असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 32] नई दिल्ली, बुध्वार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936
No. 32] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/ MAGHA 8 , 1936
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
शु(िपत्रा
CENTRAL ELECTRCITY
REGULATORY COMMISSION
CORRIGENDUM
नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015
सं. एल-1/12/2010-केविविआ.—भारत के राजपत्रा, असाधरण, भाग III खंड 4 क्रम संख्या 380 दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की संख्या एल-1/12/2010-केविविआ में दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 की अध्सिूचना में :—
;1द्ध पृृष्ठ 2 पर पंक्ति 32 में फ्मल्टीप्लायरय् शब्द के बाद, फ्विद्यमान तथा भावी सौर आरईसी के लिएय् शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
New Delhi, the 27th January, 2015
No. L- 1/12/2010-CERC.— In the notification of the Central Electricity Regulatory Commission No. L- 1/12/ 2010-CERC, dated the 30th December, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, S. No. 380 dated 31st, December, 2014
(1) at page 4, in line 30, after the word "applicable" the words "for the existing and future solar RECs" shall be inserted.
SHUBHA SARMA, Secy.
शुभा शर्मा, सचिव
[ADVT- III/4/Exty./150/14]