेर'' के बाद ''के रूप में'' शब्दों को जोड़ा जाएगा और छठी पंक्ति में ''पदधारित'' को ''पदनामित'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 11 की 7वीं पंक्ति में ''त'' अक्षर को हटा दिया जाएगा । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 100100100100
(iv) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में ''किया हो'' शब्द को 'की हो' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा छठी पंक्ति में ''कमाण्डर'' के बाद 'प्रषिक्षण पर' को ''(आन ट्ेनिंग)'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की 7वीं पंक्ति में ''पदोन्नति'' को 'पदोन्नत' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में ''नोट'' के बाद कोलन (:) चिह्न शामिल किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में ''सर्टीफिकेट'' के बाद ''प्राप्त हो'' शब्दों को जोड़ा जाएगा तथा ''से'' शब्द को हटा दिया जाएगा ।
(viii) कॉलम सं. 12 की 23वीं पंक्ति के बाद निम्नलिखित पैरा को जोड़ा जाएगा :-
''कोलकाता पत्तन न्यास की ड्ेजर व डिस्पैच सेवा में अधिकारियों के प्रषिक्षण हेतु परियोजना में उनके लिए निर्धारित आवष्यक प्रषिक्षण प्राप्त करने और आवष्यक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के पष्चात वे स्वतंत्र कमाण्ड ग्रहण करने के योग्य होंगे । हाइड्ोग्राफिक सेवा में कार्यरत कमाण्डर डीएण्डडी सेवा के कमाण्डर के पद हेतु भी पात्र होंगे ।''
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 101101101101
ीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में 18. उप अधउप अधउप अधउप अधीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में ीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में ीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की सं. (ii) में पैरा के पूर्व ''बड़े'' के पहले ''किसी'' शब्द को शामिल किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में ''बर्शो' के स्थान पर शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा तथा इसी पंक्ति के शब्द 'द्वारा' के बाद अर्ध विराम चिह्न (,) शामिल किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 12 कीे 6वीं पंक्ति में अक्षर ''व'' के स्थान पर अक्षर ''न'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 101101101101
ीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में 19. अधअधअधअधीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में ीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में ीक्षक डीएण्डडी सेवा के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 के पैरा सं. 2 के पैरा के पहले 'किसी' शब्द को शामिल किया जाएगा । तथा इसी कॉलम की अंतिम पक्ति में 'वर्शो' शब्द को 'वर्शों' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 कीे 9वीं पंक्ति में शब्द ''बड़े'' के पहले शब्द ''किसी'' शामिल किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 11वीं पंक्ति में शब्द ''बर्शो'' के स्थान पर शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''के लिए'' शब्दों के बाद अर्धविराम चिह्न :- (,) शामिल किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 12 कीे 6वीं पंक्ति में शब्द ''पद'' के स्थान पर शब्द ''धारित' शामिल किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द ''क़े'' के स्थान पर शब्द ''की'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।
(vii) कॉलम सं 12 कीे 9वीं पंक्ति में शब्द ''पद'' के स्थान पर शब्द ''पदधारित जो'' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । इसी पंक्ति में, शब्द ''वेतनमान'' को हटा दिया जाएगा और 16वीं पंक्ति के शब्द ''ग्रेड'' के स्थान पर शब्द ''वेतनमान'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। इसी पंक्ति में, शब्द ''महाप्तन'' को शब्द ''महापत्तन'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 31(viii) कॉलम सं. 12 की 20वीं पंक्ति में शब्द ''बर्शो'' के स्थान पर शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी कॉलम की अंतिम तृतीय पंक्ति में 'एपीएआर' शब्द के पहले 'लिए' शब्द को शामिल किया जाएगा ।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 102102102102
ाफिक सेवा अनुभाग के संबंध में 20- हाइडहाइडहाइडहाइड्र्र्र्रोग्रोग्रोग्रोग्राफिक सेवा अनुभाग के संबंध में ाफिक सेवा अनुभाग के संबंध में ाफिक सेवा अनुभाग के संबंध में
(i) शीर्शक ''हाइड्ोग्राफिक सेवा अनुभाग'' शब्दों को रेखांकित किया जाएगा तथा 'सेवा' के बाद 'का' शब्द को जोडा जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 7 को निम्न पैरा के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''साइंस गे्रजुुएट और बी.एससी नॉटिकल साइंस ग्रेजुएट के लिए 25 वर्श से अधिक नहीं ; द्वितीय मेट्स (एफजी)/प्रथम मेट्स (एफजी)/ड्ेज मास्टर ग्रेड -II/ड्ेज मास्टर ग्रेड-I उम्मीदवारों के लिए 30 वर्श से अधिक नहीं ।''
(iii) कॉलम सं. 8 कीे 11वीं पंक्ति में शब्द ''अनिवार्य'' को रेखांकित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 कीे 11वीं पंक्ति में शब्द ''के'' को शब्द ''सहित'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 8 कीे 15वीं पंक्ति में शब्द ''डिज्वाइन'' को शब्द ''ज्वाइन'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 8 कीे 18वीं पंक्ति में शब्द ''हाइड्ोग्रफर' को शब्द ''हाइड्ोग्राफर'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vii) कॉलम सं. 10 कीे 7वीं पंक्ति में शब्द ''के' के बाद शब्द ''बाद'' शामिल किया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 11 कीे 12वीं पंक्ति में शब्द ''समाययोजन' को शब्द ''समायोजन'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ix) कॉलम सं. 12 को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
