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Extraordinary Gazette of India · Government of India

In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 13 of 1972, read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules

Published 04 December 2015

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
NOT available
Gazetteid
NOT available ( 166954 )
Identifier
in.gazette.central.e.2015-12-04.166954
Languages
English, Hindi
Published at
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रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2589] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937

No.2589] NEW DELHI, FRIDAY, 4, 2015 /AGRAHAYANA 13, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2015

का.का.का.का.आ. आ. आ. आ. 3270327032703270(अ).(अ).(अ).(अ).—के न्(cid:5)ीय सरकार, समु(cid:5)ी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के िनयम 3 और नियम 4 के साथ पठित समु(cid:5)ी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते *ए भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च,2014 की अिधसूचना सं. का.आ. 884(अ) के अधि3मण में एतद्‌द्वारा निम्नलिखित 7यक्तियों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए समु(cid:5)ी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त करती है:-

धारा धारा धारा धारा 4444((((3333) क के अंतर्गत नियुक्त) क के अंतर्गत नियुक्त) क के अंतर्गत नियुक्त) क के अंतर्गत नियुक्त अध्यअध्यअध्यअध्यक्षक्षक्षक्ष,,,, समु(cid:19)ी उत्पासमु(cid:19)ी उत्पासमु(cid:19)ी उत्पासमु(cid:19)ी उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द निर्यात विकास प्राधिकरण द निर्यात विकास प्राधिकरण द निर्यात विकास प्राधिकरण

1. अध् यक्ष, समुी उत् पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को@ ची, के रल अध् यक्ष

धारा धारा धारा धारा 4444((((3333) ख के अंतर्गत नियुक्त) ख के अंतर्गत नियुक्त) ख के अंतर्गत नियुक्त) ख के अंतर्गत नियुक्त िनदेशक िनदेशक िनदेशक िनदेशक,,,, समु(cid:19)ी उत्पासमु(cid:19)ी उत्पासमु(cid:19)ी उत्पासमु(cid:19)ी उत्पाद निर्यात द निर्यात द निर्यात द निर्यात विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण

2. िनदेशक, समुी उत् पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को@ ची, के रल सदस् य पदेन

5059 GI/2015

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] धारा धारा धारा धारा 4444((((3333) ग के अंतर्गत नियुक्त) ग के अंतर्गत नियुक्त) ग के अंतर्गत नियुक्त) ग के अंतर्गत नियुक्त संसद सदस्य संसद सदस्य संसद सदस्य संसद सदस्य (लोक सभा से दो सदस्य (लोक सभा से दो सदस्य (लोक सभा से दो सदस्य (लोक सभा से दो सदस्य और राज्य और राज्य और राज्य और राज्य सभा का एक सदस्य सभा का एक सदस्य सभा का एक सदस्य सभा का एक सदस्य) ) ) )

3. रिक्त

4. रिक्त

5. रिक्त

कें (cid:19) सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि धारा 4(3) (घ) क के अंतर्गधारा 4(3) (घ) क के अंतर्गधारा 4(3) (घ) क के अंतर्गधारा 4(3) (घ) क के अंतर्गत नियुक्तत नियुक्तत नियुक्तत नियुक्त कें (cid:19) सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि कें (cid:19) सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि कें (cid:19) सरकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि

6. संयुक् त सचिव (मात् िस् यकी) पशुपालन, डेयरी और मात् िस् यकी िवभाग, क ृ षि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल् ली सदस् य
7 िनदेशक (वित् त), वाणिज् य िवभाग, वाणिज् य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल् ली सदस् य
8 िनदेशक या उप सचिव (निर्यात संवर्धन-समुी उत् पाद) वाणिज् य िवभाग, वाणिज् य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल् ली सदस् य
9 संयुक् त सिचव, खाद्य प्रसंस् करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल् ली सदस् य
10 उप महािनदेशक, नौवहन महािनदेशालय, मु ंबई, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार सदस् य
धारा ग त नियुक् त समुी पत् त र् समुी पत् तनों वाले राज् यों नों वाले राज् यों अथवा संघशासित प्रदेशों की सरकारों के अथवा संघशासित प्रदेशों की सरकारों के धारा 4 (3) (ड धारा धारा 4 (3) (ड.).).).) (i) 4 (3) (ड (i) केकेकेके अन् तअन् तअन् तअन् तर्गत नियुक् त (i) (i) ग ग त नियुक् त र् त नियुक् त र् समुी पत् त समुी पत् त नों वाले राज् यों नों वाले राज् यों अथवा संघशासित प्रदेशों की सरकारों के अथवा संघशासित प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधि
11 आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), आंI प्रदेश सरकार सदस् य
12 आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), गुजरात सरकार सदस् य
13 आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), क े रल सरकार सदस् य
14 आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), महाराष् ट्र सरकार सदस् य
15 आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), कर्नाटक सरकार सदस् य
16 आयुक् त या सिचव (मात् स् यिकी), ओिडशा सरकार सदस् य
17 आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), तिमलनाडु सरकार सदस् य
18 आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), पश् िचम बंगाल सरकार सदस् य
19 एमपीडा र्गत नियुक् त मत् स् य मत् स् यन पोतों प्रसंस् करण संयत्रों अथवा एमपीडा िनयमावली एमपीडा एमपीडा िनयमावली,,,, 1972 के िनयमावली 1972 के िनयम 1972 के 1972 के िनयम 3 (2) (ग) के िनयम िनयम 3 (2) (ग) के अन् तअन् तअन् तअन् तर्गत नियुक् त 3 (2) (ग) के र्गत नियुक् त र्गत नियुक् त मत् स् य मत् स् य न पोतों,,,, प्रसंस् क न पोतों न पोतों प्रसंस् क प्रसंस् क रण संयत्रों अथवा समुी उत् पादों के भंडारण परिसरों तथा समुी उत् पा समुी उत् पा दों के भंडारण परिसरों तथा समुी उत् पादों के परिवहन हेतु प्रयुक् त दों के परिवहन हेतु प्रयुक् त वाहनों के मालिकों के प्रतिनिधि समुी उत् पा समुी उत् पा दों के भंडारण परिसरों तथा समुी उत् पा दों के भंडारण परिसरों तथा समुी उत् पा दों के परिवहन हेतु प्रयुक् त दों के परिवहन हेतु प्रयुक् त वाहनों के मालिकों के प्रतिनिधि आयुक् त या सचिव (मात् िस् यकी), पुडुचेरी सरकार सदस् य
20 Oी के एसआर लोगानाथन चिन् नाठाकाडु, थंबीकोQाई मेलाकादु, पRटुकोQाइक तंजावूर िजला- 614704 तिमलनाडु सदस् य
21 Oी वेलजीभाई मसानी, गुजरात सदस् य
22 रिक् त सदस् य
23 रिक् त सदस् य
समुी उत् पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली क ) (घ) के अंतर्गत नियुक् त समुी उत् पा समुी उत् पा समुी समुी उत् पा उत् पा द निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली,,,, 1972 द निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली द निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली 1972 के िनयम 1972 1972 क क े िनयम 3333((((2222) (घ) के अंतर्गत नियुक् त े िनयम े िनयम ) (घ) के अंतर्गत नियुक् त ) (घ) के अंतर्गत नियुक् त समुी उत् पाद द द द समुी उत् पा उद्योग में कार्यरत डीलरों तथा उद्योग में कार्यरत डीलरों तथा 6 य6 य6 य6 यक् ितक् ितक् ितक् ितयों के प्रतिनिधि उद्योग में कार्यरत डीलरों तथा उद्योग में कार्यरत डीलरों तथा यों के प्रतिनिधि
24 Oी पी. जयप्रकाश, वेस् ट ऑफ टीडी टेंपल, टीडी नगर, कचहरी वार्ड, कोल् लम-691013, के रल सदस् य
25 रिक् त सदस् य
26 रिक् त सदस् य
समुी उत् पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली क समुी समुी उत् पा समुी समुी उत् पा उत् पा द निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली,,,, 1972 द निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली द निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली 1972 के िनयम 1972 1972 क क े िनयम 3333((((2222) (ड.) के अंतर्गत नियुक् त े िनयम े िनयम ) (ड.) के अंतर्गत नियुक् त समुी ) (ड.) के अंतर्गत नियुक् त ) (ड.) के अंतर्गत नियुक् त समुी समुी उत् पाद उद्योग से संब9 अनुसंधान संस् था उत् पा द उद्योग से संब9 अनुसंधान संस् थानों में कार्यरत 6 य उत् पा उत् पा द उद्योग से संब9 अनुसंधान संस् था द उद्योग से संब9 अनुसंधान संस् था नों में कार्यरत 6 यक् ितक् ितक् ितक् ितयों के प्रतिनिधि नों में कार्यरत 6 य यों के प्रतिनिधि
27 डा. एस. आशालता, कें ीय मात् िस् यकी प्रौद्योगिकी संस् थान, विलिगडन आइलैंड, मत् स् यपुरी पोस् ट कोचीन-682029,के रल सदस् य
समुी उत् पाद निर्यात विकास प्रा द निर्यात विकास प्रािधकरण िनयमावली क ) (च) के अंतर्गत नियुक् त प्राधिकरण से प्राधिकरण से समुी उत् पा समुी समुी उत् पा द निर्यात विकास प्रा द निर्यात विकास प्रा िधकरण िनयमावली,,,, 1972 िधकरण िनयमावली िधकरण िनयमावली 1972 के िनयम 1972 1972 क क े िनयम 3333((((2222) (च) के अंतर्गत नियुक् त े िनयम े िनयम ) (च) के अंतर्गत नियुक् त ) (च) के अंतर्गत नियुक् त प्राधिकरण से प्राधिकरण से संबंधित प्रतिनिधित् व किए जाने योग् य संबंधित प्रतिनिधित् व किए जाने योग् य अन् य संबंधित प्रतिनिधित् व किए जाने योग् य किए जाने योग् य अन् य 6 य 6 य 6 य 6 यक् ितक् ितक् ितक् ितयों अथवा वग> के प्रतिनिधि अन् य अन् य यों अथवा वग> के प्रतिनिधि
28 Oी बसंत कु मार साY, प् लॉट सं. 9-डी/476, सेक् टर –8, सीडीए कटक-14, ओिडशा सदस् य
29 Oी डब् ल् यू एच शंकर सुब्राम^ यन, 23, देिसया सेवा सिमित मारावनेरी मेन रोड सलेम-363007, तिमलनाडु सदस् य
30 Oी भास् कर मू_त, डी. सं. 50-15-5/2 राजें नगर, सीताम् मापेट िवशाखापटनम िसटी, आंI प्रदेश -530016 सदस् य
[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3

