रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2015/पौष 26, 1936
No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2015/PAUSA 26, 1936
िव(cid:3)तिव(cid:3)तिव(cid:3)तिव(cid:3)त मं(cid:8)ालय मं(cid:8)ालय मं(cid:8)ालय मं(cid:8)ालय
((((राजस्वराजस्वराजस्वराजस्व िवभाग िवभाग िवभाग िवभाग))))
((((के न्(cid:10)ीके न्(cid:10)ीके न्(cid:10)ीके न्(cid:10)ीय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यक्ष कर बोर्डक्ष कर बोर्डक्ष कर बोर्डक्ष कर बोर्ड))))
अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना
नई दिल्ली, 5 fnlEcj] 2014
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 36(36(36(36(अअअअ).).).).————राष्ट्रपित, संविधान के अनु(cid:16)छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते ए, आयकर िनदेशालय (प"ति) कार्यालय में निदेशक (प"ति) तथा अपर िनदेशक (प"ति) के पदों की भर्ती की प्रणाली का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताते हैं, अर्थात्:—
1. संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ नाम और प्रारम्भ नाम और प्रारम्भ नाम और प्रारम्भ::::---- इन नियमों का संक्षिप्त नाम, आयकर िनदेशालय (प"ति) कार्यालय के [िनदेशक (प"ति) तथा अपर िनदेशक (प"ति)] राजपत्रित के भर्ती नियम, 2014 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
(2) अनुप्रयोग अनुप्रयोग अनुप्रयोग अनुप्रयोग ::::---- ये नियम इन नियमों की अनुब" अनुसूची के स्तम्भ (i) में विनि;दष्ट पदों पर लागू होंगे ।
3. पपपपदों की संख्यादों की संख्यादों की संख्यादों की संख्या, , , , वर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरणवर्गीकरण, , , , वेतनवेतनवेतनवेतन----बेन्डबेन्डबेन्डबेन्ड और !ेड और !ेड और !ेड और !ेड----वेतन अथवावेतन अथवावेतन अथवावेतन अथवा वेतनमानवेतनमानवेतनमानवेतनमान::::————उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन-बेन्ड तथा Cेड-वेतन अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपब" अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनि;दष्ट हैं ।
4. भर्ती की प#भर्ती की प#भर्ती की प#भर्ती की प#ितितितित, , , , आयु सीमा और अर्हताएं आदिआयु सीमा और अर्हताएं आदिआयु सीमा और अर्हताएं आदिआयु सीमा और अर्हताएं आदि::::————भर्ती की प"ति, आयु सीमा, अर्हताएंअर्हताएंअर्हताएंअर्हताएं तथा उक्त पद से संबंिधत अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनि;दष्ट हैं ।
5. निरर्हतानिरर्हतानिरर्हतानिरर्हता: : : : वह *यवह *यवह *यवह *यक्तिक्तिक्तिक्ति:—
(क) ऐसा Fयक्ति जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीिवत है, विवाह किया है, अथवा विवाह की संिवदासंिवदासंिवदासंिवदा की है अथवा
233 GI/2015
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख.) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते ए किसी Fयक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहI होगा:—
सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे *यक्ति और विवाह के अन्यक्ति और विवाह के अन्यक्ति और विवाह के अन्यक्ति और विवाह के अन्य परन्तुपरन्तुपरन्तुपरन्तु यदि के न्, यदि के न्, यदि के न्, यदि के न्, सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे *य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे *य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे *य
आधार है तो वह किसी पक्षकार को लागू स्वीपक्षकार को लागू स्वीपक्षकार को लागू स्वीपक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनु4ेकार्य विधि के अधीन अनु4ेकार्य विधि के अधीन अनु4ेकार्य विधि के अधीन अनु4ेय है और ऐसा करने के लिए अन्यय है और ऐसा करने के लिए अन्यय है और ऐसा करने के लिए अन्यय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी आधार है तो वह किसी आधार है तो वह किसी क्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी । *य*य*य*यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी । क्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी । क्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छू ट दे सके गी ।
6. शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति शिथिल करने की शक्ति ::::---- जहां पर के न्Jीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखब" करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के Fयक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सके गी ।
7. *या*या*या*यावृितवृितवृितवृित:::: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा, में छू ट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहI डालेगी, जिनका के न्Jीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा़ वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के Fयक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है ।
अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची
| पद का नाम | पदों की संख् या | वर्गीकरण | व तन बेंड और !ेड ेवेवेवेतन बेंड और !ेड तन बेंड और !ेड तन बेंड और !ेड व व तन अथवा वेतनमान े तन अथवा वेतनमान े व व तन अथवा वेतनमान े तन अथवा वेतनमान े | चयन अथवा चयन अथवा चयन अथवा चयन अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती के सीधी भर्ती के िलए आयु सीमा |
| ((((1111)))) | ((((2222)))) | ((((3333)))) | ((((4444)))) | ( (5555)))) ( ( | ( (6666)))) ( ( |
| 1. िनदेशक (प"ति) | 5*(2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण के न् Jीय स ेवा समूह "क" राजपत्रित (गैर-सिचवीय) | व ेतन बेंड-4 37400-67000 पये +Cेड वेतन 8900 Qपये | चयन | लागू नहI |
| स | |||||
| सीधी भर्ती किए जाने वाले * यक्तियों ीधी भर्ती किए जाने वाले * य क्तियों सीधी भर्ती किए जाने वाले * य सीधी भर्ती किए जाने वाले * य क्तियों क्तियों क क े लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन् य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले * यक्तियों के क्तियों के सीधी भर्ती किए जाने वाले * य सीधी भर्ती किए जाने वाले * य जाने वाले * य क्तियों के क्तियों के िलए िविहत िलए िविहत आयु और शैक्षिक अर्हता िलए िविहत िलए िविहत आयु और शैक्षिक अर्हताएं एं एं एं आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन् नत * य प्रोन् न त * यक्तियों की दशा में लागू हों प्रोन् न प्रोन् न त * य क्तियों की दशा में लागू होंगेगेगेगे क्तियों की दशा में लागू हों क्तियों की दशा में लागू हों | परिवीक्षा अवधि परिवीक्षा अवधि, , , , यदि कोई है परिवीक्षा अवधि यदि कोई है | |||
| ( (7777)))) ( ( | ( (8888)))) ( ( | ( (9999)))) ( ( | |||
| लागू नहI | लागू नहI | लागू नहI | |||
| भर्ती सीधे होगी या प्रोन् नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन भर्ती की प#ति,,,, भर्ती सीधे होगी या प्रोन् न भर्ती की प#ति भर्ती सीधे होगी या प्रोन् न भर्ती सीधे होगी या प्रोन् न ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति////आमेलन ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति आमेलन आमेलन द्वारा तथा विभिन् न प#तियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्ति द्वारा तथा विभिन् न प#तियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता द्वारा तथा विभिन् न द्वारा तथा विभिन् न प#तियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्ति यों की प्रतिशतता | प्रोन् न आमेलन द्वारा प्रोन् नितितितित/ / / / प्रतिनियुक्तियों प्रोन् न प्रोन् न प्रतिनियुक्तियों/ / / / आमेलन द्वारा प्रतिनियुक्तियों आमेलन द्वारा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में व ?ेणियां े जिनसे भर्ती की दशा में वे ?ेणियां भर्ती की दशा में भर्ती की दशा में व व ?ेणियां े ?ेणियां े जिनसे प्रोन् न आमेलन किया किया प्रोन् नितितितित////प्रतिनियुक्ति प्रोन् न प्रोन् न प्रतिनियुक्ति////आमेलन प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति आमेलन आमेलन किया किया जाएगा । |
| ( (10101010)))) ( ( | ( (11111111)))) ( ( |
| i) 20 प्रतिशत प्रोन् नित द्वारा इसमें न होने पर प्रतिनियिुक्ति द्वारा (अल् प-अवधि अनुबन् ध सिहत) ii) 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल् प-अवधि अनुबन् ध सिहत) | प्रोप्रोप्रोप्रोन् नन् नन् नन् नित ित : : : : ित ित ऐसे अपर िनदेशक (प"ति) वेतन बैंड-4 म ें 37400-67000 Qपये के Cेड-वेतन 8700/- Qपये के साथ उन् होंने इस Cेड में 2 वर्ष नियमित सेवा की है, िजसके न हो सकने पर अपर िनदेशक (प"ति) तथा संयुक् त िनदेशक (प"ति) के Cेड में 7 वर्ष की नियमित सम्मिलित सेवा की हो, जिसमें कम से कम एक वर्ष अपर िनदेशक (प"ति) के Cेड में होगी तथा स ंगठन की स ुसंगत कार्य स ंबंधी आवश् यकताओं, जानकारी, प्रवीणता तथा इन् Uास् ट्रक्चर का 2 अथवा 4 सप् ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्ण पूरा कर लिया हो । टिप् प टिप् पण ण ण ण ::::1111 जहां ऐसे कनिष् ठ F यक्तियों के टिप् प टिप् प स ब ं ंध में, जिन् होंने अपनी अर्हक/पात्रता स ेवा पूरी कर ली है, प्रोन् नित के िलए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे वरिष् ठ F यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन् तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता स ेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन् होंने अपने ऐसे कनिष् ठ F यक्तियों सहित, जिन् होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उ चतर Wेणी म ें