''प्रषिक्षण परियोजना के अनुसार निर्धारित परीक्षाओं के उत्तीर्ण करने पर प्रषिक्षु मरीन अधिकारियों के समायोजन द्वारा ।'' पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 103103103103
क्रमक्रमक्रमक्रम संसंसंसं.... 21 प्रभारी अधिकारी 21 प्रभारी अधिकारी 21 प्रभारी अधिकारी 21 प्रभारी अधिकारी ((((सर्वेसर्वेसर्वेसर्वे)))) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
(i) कॉलम सं. 11 कीे 8वीं पंक्ति में शब्द ''के' के बाद शब्द ''द्वारा'' शामिल किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 103103103103
क्रम संक्रम संक्रम संक्रम सं.... 22222 कमोडोर/कमांडर के संबंध में2 कमोडोर/कमांडर के संबंध में2 कमोडोर/कमांडर के संबंध में2 कमोडोर/कमांडर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 2 की तृतीय पंक्ति में शब्द ''अधिकारी'' के बाद बन्द कोश्ठक ')' को हटा दिया जाएगा और वाक्य के अंत में पूर्णविराम के पष्चात बन्द कोश्ठक ')' शामिल किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में अंक 5 को शब्द ''पॉंच'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 6वीं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की चौथीं पंक्ति में शब्द ''सर्वेयस'' को शब्द ''सर्वेयर्स'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 103103103103
क्रम संख्या 23 उप क्रम संख्या 23 उप क्रम संख्या 23 उप क्रम संख्या 23 उप मुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध मेंमुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध मेंमुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध मेंमुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की चौथीं पंक्ति में शब्द ''रैकं'' को शब्द 'रैंक' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 कीे छठीं पंक्ति में शब्द ''समवेत' के बाद शब्द ''न्यूनतम'' शामिल किया जाएगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 32पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 104104104104
क्रम संख्या 24 क्रम संख्या 24 क्रम संख्या 24 क्रम संख्या 24 मुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध मेंमुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध मेंमुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध मेंमुख्य हाइड्ोग्राफर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में शब्दों ''का कारपोरेट सदस्य अवष्य होे'' शब्दों को हटा दिया जाएगा शब्द ''समतुल्य' के बाद ''संस्थान का कॉरपोरेट सदस्य अवष्य हो ।'' शामिल किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 कीे 16वीं पंक्ति में शब्द ''हों' के स्थान पर शब्द ''है'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''के लिए'' के बाद चिह्न 'ः-' शामिल किया जाएगा ।
(vi) कॉलम सं. 12 कीे 6वीं पंक्ति में शब्द ''पर' के स्थान पर शब्द ''धारी, जिन्हें'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vii) कॉलम सं. 12 की 9वीं पंक्ति में शब्द ''अनुभव'' के बाद ''हो'' को शामिल किया जाएगा ।
(viii) कॉलम सं. 12 कीे 15वीं पंक्ति में शब्द ''पद' के स्थान पर शब्द ''पदधारी अधिकारियों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ix) कॉलम सं. 12 की 17वीं पंक्ति में शब्द ''पद'' के बाद शब्द ''धारी जो'' को शामिल किया जाएगा।
(x) कॉलम सं. 12 की 19वीं पंक्ति में शब्द ''पर उक्त ग्रेड'' को हटा दिया जाएगा ।
(xi) कॉलम सं. 12 कीे 19वीं पंक्ति में शब्द ''से' को ''धारक हों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(xii) कॉलम सं. 12 कीे 23वीं पंक्ति में शब्द ''जिससे' को ''जिसके लिए'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 105105105105
ेंटीस गोदी पाइलट के संबंध में क्रम संख्या 25 एप्रक्रम संख्या 25 एप्रक्रम संख्या 25 एप्रक्रम संख्या 25 एप्रेंटीस गोदी पाइलट के संबंध में ेंटीस गोदी पाइलट के संबंध में ेंटीस गोदी पाइलट के संबंध में
(i) कॉलम सं. 5 की 9वीं पंक्ति में शब्द ''संषोधित'' के बाद शब्द ''की जानी हैे'' शामिल किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 कीे तृतीय पंक्ति में शब्द ''विष्यविद्यालय' को ''विष्वविद्यालय'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 105105105105
क्रम संख्क्रम संख्क्रम संख्क्रम संख्या 25 गोदी पाइलट के संबंध मेंया 25 गोदी पाइलट के संबंध मेंया 25 गोदी पाइलट के संबंध मेंया 25 गोदी पाइलट के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में 'मास्टरस' को 'मास्टर्स' शब्द के द्वारा तथा 6ठी पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 11 कीे प्रथम पंक्ति में शब्द ''लागूनहीं' को ''लागू नहीं'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 12 की 16वीं पंक्ति में शब्द ''पास'' को शब्द ''उत्तीर्ण'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा । पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 105105105105
क्रम संख्या 26 क्रम संख्या 26 क्रम संख्या 26 क्रम संख्या 26 सहायक गोदी मास्टर के संबंध मेंसहायक गोदी मास्टर के संबंध मेंसहायक गोदी मास्टर के संबंध मेंसहायक गोदी मास्टर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''सेकेण्ड'' के पूर्व संख्या 'i)' शामिल की जाएगी।
