असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2628] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2015/अग्रहायण 17, 1937
No. 2628] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2015/AGRAHAYANA 17, 1937
वित्तवित्तवित्तवित्त मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय (राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग)(राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं.... 91/201591/201591/201591/2015
काकाकाका....आआआआ.... 3333333311113333(अ)(अ)(अ)(अ)....————आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उपधारा (2) के उपवाक्य (xiv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड द्वारा स्थापित एच डी एफ सी सेवानिवृत्ति बचत निधि, जोकि भारतीय प्रत्याभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) रेगुलेशन, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत द्वारा स्थापित किया गया गया है और जिसका पंजीकरण सं. एमएफ/044/00/6, दिनांक 30 जून, 2000 है, को आकलन वर्ष 2016-2017 और इसके बाद आने वाले आकलन वर्षों के लिए उक्त उपवाक्य के प्रयोजनार्थ पेंशन फंड के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।
यह अधिसूचना, सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
[फा. सं. 178/21/2014-आईं टी ए-I]
रोहित गर्ग, उप सचिव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th December, 2015
No. 91/2015
S.O. 3313(E).—In exercise of the powers conferred by clause (xiv) of sub-section 2 of the Section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the HDFC Retirement Savings Fund, set up by the HDFC Mutual Fund registered under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 having registration No. MF/044/00/6, dated the 30th June, 2000, as a pension fund for the purposes of the said section for the assessment year 2016-17 and subsequent assessment years.
This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
[F. No. 178/21/2014-ITA-I]
ROHIT GARG, Dy. Secy.