[फा. सं.1/9/2009 – ईपी(एमपी)-खंड.II]

संतोष कु मार सारंगी,संयुक्त सिचव4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2015

S.O. 3270(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with rules 3 and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972 and in supersession of the notification of Government of India published vide S.O. No. 884 (E) dated 20th March 2014, the Central Government hereby appoints the following persons to be members of Marine Products Export Development Authority, for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:

Chairman, Marine Products Export Development Authority appointed under section 4 (3) (a)

1. Chairman,

Marine Products Export Development Authority, Chairman

Kochi, Kerala

Director, Marine Products Export Development Authority appointed under section 4 (3) (b) 2. Director, Marine Products Export Development Authority, Member, Ex-Officio

Kochi, Kerala

Members of Parliament [Two Members from Lok Sabha and One Member from Rajya Sabha] appointed under

section 4 (3) (c)

3. Vacant.

4. Vacant.

5. Vacant.

Representatives of Ministries of Central Government appointed under section 4 (3) (d) 6. Joint Secretary (Fisheries)

Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Member

Ministry of Agriculture

Government of India

New Delhi

7. Director (Finance)

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry Member

Government of India

New Delhi

8. Director or Deputy Secretary

(Export Promotion – Marine Products) Member

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry Government of India New Delhi 9. Joint Secretary

Ministry of Food Processing industry Member

Government of India

New Delhi

10. Deputy Director General,

Directorate General of Shipping, Mumbai Member

Ministry of Shipping

Government of India

Representatives of Governments of the States or Union Territories having a sea-coast appointed under section 4 (3) (e) (i) 11. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member Government of Andhra Pradesh 12. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member Government of Gujarat 13. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member

Government of Kerala[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 5 14. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member Government of Maharashtra 15. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member Government of Karnataka 16. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member

Government of Odisha

17. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member

Government of Tamil Nadu

18. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member

Government of West Bengal

19. Commissioner or Secretary (Fisheries) Member

Government of Puducherry

Representatives of owners of Fishing Vessels, Processing Plants or Storage Premises for Marine Products and

Conveyances used for the Transport of Marine products appointed under rule 3 (2) (c) of Marine Products Export

Development Authority Rules, 1972.

20. Shri KSR Loganathan,

Chinnathakadu, Thambikkottai, Member

Melakadu, Pattukottaitk,

Tanjavur Distt.- 614704,

Tamil Nadu

21. Shri Veljibhai Masani, Gujarat Member 22. Vacant. Member 23. Vacant. Member

Representatives of dealers and persons employed in the Marine Products Industry appointed under rule 3 (2) (d) of Marine Products Export Development Authority Rules, 1972. 24. Shri P. Jayaprakash, West of TD Temple, TD Nagar, Member

Cutchery Ward, Kollam – 691013, Kerala

25. Vacant. Member

26. Vacant. Member

Representative of persons employed in research institutions engaged in research connected with the marine

products industry appointed under rule 3 (2) (e) of Marine Products Export Development Authority Rules, 1972.

27. Dr. S. Ashaletha, Central Institute of Fisheries Technology, Member

Willingdon Island, Matsyapuri Post,

Cochin – 682029, Kerala

Representatives of other persons or class of persons, ought to be represented on the Authority, appointed under rule 3 (2) (f) of Marine Products Export Development Authority Rules, 1972. 28. Shri Basanta Kumar Sahoo, Plot No. 9-D/476, Member

Sector – 8, CDA,

Cuttack – 14, Odisha 29. Shri WH Sankara Subramanian, 23, Desiya Seva Samithi, Member

Maravaneri main Road,

Salem – 363007, Tamil Nadu 30. Shri Bhaskara Murty, D.No. 50-15-5/2, Member

Rajendra Nagar, Seethammapeta,

Vishakhapatnam City,

Andhra Pradesh - 530016

[F. No. 1/9/2009 – EP (MP) – Vol.II]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

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Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publi00cations, Delhi-110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 04 December 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2015-12-04.166954/. Archive identifier in.gazette.central.e.2015-12-04.166954.