(ii) कॉलम सं. 8 कीे तृतीय पंक्ति में शब्द ''(एचडी)'' को शब्द ''(एचटी)'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में 'प्रमाणपत्र' शब्द के बाद पूर्णविराम चिह्न '/' शामिल किया जाएगा।
(iv) उपर्युक्त के बाद, कॉलम सं.8 की चतुर्थ पंक्ति में 'डैक कैडेट' शब्द से नया अनुच्छेद होगा और इस पैरा के पहले संख्या '' ii)' शामिल की जाएगी।
(v) कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में 'अनुभव' शब्द को हटा दिया जाएगा तथा उसकेे बाद पूर्णविराम चिह्न '/' का शामिल किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''पाइलट'' के बाद '' के रूप'' शब्दों को शामिल किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 33(viii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''द्वारा'' के बाद निम्न वाक्य को शामिल किया जाएगाः-
''जिसके न होने पर स्थानातरण/प्रतिनियुक्ति /सीधी भर्ती के द्वारा''
(ix) कॉलम सं. 13 के पूरा पैरा को हटा दिया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 106106106106
क्रम संख्या 26 क्रम संख्या 26 क्रम संख्या 26 क्रम संख्या 26 सहायक गोदी मास्टर के संबंध मेंसहायक गोदी मास्टर के संबंध मेंसहायक गोदी मास्टर के संबंध मेंसहायक गोदी मास्टर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''द्वारा'' के बाद चिह्न '/' हटा दिया जाएगा और अर्धविराम का चिह्न ',' डाला जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 106106106106
क्रक्रक्रक्रम संख्या म संख्या म संख्या म संख्या 27 उप गोदी मास्टर के संबंध में 27 उप गोदी मास्टर के संबंध में 27 उप गोदी मास्टर के संबंध में27 उप गोदी मास्टर के संबंध में
(i) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''में'' के बाद शब्द '' हो ,'' शामिल किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 106106106106
क्रम संख्या 28 वरिक्रम संख्या 28 वरिक्रम संख्या 28 वरिक्रम संख्या 28 वरिश्श्श्श्ठठठठ रेडियो अधिकारी के संबंध मेंरेडियो अधिकारी के संबंध मेंरेडियो अधिकारी के संबंध मेंरेडियो अधिकारी के संबंध में
(ii) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''रेडियों'' को शब्द 'रेडियो' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की 6ठीं पंक्ति में शब्द 'पद' को हटा दिया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति से 12वीं पंक्ति अर्थात ''जैसा कि एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार अथवा'' शब्दों को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''प्रमाणपत्र, जैसा कि एमओसी या डीजी षिपिंग द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा'' ।
(v) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति में शब्द 'डीजी षिपिंग' शब्दों को हटा दिया जाएगा।
(vi) कालम सं. 12 की द्वितीय पक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 107107107107
ेडियो अधिकारी के संबंध में क्रक्रक्रक्रम संख्या 29 उप मुख्य रम संख्या 29 उप मुख्य रम संख्या 29 उप मुख्य रम संख्या 29 उप मुख्य रेडियो अधिकारी के संबंध में ेडियो अधिकारी के संबंध में ेडियो अधिकारी के संबंध में
(i) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''रेडियों'' को शब्द 'रेडियो' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में शब्द ''प्रमाणपत्र'' को शब्द 'प्रमाणपत्र' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति अर्थात ''एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार समकक्ष अथवा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र के साथ डीज षिपिंग'' को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''एमओसी या डीजी षिपिंग द्वारा जारी समकक्ष प्रमाणपत्र तथा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र।''
(iv) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की 7वीं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' के स्थान पर ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 107107107107
क्रम संख्या 30 मुख्य रेडियो अधिकारी के संबंध मेंक्रम संख्या 30 मुख्य रेडियो अधिकारी के संबंध मेंक्रम संख्या 30 मुख्य रेडियो अधिकारी के संबंध मेंक्रम संख्या 30 मुख्य रेडियो अधिकारी के संबंध में
(i) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''रेडियों'' को शब्द 'रेडियो' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति अर्थात ''एमओसी द्वारा अधिसूचनानुसार समकक्ष अथवा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र के साथ डीज षिपिंग'' को निम्न वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''एमओसी या डीजी षिपिंग द्वारा जारी समकक्ष प्रमाणपत्र तथा जीएमडीएसएस में सामान्य परिचालन प्रमाणपत्र।''
(iii) कॉलम सं. 12 की तृतीय पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 34पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 108108108108
क्रक्रक्रक्रम संख्या 31 ईआईसी, श्रेणीम संख्या 31 ईआईसी, श्रेणीम संख्या 31 ईआईसी, श्रेणीम संख्या 31 ईआईसी, श्रेणी-II जलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध में