प्रोन् नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप् प टिप् पण ण ण ण : : : : 2222 प्रोन् नति के लिए न् यूनतम टिप् प टिप् प अर्हक सेवा परिकलन करने के प्रयोजन क े िलए, अिधकारी ने 1 जनवरी, 2006 स े पूर्व नियमित आधार पर की गयी िनयिमत सेवा, उस तारीख को िजसको छठे वेतन आयोग ने सिफारिशों का विस् तार किया था, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस् तारित किए गए तदनुरूप Cेड वेतन अथवा व ेतनमान में की गयी सेवा मानी जाएगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियु प्रतिनियु प्रतिनियु क्ति द्वारा ::::[अल् प अविध संिवदा क्ति द्वारा क्ति द्वारा सिहत] क े न् Jीय सरकार अथवा राज् य सरकार अथवा के न् Jीय शािसत सरकार अ थवा |
| स् वायत् त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपZम अथवा सांविधिक निकाय अथवा मान् यता प्राप् त अनुसंधान स ंस् थानों अथवा विश् वविद्यालयों तथा अर्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अिधकारी:- (i) जो िनयिम त आधार पर सदृश (क) पद मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए ए है,: अथवा (ii) जिन् होंने व ेतन ब ेड–4, 37400-67000 Qपये + Cेड वेतन 8700 Qपये में अथवा समतुल् य व ेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के पश् चात् 2 वर्ष की िनयिमत सेवा म ूल काडर अथवा विभाग में की हो, और जिनके पास निम् निलिखत िविहत िलिखत िविहत जिनके पास निम् न जिनके पास निम् न िलिखत िविहत िलिखत िविहत (खखखख) जिनके पास निम् न श श ै ै श श क्षिक अर्हताएं तथा अनुभव है, , , , क्षिक अर्हताएं तथा अनुभव है ै ै @मश@मश@मश@मश: : : : किसी मान् यता प्राप् त i) विश् वविद्यालय अथवा संस् थान स े कम् प् यूटर उपयोजन में मास् टर डिCी अथवा (कम् प् यूटर वि\ान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) में मास् टर आफ साईन् स अथवा ब ैचलर आफ इंजीिनिय रंग (बी ई) बैचलर आफ टैक् नोलाजी (बी ट ैक) किसी मान् यता प्राप् त विश् वविद्यालय अथवा संस् थान स े इंजीनिय^रग अथवा कम् प् यूटर वि\ान अथवा कम् प् यूटर प्रौद्योगिकी तथा कम् प् यूटर वि\ान तथा इ ंजीनिय^रग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी । ii) किसी सरकारी कार्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपZम अथवा स् वायत् त िनकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा किसी मान् यता प्राप् त स ंस् थान म ें प्रोCामिग अथवा सूचना प"ति म ें सुसंगत क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव हो । टिप् प टिप् पण ण ण ण ::::---- फीडर (पोषण) प्रवर्ग के ऐसे टिप् प टिप् प अिधकारी, जो प्रोन् नित की सीधी पंक्ति म ें हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति पर | |
| विचार किए जाने के पात्र नहI होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति F यक्ति प्रोन् नित द्वारा नियुक् त के लिए विचार किए जाने क े पात्र नहI होंगे । प्रतिनियुक्ति की अविध [अल् पाविध स ंिवदा सिहत] प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अन् य में [अल् पाविध संिवदा सिहत] प्रतिनियुक्ति जिसके अन् तर्गत क े न् Jीय सरकार के उसी अथवा किसी अन् य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन् य काडर बा`ा पद पर प्रतिनियुक्ति साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहI होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के िलए] [अल् पाविध स ंिवदा सिहत] अधिकतम आयु सीमा आवेदनपत्र प्राप् त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहI होगी । टिप् प : प्रतिनियुक्ति आधार पर टिप् पण ण ण ण टिप् प टिप् प :---- : : नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, अिधकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गयी नियमित सेवा उस तारीख को िजसको छठे वेतन आयोग ने सिफारिशों का विस् तार किया था, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस् तारित किए तदनुरूप Cेड वेतन अथवा वेतनमान में की गयी सेवा मानी जाएगी के वल उन पदों को छोड़कर िजसके लिए Cेड वेतन अथवा वेतनमान का किसी उन् नयन के िबना साधारण प्रतिस् थापन Cेड है । | |
| यदि विभागीय समिति विद्यमान है तो उसकी सरंचना | भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघघघघ भर्ती करने में किन परिस्थितयों में सं लोक सेवा आयोग से परामर्श किया लोक सेवा आयोग से परामर्श किया लोक सेवा आयोग से परामर्श किया लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| ( (12121212)))) ( ( | ( (13131313)))) ( ( |
