असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 115] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17, 2015/पौष 27, 1936
No.115] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17, 2015/PAUSA 27, 1936
पेट्रोलियमपेट्रोलियमपेट्रोलियमपेट्रोलियम औरऔरऔरऔर प्राकृतिकप्राकृतिकप्राकृतिकप्राकृतिक गैसगैसगैसगैस मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2014
काकाकाका.... आआआआ.... 175(अ)175(अ)175(अ)175(अ)----—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड़ (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन, राजस्थान राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेषन लिमिटेड़ की मुंद्रा दिल्ली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन के लिए सक्षम प्राधिकारी केे कृ (cid:3)य(cid:5) का पालन करने के लिए श्री पुष्पेन्द्र सिंह, आर.ए.एस., राजस्थान सरकार को प्राधिकृत करती है।
[Qk- la- vkj-&31015@6@2014&vks-vkj- II]
पवन कुमार, अवर सचिव MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th November, 2014
S.O. 175(E)----—In pursuance of clause (a) of section 2 of Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri Pushpendra Singh, RAS, Government of Rajasthan to perform the functions of Competent Authority for Mundra Delhi Petroleum Product Pipeline of Hindustan Pertoleum Corporation Limited (HPCL) under the said Act, within the Territory of the State of Rajasthan.
[F. No. R-31015/6/2014-OR II]
PAWAN KUMAR Under Secy.