रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 384] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937
No. 384] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोगकेन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2015
संसंसंसं.... एल-2/2(2)/2011-स्था/केएल-2/2(2)/2011-स्था/केएल-2/2(2)/2011-स्था/केएल-2/2(2)/2011-स्था/के....विविविवि....विविविवि....आआआआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91 के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) विनियम, 2007 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्ः-
1111.... सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (द्वित्तीय संशोधन) विनियम, 2015 है।
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2222.... मूल विनियम के परिशिष्ट-मूल विनियम के परिशिष्ट-मूल विनियम के परिशिष्ट-मूल विनियम के परिशिष्ट- I में संशोधन (अन्यमें संशोधन (अन्यमें संशोधन (अन्यमें संशोधन (अन्यत्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/अल्प अनुबंध द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के त्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/अल्प अनुबंध द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के त्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/अल्प अनुबंध द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के त्र सेवा निबंधनों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर/अल्प अनुबंध द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा अर्हक सेवा) लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा अर्हक सेवा) लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा अर्हक सेवा) लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव तथा अर्हक सेवा)
(i) परिशिष्ट-I के क्रम संख्या 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगाः
5054 GI/2015 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
| क्र क्र....सससस.... क्र क्र | पदपदपदपद | वेतन मान | न्यूनतम शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता | अनुभव की प्रकृति अनुभव की प ्र अनुभव की प ्र कृति ्र | अर्हक सेवा |
| 12(क) | उप प्रमुख (विधि) | `12,000-375- 18,000 (पुनरीक्षित पूर्व) पुनरीक्षित वेतनमान पीबीः3 ` 15,600- 39,100 ` 7,600 का ग े ्र ड पे | विधि में स्नातक, विनियमो ं में विशेषज्ञता/ विधि में स्नातकोत्तर को वरीयता दी जाएगी | न्यायिक/अर्ध न्यायिक/विधिक मामले जिसमें कार्यवाहियां, याचिकाएं, तथा विधिक मामलों को स ू चीबद्ध करना आदि भी सम्मिलित है | ऐसे अधिकारी : i) जिन्होंने नियमित आधार पर समरूप पद धारण किए होें; या ` ii) 10,000-15,200 जिन्हाेंने (पूर्व पुनरीक्षित) (पुनरीक्षित पीबीः 3, `15,600-39,100 जीपी ` 6,600/-) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो। ` iii) 8,000-13,500 जिन्होंने (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड ` 15,600-39,100 ` 5,400/- का गे ्र ड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 7 वर्ष की नियमित सेवा की है। |
(ii) परिशिष्ट-I के क्रम संख्या 19 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगाः
| क्र क्र....सससस.... क्र क्र | पदपदपदपद | व व े े व व तन मान े े | न्यूनतम शैक्षिक अर्हता | अनुभव की प्रकृति | अर्हक सेवा |
| 19 (क) | सहायक प्रमुख (विधि) | ` 10,000-325-15,200 (पुनरीक्षित पूर्व) पुनरीक्षित वेतनमान पीबीः 3, `15,600-39,100 `6,600/- का ग्रेड पे | विधि में स्नातक, विनियमो ं में विशेषज्ञता/ विधि म ं े स्नातकोत्तर को वरीयता दी जाएगी | न्यायिक/अर्ध न्यायिक/विधिक मामले जिसमें कार्यवाहियां, याचिकाएं, तथा विधिक मामलो ं को सूचीबद्ध करना आदि भी सम्मिलित है | ऐसे अधिकारी : i) जिन्होंने नियमित आधार पर समरूप पद धारण किए होें; या ii) जिन्होंने `8,000-13,500 (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित वेतनमान पीबी-3 ` 15,600-39,100 ` 5,400/- का गे्रड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में चार वर्ष की नियमित सेवा की है; या iii) जिन्हाेंने `7,500-12,000 (पुनरीक्षित पूर्व) और 7,450-11,500 (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड पीबीः2, `9,300-34,800/- ` 4,800/- का गे्रड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 5 वर्ष की स ं य ुक्त नियमित स े वा सहित की है; या iv) जिन्होंने `6,500-10,500 (पुनरीक्षित पूर्व) (पुनरीक्षित पे बैंड पीबी-2 ` 9,300-34,800 ` 4,600/- का गे्रड पे) या इसके समतुल्य के वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है। |
शुभा शर्मा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./150/15(271)]
टिप्पण :टिप्पण :टिप्पण :टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 156 तारीख 31 जुलाई, 2007 को प्रकाशित किए गए थे।
CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th November, 2015
No. 2/2(2)/2011-Estt./CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 read with Section 91 of the Electricity Act, 2003, the Central Electricity Regulatory Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:
1. Short title and commencement:
(1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Second Amendment) Regulations, 2015.
(2) These Regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Amendment of Appendix-I to the Principal Regulations (Educational Qualification, Experience and
Qualifying Service for staff on deputation on Foreign Service terms/short-term contract)
(i) After S.No.12 of the Appendix-I, the following shall be inserted :
| S . No. | Post | Scale of Pay | Minimum Educational Qualification | Nature of Experience | Qualifying Service |
| 12(A) | Deputy Chief (Legal) | `12,000-375- 18,000 (Pre- revised) (Revised to PB:3 `15,600- 39,100 Plus `7,600/- Grade Pay | Degree in Law, preferably with specialisation in Regulations / Master Degree in Law | Judicial /Quasi- Judicial/ Legal matters including proceedings, petitions, pleadings, listing of case laws etc. | Officers : i) Holding analogous posts on regular basis; or ii) With three years regular service in the scale of `10,000-15,200 (pre - revised) (Revised Pay Band PB-3: ` 15600- 39100 + Grade Pay `6600/) or equivalent; or |
| iii) With seven years regular Service in the scale of `8,000-13,500 (pre- revised) (Revised Pay Band) `15,600-39,100 + Grade Pay ` 5,400/) or equivalent. |
(ii) After Sl.No.19, of the Appendix-I, the following shall be inserted :
| Sl. No. | Post | Scale of Pay | Minimum Educational Qualification | Nature of Experience | Qualifying Service |
| 19 (A) | Assistant Chief (Legal) | `10,000-325- 15,200(Pre- revised) Revised to PB:3 `.15,600-39,100 Plus `.6,600/- Grade Pay | Degree in Law, preferably with specialisation in Regulations/ Master Degree in Law | Judicial /Quasi- Judicial/ Legal matters including proceedings, petitions, pleadings, listing of case laws etc. | Officers:- i) Holding analogous post on regular basis; or ii) With four years regular service in the scale of ` 8,000-13,500 (Pre- revised) (Revised scale PB-3: ` 15,600-39,100 + GP `5400) or equivalent; or five years iii) With combined regular service in the scale of `7,500- 12,000 (Pre-revised) and 7,450-11,500 (Pre- revised) (Revised Pay ` Band PB-2: 9,300- 3,4800 + GP `. 4,800 ) or equivalent; or six years regular iv) With service in the scale of ` 6,500-10,500 (Pre- revised) (Revised Pay ` Band PB-2: 9,300- 34,800 + GP ` 4,600) or equivalent. |
SHUBHA SARMA, Secy.
[ADVT-III/4/Exty./150/15(271)] Note : Principal Regulations were published on 31st July, 2007 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No.156.
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