(i) शीर्शक ''अभियंता अधीक्षक अनुभाग'' में शब्द ''अधीक्षक'' के बाद शब्द 'का' शामिल किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में शब्द ''(हैय)'' को शब्द '(है)' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 9वींं पंक्ति में शब्द ''विद्युत'' को शब्द 'इलेक्ट्रिकल' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 8 की 14वीं पंक्ति में शब्द ''सीबी'' को ''सीवी'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसी पंक्ति में शब्द ''श्रेणी-I'' को ''श्रेणी-III'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(v) कॉलम सं. 8 की 17वीं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''पद'' को ''रैंक'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ix) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''हो'' के बाद अर्ध विराम का चिह्न '','' शामिल किया जाएगा तथा इसी कॉलम की 6वीं पंक्ति में चिह्न ''/'' हटा दिया जाएगा।
(x) कॉलम सं. 12 की 8वीं पंक्ति में शब्द ''भर्ती'' के बाद शब्द ''द्वारा'' शामिल किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 108-109108-109108-109108-109
क्रम संख्या 32 ईआईसी, श्रेणीक्रम संख्या 32 ईआईसी, श्रेणीक्रम संख्या 32 ईआईसी, श्रेणीक्रम संख्या 32 ईआईसी, श्रेणी.... I जलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में चिह्न ''/''हटा दिया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 12 की चौथी पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iii) कॉलम सं. 8 की तृतीय पंक्ति में शब्द ''वर्श'' को ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(iv) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में शब्द 'के' को और 9वीं पंक्ति में शब्द 'साथ' को हटा दिया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में शब्द ''पत्र'' के बाद शब्द ''के'' शामिल किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''पदोन्नति'' को रेखांकित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 110110110110
क्रक्रक्रक्रम संख्या 34 द्वितीय इंजीनियर श्रेणीम संख्या 34 द्वितीय इंजीनियर श्रेणीम संख्या 34 द्वितीय इंजीनियर श्रेणीम संख्या 34 द्वितीय इंजीनियर श्रेणी-I पोतपोतपोतपोत के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की 6ठीं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 110110110110
क्रक्रक्रक्रम संख्या 35 चीफ इंजीनियर श्रेणी-म संख्या 35 चीफ इंजीनियर श्रेणी-म संख्या 35 चीफ इंजीनियर श्रेणी-म संख्या 35 चीफ इंजीनियर श्रेणी-I जलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध मेंजलयान के संबंध में
(i) कॉलम सं. 11 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''समायोजन'' को शब्द ''पदोन्नति' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 11 की 6ठीं पंक्ति में शब्द ''द्वारा'' के बाद अर्ध विराम का चिह्न ',' शामिल किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 12 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''इंजीनीयर'' को ''इंजीनियर' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके बाद शब्द 'श्रेणी-I जलयान', शब्दों को शामिल किया जाएगा।
पपपपृृृृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 110110110110
क्रम संख्या 36 कमोडोर चीफ इंजीनियर श्रेणीक्रम संख्या 36 कमोडोर चीफ इंजीनियर श्रेणीक्रम संख्या 36 कमोडोर चीफ इंजीनियर श्रेणीक्रम संख्या 36 कमोडोर चीफ इंजीनियर श्रेणी-I जलयजलयजलयजलयान के संबंध मेांन के संबंध मेांन के संबंध मेांन के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की 7वींं पंक्ति में शब्द ''वर्शो' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 35पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 110-111110-111110-111110-111
क्रम संख्या 37 सहायकक्रम संख्या 37 सहायकक्रम संख्या 37 सहायकक्रम संख्या 37 सहायक अभियंता अधीक्षक के संबंध मेंअभियंता अधीक्षक के संबंध मेंअभियंता अधीक्षक के संबंध मेंअभियंता अधीक्षक के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की 8वीं पंक्ति में शब्द ''इंजीनियर'' को हटा दिया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 10वींं पंक्ति में शब्द ''बड़े'' के पहलेे शब्द ''किसी'' को शामिल किया जाएगा । इसी पंक्ति के अंतिम शब्द 'का' को शब्द 'के मुख्य अभियंता के रूप में' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 'वर्श' को 'वर्शों' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा (iii) पृश्ठ संख्या 110-111 के कॉलम सं. 8 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''बांछ्नीय'' शब्द को 'वांछनीयवांछनीयवांछनीयवांछनीय' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और उसके बाद, चिह्न 'ः' शामिल किया जाएगा।
े संबंध में क्रक्रक्रक्रमममम संख्या 38 उप अभियंता अधीक्षक ओसी संख्या 38 उप अभियंता अधीक्षक ओसी संख्या 38 उप अभियंता अधीक्षक ओसी संख्या 38 उप अभियंता अधीक्षक ओसी (पत्तन ड्रेजिंगपत्तन ड्रेजिंगपत्तन ड्रेजिंगपत्तन ड्रेजिंग) कककके संबंध में े संबंध में े संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''अनिवार्य'' को शब्द 'अनिवायअनिवायअनिवायअनिवार्यः' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 11वींं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 12वींं पंक्ति में शब्द ''तक' को शब्द ''के लिए'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 की 14वींं पंक्ति में शब्द ''वांछनीय'' को शब्द ''वांछनीयवांछनीयवांछनीयवांछनीयःःःः'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 11 की की प्रथम पंक्ति में 'पदोन्नति' शब्द को रेखाकिंत किया जाएगा 6ठींंं पंक्ति में चिह्न '/' हटा दिया जाएगा और इसी पंक्ति में शब्द 'द्वारा' के बाद अर्धविराम का चिह्न ',' शामिल किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में शब्द ''पद'' को ''रैंक'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(vii) कॉलम सं. 12 की 9वींं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
