असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 742] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2015/अग्रहायण 10, 1937
No. 742] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 1, 2015/AGRAHAYANA 10, 1937
पोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालयपोत परिवहन मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2015
सासासासा....काकाकाका....िनिनिनिन.... 919(919(919(919(अअअअ).).).).————महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते /ए कें 2 सरकार इसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई और इस अधिसूचना के साथ संल= अनुसूची में निर्धारित किए अनुसार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2015 को अनुमोदन देती है ।
उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी ।
[फा. सं. पी. आर-12012/8/2015-पी.ई-I]
बरूण मित्रा, संयुक्त सचिवबरूण मित्रा, संयुक्त सचिवबरूण मित्रा, संयुक्त सचिवबरूण मित्रा, संयुक्त सचिव
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारीजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारीजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारीजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी ((((भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती, , , , वरिष्ठता एवं पदोन्नतिवरिष्ठता एवं पदोन्नतिवरिष्ठता एवं पदोन्नतिवरिष्ठता एवं पदोन्नति) ) ) ) संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन िविनयमावलीिविनयमावलीिविनयमावलीिविनयमावली, 2015, 2015, 2015, 2015
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते /ए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) िविनयमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :
(1) (1) (1) (1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभसंक्षिप्त नाम तथा प्रारंभसंक्षिप्त नाम तथा प्रारंभसंक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ ::::————
(i) इस िविनयमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 2 (ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक के न्2 सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी । (2) (2) (2) (2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारीजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारीजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारीजवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी ((((भर्तीभर्तीभर्तीभर्ती, , , , वरिष्ठता एवं पदोन्नतिवरिष्ठता एवं पदोन्नतिवरिष्ठता एवं पदोन्नतिवरिष्ठता एवं पदोन्नति) ) ) ) िविनयमावलीिविनयमावलीिविनयमावलीिविनयमावली, 2011 , 2011 , 2011 , 2011 में सतर्क ता विभाग के में सतर्क ता विभाग के में सतर्क ता विभाग के में सतर्क ता विभाग के अंतर्गत मुख्य सतर्क ता अधिअंतर्गत मुख्य सतर्क ता अधिअंतर्गत मुख्य सतर्क ता अधिअंतर्गत मुख्य सतर्क ता अधिकारी के पद के लिए दी गई अनुसूची मेंकारी के पद के लिए दी गई अनुसूची मेंकारी के पद के लिए दी गई अनुसूची मेंकारी के पद के लिए दी गई अनुसूची में ::::
(i) कालम 12 की प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
''भारत सरकार में कार्यरत उप-सचिव/निदेशक के स्तर के अधिकारी पात्र हैं ।''
टिप्पणीटिप्पणीटिप्पणीटिप्पणी :::: प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 21 जनवरी, 2011 को सं.- साकािन 43(स्था.) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी ।
MINISTRY OF SHIPPING
(PORTS WING)
NOTIFICATION
New Delhi, 1st December, 2015
G.S.R. 919(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and are set out in the Schedule annexed to this Notification.
The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.
[F. No. PR-12012/8/2015-PE-I]
BARUN MITRA, Jt. Secy.
SCHEDULE
JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST
Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment
Regulations, 2015
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963(38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2011, namely :—
I Short Title and commencement.—
(i) These Regulations may be called as the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.
(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.
II In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule, for post of Chief Vigilance Officer under the Vigilance Department –
(i) The entries under Column No. 12 shall be substituted by the following :
"Officer at the level of Deputy Secretary/Director in the Government of India is eligible".
NOTE : The Principal regulations were notified in the Gazette of India under No. GSR 43(E) dated 21st January, 2011.