असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 262] नई दिल्ली, बुध्वार, पफरवरी 4, 2015/माघ 15, 1936
No. 262] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2015/MAGHA 15, 1936
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राालय
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 4 पफरवरी , 2015
का. आ. 347;अद्ध.—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क ;राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क-सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएंद्ध नियम, 1997 के नियम 3,5,11, के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ;1956 का 48द्ध की धरा 7 द््वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अध्सिूचना संख्या का.आ. 1698 ;अद्ध, तारीख 16-7-2008 द्वारा मुख्य अभियंता ;राष्ट्रीय राजमार्ग द्ध, कर्नाटक, लोक निर्माण विभाग को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -17 के 198.000 कि.मी. पर श्रावती नदी पर बने पुल के उपयोग हेतु यांत्रिाक वाहनों से शुल्क संग्रहीत करने के लिए प्राध्किृत किया था ।
अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क ;राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों और स्थायी पुल के उपयोग के लिए शुल्क-सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएंद्ध नियम, 1997 के नियम 3, 5, 11, के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 ;1956 का 48द्ध की धरा 7 द््वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्सिूचना संख्या का.आ. 1698 ;अद्ध, तारीख 16-7-2008 को एतद््द्वारा विखंडित करती है क्योंकि प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि प्रयोक्ताशुल्क संग्रहण के माध्यम से प्राप्त होने वाला मासिक राजस्व प्रयोक्ताशुल्क के संग्रहण पर हुए मासिक खर्च से कम होगा ।
[पफा.सं भाराराप्रा/13013/सीओ/2014-15/श्रावती ब्रिज]
अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION
New Delhi, the 4th February, 2015
S.O. 347(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3, 5, 11 of. the National Highways Fee (Fee for the use of National Highways, Sections' and Permanent Bridge-Public Funded Projects) Rules 1997, the Central Government by notification number S.O 1698(E) dated 16.07.2008 of the Government of India had authorized Chief Engineer (National Highways), Karnataka, Public Works Department to collect fee on mechanical vehicles for the use of the Bridge across Sharavathi River at km 198.000 of NH-17 in the State of Karnataka.
Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3, 5, 11 of the National Highways Fee (Fee for the use of National Highways, Sections and Permanent Bridge- Public Funded Projects) Rules 1997, the Central Government hereby rescinds the notification number S.O 1698(E) dated 16.07.2008 as the collection of user fee would not be viable as the monthly revenue through user fee collection would be less than monthly expenditure for collection of user fee.
[F. No. NHAI/ 13013/ CO/ 2014-15/Sharavathi Bridge]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.