असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 145] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936
No. 145] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015 /MAGHA 2, 1936
आयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)द, योगयोगयोगयोग वववव प्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिक चिकित्साचिकित्साचिकित्साचिकित्सा, यूनानीयूनानीयूनानीयूनानी, सि(cid:17)सि(cid:17)सि(cid:17)सि(cid:17) एवंएवंएवंएवं होम्योपैथी होम्योपैथी होम्योपैथी होम्योपैथी ((((आयुषआयुषआयुषआयुष) ) ) ) मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2015
काकाकाका....आआआआ. . . . 211211211211((((अअअअ))))....———— कें (cid:8)ीय सरकार, होम्योपैथी कें (cid:8)ीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते %ए, भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य िवभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात:—
2. उक्त अिधसूचना की सारणी में, शीर्षक "धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित" के अंतर्गत 9म संख्या 6 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित 9म संख्यांक और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:—
| सदस् य का नाम और पता सदस् य सदस् य का नाम और पता | िजस राज् य िजस संघ राज् य क्षेत्र से क्षेत्र से िजस राज् य////संघ राज् य राज् य राज् य संघ राज् य संघ राज् य क्षेत्र से क्षेत्र से निर्वाचित &ए हैं | निर्वाचित समयावधि |
| 6. डॉ. के वल कृ ष् ण जुनेजा, म.नं. एफ-21, प्रीत विहार, दिल् ली-110092 | दिल् ली | 17 नवम् बर, 2014 से प्रभावी |
[फा.सं. ए.11019/12/2013-सीसीएच निर्वाचन (दिल्ली)]
अनुराग ?ीवास्तव, संयुक्त सिचव टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी:::: मूल अिधसूचना भारत के राजपत्र, , , , असाधारण, , , , भाग II, खंड 3, , , , उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. संख्यांक 2960(अ) तारीख 24.11.2014 के अंतर्गत किया गया था।
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)NOTIFICATION
New Delhi, the 19th January, 2015
S.O. 211 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) number S.O. 482 (E), dated the 6th August, 1974, namely:—
2. In the said notification, in the Table, under the heading "Elected under clause (a) of sub-section ( 1) of section 3 from the States/Union territories", for serial number 6, and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—
| Name and Address of the Member | Name of the State/Union territory from which elected. | Elected for the period |
| 6. Dr. Kewal Krishan Juneja, House No. F-21, Preet Vihar, Delhi-110092 | Delhi | With effect from the 17th November, 2014. |
[ F. No. A.11019/12/2013-CCH Election (Delhi)]
ANURAG SRIVASTAVA, Jt. Secy.
Note: The principal notification were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O 482(E), dated the 6th August, 1974 and last amended vide notification number S.O. 2960(E), dated 24.11.2014.