| समूह विभागीय प्रोन् नित सिम ित सिमित प ष्टि के संबंध में विचार ु समूह ''''कककक'''' विभागीय प्रोन् न समूह समूह विभागीय प्रोन् न ित सिम ित सिम ित ((((वि प्रो स ित ित वि प्रो स) () () () (पुष्टि के संबंध में विचार वि प्रो स प प ष्टि के संबंध में विचार ु ष्टि के संबंध में विचार ु i) करने के िलए करने के िलए) ) ) ) करने के िलए करने के िलए 1. अध् यक्ष/सदस् य , संघ लोक सेवा आयोग -अध् यअध् यअध् यअध् यक्ष क्ष क्ष क्ष सदस् य 2. सदस् य (के न् Jीय प्रत् यक्ष कर बोर्ड) -सदस् य सदस् य 3. आयकर महािनदेशक (प"ति) -सदस् य | प्रतियुक्ति के आधार पर (अल् पअविध स ंिवदा सिहत) नियुक्ति के अवसर पर स ंध लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश् यक है । |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2. अपर िनदेशक (प#ति ( ( ( प#ति) ) ) ) प#ति प#ति | 9* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण के न् Jीय स ेवा समूह 'क' राजपत्रित गैर- सिचवीय | व ेतन 4 बेंड-4 37400-67000 Qपये (Cेड वेतन 8700 रूपये) | चयन | लागू नहI |
| (7) | ( (8888)))) ( ( | ( (9999)))) ( ( | NaN |
| लागू नहF | लागू नहF | लागू नहF | NaN |
| NaN | |||
| ( (10101010)))) ( ( | ( (11111111)))) ( ( | NaN | |
| i) 20 प्रतिशत प्रोन् नति द्वारा जिसकी असफलता पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल् पअवधि अनुबन् ध सिहत) ii) 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल् पअवधि अनुबन् ध सिहत) | प्रोप्रोप्रोप्रोन् नन् नन् नन् नित ित ::::---- ित ित ऐसे संयुक् त िनदेशक (प"ति) वेतन बेन् ड-3 15600- 39100 Qपये + Cेड वेतन 7600 Qपये के साथ उन् होंने उस Cेड में 5 वर्ष नियमित सेवा की है जिनके न हो सकने पर स ंयुक् त िनदेशक (प"ति) तथा उप-िनदेशक (प"ति) के Cेड में 10 वर्ष की नियमित सम्मिलित सेवा की है, जिसमें कम से कम 3 वर्ष संयुक् त िनदेशक (प"ति) के Cेड में होगी तथा संगठन की सुसंगत कार्य संबंधी आवश् यकताओं, जानकारी, प्रवीणता तथा इन् Uास् ट्रक् चर की दो से चार सप् ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलातपूर्वक पूरा कर िलया हो। 1 जहां ऐसे F यक्तियों के संबंध में, नोटनोटनोटनोट::::---- 1 1 1 जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन् नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष् ठ F यक्तियों के संबंध म ें भी विचार किया जाएगा परन् तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो कम हो, कम न हो और उन् होंने अपने ऐसे कनिष् ठ F यक्तियों सहित, जिन् होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उ चतर Wेणी में प्रोन् नित के िलए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक प री की ली हो । ू 2 प्रोन् नति के लिए न् यूनतम अर्हक नोटनोटनोटनोट::::---- 2 2 2 स ेवा परिकलन करने के प्रयोजन के लिए, | NaN | |
| अिधकारी ने 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गयी नियमित स ेवा, उस तारीख को िजसको छठे वेतन आयोग ने सिफारिश का विस् तार किया था, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस् तारित किए गए तदनुरूप Cेड वेतन अथवा वेतनमान में की गयी सेवा मानी जाएगी । प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति द्वारा: द्वारा : ( प्रतिनियुक्ति प्रतिनियुक्ति द्वारा द्वारा : : (अल् पअल् पअल् पअल् पअविध संिवदा ( ( अविध संिवदा सिहत सिहत) ) ) ) सिहत सिहत क े न् ीय सरकार अथवा राज् य सरकार अथवा क े न् ीय शासित सरकार अथवा स् वायत् त िनकाय अथवा सार्वजनिक क्ष ेत्र उपम अथवा सांिविधक निकाय अथवा मान् यता प्राप् त अनुसंधान संस् थानों अथवा विश् वविद्यालयों तथा अर्धसरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :- (i) जो िनयिमत आधार पर सदृश पद मूल (क) काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए 1ए हैं; अथवा (ii) जिन् होने वेतन बैंड-3, 15600-39100 6पये + 7ेड-वेतन 7600 6पये में अथवा समतुल् य वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति क े पश् चात् 5 वर्ष की नियमित सेवा मूल काडर अथवा विभाग में की हों, और जिनके पास निम् न िखत िविहत िविहत जिनके जिनके पास निम् निलिलिलिल िखत निम् न िखत िखत िविहत िविहत (खखखख) जिनके श श ै क्षिक अर्हताएं ै श श क्षिक अर्हताएं अथवा अनुभव है क्षिक अर्हताएं ै क्षिक अर्हताएं ै अथवा अनुभव है, , , , अथवा अनुभव है अथवा अनुभव है @मश@मश@मश@मश: : : : (i) किसी मान् यता प्राप् त विश् वविद्यालय से कम् प् यूटर उपयोजन में मास् टर डिCी (एम सी ए) अथवा (कम् प् यूटर वि\ान अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) : में मास् टर ऑफ साईन् स अथवा ब ैचलर आफ इंजीनीयर (बी ई)/ बैचलर आफ टैक् नोलाजी (बी टैक) किसी मान् यता प्राप् त विश् वविद्यालय अथवा संस् थान से (कम् प् यूटर इंजीनियरग अथवा कम् प् यूटर विान अथवा कम् प् यूटर प्रौद्योगिकी अथवा कम् प् यूटर विान तथा इ ंजीजिनयरग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी) किसी सरकारी कार्यालय अथवा (ii) सार्वजनिक क्षेत्र उप*म अथवा स् वायत् त िनकाय अथवा सांिविधक िनकाय अथवा किसी मान् यता प्राप् त स ंस् थान म ें | NaN |