क्रक्रक्रक्रम संख्या 39म संख्या 39म संख्या 39म संख्या 39 अभियंता अधीक्षक के संबंध मेंअभियंता अधीक्षक के संबंध मेंअभियंता अधीक्षक के संबंध मेंअभियंता अधीक्षक के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''अनिवार्य'' को शब्द 'अनिवार्यः' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 9वीं पंक्ति में शब्द 'में' के बाद शब्द 'किसी' को शामिल किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 11वींं पंक्ति में शब्द ''तक' को शब्द ''के लिए'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 की 14वींं पंक्ति में शब्द ''वांछनीय'' को शब्द ''वांछनीयः'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 8 की अंतिम पंक्ति के अंतिम शब्द 'द्वारा' के बाद पूर्णविराम का चिह्न '। ' शामिल किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''हेतु'' को शब्द ''हेतुः'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vii) कॉलम सं. 12 की 4थीं पंक्ति में शब्द 'अथवा' के बाद शब्द 'किसी' को शामिल किया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 12 की 5वीं पंक्ति में शब्द ''सहा'' को शब्द ''उप'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ix) कॉलम सं. 12 की 6ठीं पंक्ति में शब्द 'ईएस' के बाद शब्द '/ओसीपीडी' शामिल किया जाएगा तथा '/ओसीपीडी' शब्द के बाद 'सहा. ईएस तथा समतुल्य पदधारी' शब्दों को शामिल किया जाएगा तथा 'संयुक्त रूप स'े शब्दों 'के पहले के पद पर' शब्दों को हटा दिया जाएगा।
(x) कॉलम सं. 12 की 7वींं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(xi) कॉलम सं. 12 की 10वीं पंक्ति में शब्द 'प्रतिनियुक्ति' के बाद 'के लिए, किसी' शब्दों को शामिल किया जाएगा।
(xii) कॉलम सं. 12 की 17वींं पंक्ति में शब्द 'पदधारित' के बाद शब्द 'अधिकारी' को शामिल किया जाएगा तथा शब्द 'हों' को हटा दिया जाएगा।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संठ संठ संठ सं.... 112 112 112 112
क्रम संख्या 40क्रम संख्या 40क्रम संख्या 40क्रम संख्या 40 स्थापना अधिकारी के संबंध मेंस्थापना अधिकारी के संबंध मेंस्थापना अधिकारी के संबंध मेंस्थापना अधिकारी के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द 'डिग्री' के बाद पूर्णविराम का चिह्न '। ' शामिल किया जाएगा।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 36(ii) कॉलम सं.8 की 4थींंं पंक्ति में शब्द ''वांछनीय'' को शब्द ''वांछनीयः'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 112112112112
क्रक्रक्रक्रम संख्या 41 अधीक्षकम संख्या 41 अधीक्षकम संख्या 41 अधीक्षकम संख्या 41 अधीक्षक (न्यू कंस्ट्क्न्यू कंस्ट्क्न्यू कंस्ट्क्न्यू कंस्ट्क्षषषषनननन) के संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध मेंके संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''अनिवार्य'' को शब्द 'अनिवायअनिवायअनिवायअनिवार्यः' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की 9वींं पंक्ति में शब्द 'बड़े' के पहले शब्द 'किसी' शामिल किया जाएगा तथा इसी पंक्ति में शब्द 'पेत' के स्थान पर शब्द 'पोत' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 10वींं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 12 की तीसरी पंक्ति में शब्द ''पद'' को शब्द ''रैंक'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(v) कॉलम सं. 12 की 4थींंं पंक्ति में शब्द ''स्थानांतरण'' शब्द के बाद ''पदोन्नति' शब्द को शामिल किया जाएगा।
(vi) कॉलम सं. 12 की 9वींं पंक्ति में शब्द ''वर्शो'' को शब्द ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(vii) कॉलम सं. 12 की 12वींं पंक्ति में शब्द ''पतिनियुक्ति/सीधी'' को शब्द ''प्रतिनियुक्ति/सीधी' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(viii) कॉलम सं. 12 की 15वींं पंक्ति से 18वीं पंक्ति अर्थात वाक्य 'इस पद पर सेवा समकक्ष माना जाएगा, जो सहा. अधीक्षक के पद पर सेवारत हो ।' को ''इस रैंक पर सेवा सहा. अधीक्षक के रैंक पर सेवा के समकक्ष समझी जाएगी ।'' वाक्य के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संठ संठ संठ सं.... 113 113 113 113
तिरोधी अधिकारी के संबंध में क्रक्रक्रक्रम संख्या 42 सुरक्षा व पर्याम संख्या 42 सुरक्षा व पर्याम संख्या 42 सुरक्षा व पर्याम संख्या 42 सुरक्षा व पर्यावरण प्रवरण प्रवरण प्रवरण प्रतिरोधी अधिकारी के संबंध में तिरोधी अधिकारी के संबंध में तिरोधी अधिकारी के संबंध में
(i) कॉलम सं. 2 की द्वितीय पंक्ति में शब्द ''पर्यावरण'' को शब्द ''प्रदूशण' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द ''रसायनध्प्रायोगिक'' को शब्द ''रसायन/प्रायोगिक' शब्दों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 10वीं पंक्ति में शब्द ''पर्यावरण'' को शब्द ''प्रदूशण' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। पृपृपृपृश्श्श्श्ठ संख्याठ संख्याठ संख्याठ संख्या 113113113113
क्रमक्रमक्रमक्रम संख्या 43 अधीक्षकसंख्या 43 अधीक्षकसंख्या 43 अधीक्षकसंख्या 43 अधीक्षक, बोट रजिस्ट्े, बोट रजिस्ट्े, बोट रजिस्ट्े, बोट रजिस्ट्ेषषषषन के संबंध मेंन के संबंध मेंन के संबंध मेंन के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में शब्द ''नौ-सेना'' को षब्द ''नौ' षब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में शब्द 'अथवा' के बाद शब्द 'किसी' षब्द को षामिल किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 7वीं पंक्ति में शब्द 'तक' को षब्द 'की' षब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
