असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 154] नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936
No. 154] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015/ MAGHA 2 , 1936
MINISTRY OF PETROPEUM AND NATURAL GAS
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्राालय
NOTIFICATION
अध्सिूचना
New Delhi, the 22nd January, 2015 नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2015
S.O. 220(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) (d) of Section 3 of the Oil Inudstry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Prabendra Kumar, General Secretary, Shramik Vikas Parishad , Barauni Refinery of IOCL as a member of the Oil Industry Development Board with effect from 20-01-2015 to 19-01-2017 or until further orders, whichever is earlier.
का.आ. 220(अ).—तेल उद्योग ;विकासद्ध अधिनियम, 1974 ;1974 का 47द्ध की धरा 3 की उप-धरा ;3द्ध;घद्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद््द्वारा श्री प्रबेन्द्र वुफमार, महासचिव श्रमिक विकास परिषद्् बरौनी रिपफाइनरी, इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. को दिनांक 20-01-2015 से 19-01-2017 या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है ।
[F. No. G- 35012/2/91-Fin. II(Pt.)]
ALOK CHANDRA , Advisor (Finance) [पफा. सं. जी-35012/2/91- वित्त. II ;पार्टद्ध] आलोक चन्द्रा, सलाहकार ;वित्तद्ध