| प्रो-ामिग अथवा सूचना प/ति के स ुसंगत क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो । नोटनोटनोटनोट::::---- फीडर (पोषण) वर्ग के ऐसे विभागीय- अिधकारी, जो प्रोन् नति की सीधी पंक्ति में है; प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति अथवा आमेलन पर िवचार किए जाने के पात्र नह< होंगे। (इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति > यक्ति प्रोन् नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नह< होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल् पअविध स ंिवदा सिहत) प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित अन् य में (अल् पअविध संिवदा सिहत) प्रतिनियुक्ति जिसके अन् तर्गत के न् Jीय सरकार क े उसी अथवा किसी अन् य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन् य काडर बाd पद पर प्रतिनियुक्ति साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहI होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के िलए (अल् पअविध संिवदा सिहत) अिधकतम आयु आवेदनपत्र प्राप् त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहI होगी। नोटनोटनोटनोट::::---- प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, अिधकारी ने 1 जनवरी, 2006 से पूर्व नियमित आधार पर की गयी िनयिमत सेवा, उस तारीख को िजसको छठे व ेतन आयोग ने सिफारिशों का विस् तार किया था, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस् तारित किए तदनुरूप Cेड वेतन अथवा वेतनमान में की गयी सेवा मानी जाएगी । के वल उन पदों को छोड कर जिसके लिए Cेड वेतन अथवा वेतनमान का किसी उन् नयन क े िबना साधारण प्रतिस् थापन Cेड है । | |
| ( (12121212)))) ( ( | ( (13131313)))) ( ( |
| वर्ग विभागीय प्रोन् नित सिमित ित सिमित (प्रोन् नित पर िवचार करने के संबंध वर्ग ''''कककक'''' विभागीय प्रोन् न वर्गवर्ग विभागीय प्रोन् न ित सिमित (i) म ): ें अध् यक्ष/ सदस् य, संघ लोक सेवा आयोग -अध् यअध् यअध् यअध् यक्ष क्ष क्ष क्ष 1. सदस् य (के न् Jीय प्रत् यक्ष कर बोर्ड) -सदस् य सदस् य 2. सदस् य 3. आयकर महािनदेशक (प"ति) -सदस् य | प्रतिनियुक्ति के आधार पर (अल् पअविध स ंिवदा सिहत) नियुक्ति के अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश् यक है । |
[Qk- la- bZMhih@çksUufr@funs'kd¼i)fr@01@01@2012@01@MhvkbZVh¼,l½]
lwjsUæ iky] vij funs'kd] vk;dj ¼eq-½ ¼ç'kk-½ vk;dj funs'kky; ¼i)fr½भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 9
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th December, 2014
G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director(Systems) and Additional Director(Systems) in the office of the Directorate of Income Tax (Systems), namely:-
1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Directorate of Income-Tax (Systems) [Director(Systems) and Additional Director(Systems)], Recruitment Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application.- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale. - The number of post, their classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
4. Method of recruitment, age limit and qualification etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. Disqualification. - No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage, with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the
personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other
grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7 Savings. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations, age limits and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
SCHEDULE
| Name of post | Number of posts | Classification | Pay Band and Grade Pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Director (Systems) | 5* (2014) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'A' Gazetted (Non Ministerial) | PB-4 Rs. 37400- 67000 plus Grade Pay of Rs. 8900 | Selection | Not applicable |
| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications required for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | NaN |
| (7) | (8) | (9) | NaN |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | NaN |
| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made | NaN | |