क्रम सक्रम सक्रम सक्रम संख्ंख्ंख्ंख्या 44 पोत-यिा 44 पोत-यिा 44 पोत-यिा 44 पोत-षिषषषल्पी के संबंध मेंल्पी के संबंध मेंल्पी के संबंध मेंल्पी के संबंध में
(i) कॉलम सं. 8 की प्रथम पंक्ति में षब्द ''नौ-सेना'' को षब्द ''नौ' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(ii) कॉलम सं. 8 की तीसरी पंक्ति में षब्द 'अथवा' के बाद षब्द 'किसी' शब्द को षामिल किया जाएगा।
(iii) कॉलम सं. 8 की 6वीं पंक्ति में षब्द 'तक' को शब्द 'की' षब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
(iv) कॉलम सं. 8 की 16वींं पंक्ति में षब्द ''वर्शो'' को षब्द ''वर्शों'' शब्द के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
[फा. सं. पी आर-12012/4/2014-पीई-I]
एन. मु(cid:12)गनन्दम,संयुक्त सिचव[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 37
MINISTRY OF SHIPPING
(Ports Wing)
NOTIFICATION New Dellhi, the 26th December, 2014 G.S.R. 23 (E).— In the Ministry of Shipping Notification G.S.R. 687 (E) dated 15th October, 2013 published in the Gazette of India (Extraordinary), typographical errors are rectified as follows:
1) i) At page no.186, in the second line a bracket ")" will be inserted after the word Division.
ii) The pages from 193 to 203, of the Gazette Notifications should be deleted, as it has been printed twice
2) Recruitment Rules for Class-I posts of General Administration Department (Main Administration);
i) After the end of the post of Secretary on page no. 209, the following will be inserted, "(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue."
At page no. 209, under column no. 2, the word 'Hindi Officer' will be replaced by the word 'Sr. Asstt. Secretary (OL)'.
ii) At page no. 213, under column no. 12, line no. eight, the word "whih" will be replaced by the word "which".
3) Recruitment Rules for Class-I posts of Labour and Industrial Relations Division (L&IR) under General Administration Department; -
i) At page no. 219, Sl.no.1, Column no. 8, the letter "I" after the word institution will be deleted.
The new Para starting with the word "Two" will be renumbered as (ii) in lien of (i).
4) Recruitment Rules of Class-I posts for Estate Division under General Administration Department: - i) At page no. 227 against the post of Dy. Estate Manager, under Column no. 12, the Pay scale of "Rs. 10,750-16,750/-"will be replaced by "Rs. 20,600-46,500/-".
And against the post of Estate Manager, under Column no. 12, line no. 13 the word "GAD" will be replaced by the word "GAD/Estate Divn."
ii) At page no. 229 against the post of Assistant Estate Manager (Legal) under column no. 2 & 13 the word "Assistant Estate Manager (Legal)" will be replaced by the word "Sr. Assistant Estate Manager (Legal)" and under column no. 12 the word "ACRs" will be replaced by "APARs".
5) Recruitment Rules for Class-I Posts of Traffic Department: -
i) At page no. 230, under column no. 2, in the heading "Name of the Port" will be replaced by "Name of the Post"
ii) At page no. 232 under column no. 12, the following will be substituted after the word "the" : - "selection is by merit for which the bench mark in overall grading in APARs will not be below "Very good."
iii) At page no. 234, under column no. 12, line no. 1, the word, "Addl. Traffic Manager" will be replaced by the word "Sr. Dy. Traffic Manager".
And after the end of Traffic Department, the following will be inserted: -
"(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue."
6) Recruitment Rules for Class-I Posts of Mechanical and Electrical Engineering Department: - i) At page No. 234 against the post of Executive Engineer under column No. 12, line no.4, the word "sefty" will be replaced by "safety".
ii) At page no. 242 under column no. 11, in the heading "Method of the recruitment," after the end of the word "deputation", one bracket ")" will be inserted.
And at page no. 242, under column no. 12, line no. 4, the word "Personnel" will be replaced by "Dy. Personnel".
7) Recruitment Rules for Class-I Posts of Materials Management Division under Mechanical andTHE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 38 Electrical Engineering Department:
i) At page no. 243, under column no. 11, in the heading "Method of the
recruitment", after the end of the word "deputation", one bracket ")"
will be inserted.
8) Recruitment Rules for Class-I Posts of Finance Department: -
i) At page no. 249, under column no. 13, the existing words "one post of Sr. Dy. CAO will be re- designated as Sr. Dy. CAO" will be replaced by "Existing posts of Addl. CAO will be designated as Sr. Dy. CAO".
ii) At page no. 252, under column no. 12, line no. 2 the word 'Addl. Chief Accounts Officer' will be replaced by the words 'Sr. Dy. Chief Accounts Officer'."
And after the end of Finance Department, the following will be inserted:
"(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue."
9) Recruitment Rules for Class-I Posts of Planning and Research Division under Finance Department: - i) At page no. 253, under column number 9, at (b) the word "No" will be
replaced by the word "Yes".
ii) At page no. 254, under column no. 12, line no. 3 the word "4 years" will be
replaced by "5 years".
iii) At pages no.255,256,259, under column no. 12, the word "Deputy Manager
(System)" will be replaced by the word "Deputy Director (EDP)"
iv) At pages no. 260 & 261, under column no. 12, the word "Sr. Deputy Manager (System)" will be replaced by the word "Sr. Deputy Director (EDP)"
v) At page no. 257, for the post of Dy. Director (Research), under column number 12, line no. 2, the word "Asstt. Director" will be replaced by the word "existing Class-II officers of Planning Division". And in line no. 13, the word "Asstt. Director" will be replaced by the word "Class-II Officer".
Under column no.13, line no. 2, the word "Statistical Officer" will be replaced by the word "Statistical Officer/Asstt. Director".
Under line no.11 the word "redesignated" will be replaced by the word "designated".
vi) At pages number 257, 258,260, for the post of Dy. Director (Research), Sr. Dy. Director (Research) and Joint Director, under column number 9, (b) the word "post graduate degree" will be replaced by the word "degree".
On the same pages under column number 8, under the heading "Essential:" (i), the word "Degree in" will be replaced by the word "Degree with".
vii) At page no. 259, column no. 12, pay scale of "Rs. 10,750-16,750/-" will be
replaced by "Rs. 20,600-46,500/".
viii) At page no. 260, under column no. 13, line no. 5, the letter "e-"will be
replaced by the word "re-".
And under page 260, for the post of "Joint Director" under column number 13, line no. 2, the word "Deputy Director (P&R)" will be replaced by the word "Director (P&R)".
And under Column no. 12, line no. 19, the word "Finance Deptt." will be replaced by the word "Finance Deptt./ Research/EDP unit".
ix) At page no. 261, under column no. 12, the word "ACRs" will be replaced by the word "APARs" and under column no. 8, line no. 4, "(PG degree/diploma" will be read as "(PG degree/diploma)"
10) Recruitment Rules for Class-I Posts of Civil Engineering Department: -
i) "Recruitment Rules of Class-I Posts of Civil Engineering Department" will be inserted as the[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 39 heading at page no. 262.
Also under column no. 11, under the heading "Method of the recruitment," after the word "deputation", a bracket " )" will be inserted.
And in Column no. 13, line no. 20, the word "first 35%" will be replaced by the words "first 45%".
ii) At page no. 264, under column no. 12, line no. 33, Capital "W" will be small "w".
11) Recruitment Rules for Class-I Posts of Civil Engineering Department (Environment Wing) : - i) At page no. 270 under column no. 12, in the second line, the word "serfice" will be replaced by the word "service".
And the word "ACRs" will be replaced by the word "APARs".
12) Recruitment Rules for Class-I Posts of Medical Department: -
i) At page no. 271, against the post of Matron, column no. 11, the words 'failing which by transfer, deputation/direct recruitment' will be inserted after the word 'By promotion'
ii) At page no. 273, against the post of Sr. Dy. Chief Medical Officer (Specialist), under column no. 8, iii), 'A degree/diploma in Hospital Management from recognized institute.' will be deleted.
iii) At page no. 274, under column no. 8, the words "Years years" will be replaced by "years".
iv) At page no. 275, against the post of Chief Medical Officer, under column no. 8, words "years years" will be replaced by "years".
Under column no. 12, line no. 17, the words "with years" will be replaced by "with 2 years".
13) Recruitment Rules for Class-I Posts of Vigilance Department: -
i) At page no. 277, under column no. 2, in the heading "Name of the Port" will be replaced by "Name of the Post".
14) Recruitment Rules for Class-I Posts of Hydraulic Study Department: -
i) At page no. 282 under Column no. 13, line no. 7 & 12, the Pay scale of "Rs. 14500-18700/- and Rs. 16000-20800/-" will be replaced by "Rs. 29100-54500/- and Rs. 32900-58000/-" ii) At page no. 283, under column no. 12, line no. 18, the letters "rs." will be replaced by the letters "Rs.".
Under Column No. 8 following will be inserted after the word "undertaking": -
"(with application of remote sensing and GIS in river hydraulics)".
Following will be inserted after the end of column no. 12: -
"Rs. 24900-50500/- in Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.
The selection by merit for which the bench mark in overall grading in the APARs will not be below "Very good"."
iii) At page no. 285, after the end of Hydraulic Study Department, the following will be inserted: - "(*) In Departments/Divisions where percentage of direct recruitment is higher at present than what has been prescribed now, it may continue.
15) Recruitment Rules for Class-I Posts of Marine Department: -
i) At page no. 286, under column no. 2, in the heading "Name of the Port" will be replaced by "Name of the Post".
ii) At page no. 288, under column no. 12, line no. 23, following will be inserted after end of the line, "in a Major Port Trust".
iii) At page no. 291, under column no. 5, line no. 4 the word "wil" will be replaced by "will".
iv) At page no. 295, against the post Harbour Master (Port) / (River), under column no. 12, line no. 10, the words "the the" will be replaced by the word "the".
v) At page no. 303, against the post Apprentice Dock Polit, under column no. 5, line no. 3, the bracket ")" will be deleted.
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 40vi) At page no. 309, against the post of Engineer Superintend, under column no. 12, line no. 6 the word "Dy. ES/OCPD/Asstt. ES and equivalent post taken together" will be inserted in place of "Dy. ES/OCPD and Asstt. ES taken together".
16) At page no. 313, the words "HALDIA DOCK COMPLEX" will be replaced by the words
"SCHEDULE OF HALDIA DOCK COMPLEX".