| (10) | (11) Note:2 For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be the service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. By deputation [including short-term contract]: Officers under the Central Government or State Government or Union territory or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Bodies or Recognised Research Institutes or Universities and Semi Government Organisations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-4, Rs. 37400-67000 plus Grade pay of Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre or department; and Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the | NaN | |
| (i) Twenty per cent by Promotion failing which by deputation (including short-term contract). (ii) Eighty per cent by deputation (including short-term contract) | NaN |
| recommendations of the Commission except only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | |
| If a Departmental Promotion committee (DPC) exists what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (12) | (13) |
| (i) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Member(Central Board of Direct Taxes) - Member 3. Director General of Income Tax(Systems) - Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointing an officer on deputation [including short-term contract]. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2. Additional Director (Systems) | 9* (2014) *subject to variation dependent on workload | General Central Service Group 'A' Gazetted Non Ministerial | PB-4 Rs. 37400-67000 (Grade Pay 8700/-) | Selection | Not applicable |
| (7) | (8) | (9) | NaN |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | NaN |
| (10) | (11) | NaN | |
| (i) Twenty per cent by Promotion failing which by deputation (including short-term contract) (ii) Eighty per cent by deputation (including short-term contract) | Promotion:- Joint Director (Systems) in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 Plus Grade Pay of Rs. 7600 with five years' regular service in the grade failing which combined regular service of ten years in the grade of Joint Director (Systems) and Deputy Director(Systems) out of which at least three years shall be in the grade of Joint Director (Systems) and have successfully completed two to four weeks of mandatory training in relevant functional requirement, knowledge, skill and infrastructure of the organisation. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | NaN |
Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. By deputation [including short-term contract] : Officers under the Central Government or State Government or Union territory or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings or Statutory Bodies or Recognised Research Institutes or Universities and Semi Government organizations: (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Master's Degree in Computer Applications (MCA) or M.Sc. (Computer Science or Information Technology) from a recognised university or institute; or B.E./B.Tech. (Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology) from a recognised university or institute. (ii) Ten years experience in the relevant areas of Programming or Information System in a Government office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body or in any recognised institution. Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. (Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short- term contract) in another Ex-cadre postभारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग II—खण्ड 3(i)] 13
| held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the Sixth Central Pay Commission recommendations have been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. | |
| (12) | (13) |
| (i) Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Member(Central Board of Direct Taxes) - Member 3. Director General of Income Tax(Systems)- Member | Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation [including short-term contract]. |
[F. No. EDP/Promotion/Director(Systems)/01/01/2012/01/DIT(S)]
SURENDER PAL, Addl. Director of Income Tax (Hq.)(Admn.) Dte. of Income Tax
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