17) Recruitment Rules for the Class-I posts of General Managers: -
i) At page no. 313, Column no. 8, line no. 11, the letters "ion" will be deleted.
ii) At page nos. 314, 315 and 316, column no. 12, the word "major Port Trust" will be replaced by the words "Major Port Trust".
iii) At page no. 315, column no. 8 & 12 for General Manager ( Engineering) the words "Electronics and communication" will be replaced by the words "Electronics and Communication".
18) Recruitment Rules for Class-I posts of Administration Division under General Manager (M&S): -
i) At page no. 320, as printed "SCHEDULE OF HALDIA DOCK COMPLEX" will be deleted.
And at column no. 13, the word "Admn. Officer (Computer)" should be replaced by the words "Asstt. Manager (Admn.)".
ii) At page no. 322, column no. 10, for the post of Dy. Manager, "period of probation (in years)" will be "2".
iii) At page no. 324, after the end of column no. 13, the following will be inserted: -
"The existing post of Jr. Asstt. Manager (Fire) will be re-designated as Sr. Fire & Security Officer"
19) RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PRIVATE SECRETARIES UNDER
GENERAL MANAGER (M&S): -
i) At page no 326. the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF ADMINISTRATION DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (M&S) – (PRIVATE SECRETARY)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PRIVATE SECRETARIES UNDER GENERAL MANAGER (M&S)".
20) Recruitment Rules for Class-I posts of Finance Division under General Manager (M&S): -
i) At page no. 329, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FINANCE DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (FINANCE)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF FINANCE DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (M&S)".
21) Recruitment Rules for Class-I posts of Medical Division under General Manager (M&S): -
i) At page no. 332, to the post of Dy. Medical Supdt. (Specialist), Column no. 12 Line no. 6, the word "As direct recruits, "will be deleted.
22) Recruitment Rules for Class-I posts of Traffic Operations (SH & CH) Division, under General Manager (Traffic Operations): -
i) At page no. 334, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF TRAFFIC OPERATIONS (SH &CH) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF TRAFFIC OPERATIONS (SH & CH) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC OPERATIONS)".
ii) At page no. 335, column no. 11, the words "By promotion, failing which, by
Absorption/Deputation, failing both, by Direct Recruitment." will be replaced by the words, "By Absorption through composite method, failing which, by Deputation, and failing both, by Direct Recruitment."
23) Recruitment Rules for Class-I posts of Traffic Operations (RLYS) Division, under General Manager (Traffic Operations): -
i) At page no. 336, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF TRAFFIC OPERATIONS (RLYS) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF TRAFFIC OPERATIONS[भाग II—खण्ड 3 (i)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 41 (RLYS) DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (TRAFFIC OPERATIONS)".
And at column no. 3, against the post of Asstt. Manager, number of posts will be "9" (Nine) has not been printed.
24) Recruitment Rules for Class-I posts of Plant & Equipment Division, under General Manager (Marine Operations & Engineering): -
i) Page no. 338 to 340 will be deleted, as the same has been printed twice.
ii) At page no. 341, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF PLANT & EQUIPMENT DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (ENGINEERING)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PLANT & EQUIPMENT DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)".
And at page no. 341, column no. 13, line no. 16, the word ", Sr. Plant Engineer" will be inserted after the word "Asstt. Ex. Engineer (P&E)".
iii) At page no. 343 column no. 12, Post of Asstt. Manager (Safety), the word "discipline" will be replaced by the word "department".
25) Recruitment Rules for Class-I posts of MM Division under General Manager (Engineering): -
i) Recruitment Rule of MM Division will be inserted in the RR as the same has not been printed in English version of the "Notification".
(RR enclosure).
ii) The heading will be "Recruitment Rules for Class-I posts of MM Division under General Manager (Engineering)" by replacing "Recruitment Rules for Class-I posts of MM Division under General Manager (Marine Operations & Engineering)"
26) Recruitment Rule for Class-I posts of I&CF Division, under Manager (Marine Operations & Engineering): -
i) At page no. 344, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF I & CF DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (ENGINEERING)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF I & CF DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)".
ii) At page no. 345, to the post of Dy. Manager, Column no. 9, the word "/Construction
Engineering" should be deleted.
And in column no. 12, line no.10, to the post of Sr. Dy. Manager, the pay scale of "Rs. 20600- 4650/-" will be replaced by "Rs. 20600-46500/".
27) Recruitment Rule for Class-I posts of Marine Operations Division under General Manager (Marine Operations & Engineering): -
i) At page no. 346, the heading will be "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARINE OPERATIONS DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE)" instead of "RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF MARINE OPERATIONS DIVISION UNDER GENERAL MANAGER (MARINE OPERATIONS & ENGINEERING)
ii) At page no. 347, column no. 3, against the post of Dy. Manager (Marine Operations), number of post should be "1", which has not printed in RR.
iii) At page no. 349 column no. 12, against the post of Chief Engineer, the word "discipline" will be replaced by the word "department".
iv) At page no. 350 column no. 12, against the post of Manager, the word "discipline" will be replaced by the word "department".
Enclo: Recruitment rule of MM Division. (English version)
[F.No. PR-12012/4/2014-PE-I]
N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
- ( ( ( (अअअअ).).).).————भारत के राजप़त्र (असाधारण) में प्रकाषित दिनांक 15 अक्तूबर, 2013 के पोत परिवहन मं़़़त्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. ↩