रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2637] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 9, 2015/अग्रहायण 18, 1937
No. 2637] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3323332333233323(अ)(अ)(अ)(अ)....----यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा जिनमें बाद में संशोधन किए गए थे (''उक्त नियम''), के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 2645(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2015 द्वारा यह अधिसूचित किया है कि आन्ध्रप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 (नया रारा-16) के 901.753 कि.मी.(पुराना चैनेज 200.00 कि.मी.) से 1022.494 कि.मी. (पुराना चैनेज 81.600 कि.मी.) (दीवनाचेरूवु से गुंडुगोलानू सेक्शन) तक चार या अधिक लेन के खण्ड (''उक्त खण्ड'') के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उसने प्राधिकरण को अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया हैः
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना संख्या का.आ. 2645(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
1111.... उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 3ः-उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 3ः-उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 3ः-उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 3ः-
और यत; .................. के अनुसरण में और अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 1712(अ) तारीख 26.07.2012 और अधिसूचना संख्या .......................का अधिक्रमण करते हुए..............सेक्शन के अनुरक्षण हेतु.................;
को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
और यत; .................. के अनुसरण में और अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 1712(अ) तारीख 26.07.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए और अधिसूचना संख्या .....................का अधिक्रमण करते हुए..............सेक्शन के अनुरक्षण हेतु.................;
5146 GI/2015
(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2222.... उक्त अधिसूचना में सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्य उक्त अधिसूचना में सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्याााा 1ः-1ः-1ः-1ः- उक्त अधिसूचना में सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्य उक्त अधिसूचना में सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्य
................ उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क..........................ऊपर सारणी-1 में यथा उल्लिखित दरोंः
| क्रम स ं ख्या | टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है | दर जिसपर शुल्क संदेय है |
| 1 | ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा-16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.) | 56.638 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर) | ऊपर सारणी-1 म ं े उल्लिखित आधार दरों का 100% |
| 2. | वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा-16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी) | 59.938 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर) | ऊपर सारणी-1 म ं े उल्लिखित आधार दरों का 100% |
को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को इस रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगाः- .........उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क..........................ऊपर सारणी-1 में यथा उल्लिखित दरों के अनुसार होगाः
| क्रम स ं ख्या | टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क स ं द े य है | दर जिसपर शुल्क संदेय है |
| 1 | ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा-16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.) चैनेज 901.753 कि.मी. से 950.283 कि.मी. तक | 45.132 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली स रचनाओ ं ं को छोड़कर) | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |
| 2. | वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा-16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी) चैनेज 950.283 कि.मी. से 1022.494 कि.मी. तक | 71.444 (60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली स रचनाओ ं ं को छोड़कर) | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |
3333.... उक्त अधिसूचना में, सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्या 2ः- उक्त अधिसूचना में, सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्या 2ः- उक्त अधिसूचना में, सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्या 2ः- उक्त अधिसूचना में, सारणी 1 के नीचे विद्यमान क्रम संख्या 2ः-
उपर्युक्त के अतिरिक्त, ..............समकरण गुणक 10 से ................निम्नलिखित शुल्क...................
| क्रम स ं ख्या | टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली स रचनाओ ं ं की लम्बाई (कि.मी.मे ं ) | सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.में) | दर जिसपर शुल्क संदेय है | NaN |
| 1 | ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा-16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.) | 3.732* | 37.320 | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% | NaN |
| 2. | वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा-16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी) | 0.433** | 4.330 | ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% | NaN |
| क्रम संख्या | चैनेज | लम्बाई (मीटर) | NaN | ||
| कि.मी. से | कि.मी. तक | NaN | |||
| 1 | 936.994 | 937.369 | 375 | NaN | |
| 2 | 937.369 | 939.711 | 2342 | NaN |
| 3 | 949.602 | 950.542 | 940 |
| 4 | 950.432 | 950.507 | 75 |
| कुल | 3732 |
** 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः-
| क्रम संख्या | चैनेज | लम्बाई (मीटर) | |
| कि.मी. से | कि.मी. तक | ||
| 1 | 975.620 | 975.728 | 107 |
| 2 | 982.269 | 982.425 | 156 |
| 3 | 982.844 | 982.929 | 85 |
| 4 | 995.449 | 995.533 | 85 |
| कुल | 433 |
को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
उपर्युक्त के अतिरिक्त, समकरण गुणक 10 से ................निम्नलिखित शुल्क...................
| क्रम संख्या | टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज) | सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओ ं की लम्बाई (कि.मी. मेंं) | सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. मेंं) | दर जिसपर शुल्क संदेय है |
| 1 | ईस्ट गोदावरी जिले में ईथाकोटा गांव के पास, रारा-16 का 946.300 कि.मी. (पुराना चैनेज 156.183 कि.मी.) | 3.398* | 33.98 | ऊपर सारणी-1 मे ं उल्लिखित आधार दरो ं का 100% |
| 2. | वेस्ट गोदावरी जिले में उनगुटूरू गांव के पास रारा-16 का 999.600 कि.मी. (पुराना चैनेज 104.386 कि.मी) | 0.767** | 7.670 | ऊपर सारणी-1 मे ं उल्लिखित आधार दरो ं का 100% |
* 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः-
| क्रम संख्या | चैनेज | लम्बाई (मीटर) | |
| कि.मी. से | कि.मी. तक | ||
| 1 | 936.994 | 937.369 | 375 |
| 2 | 937.369 | 939.711 | 2342 |
| 3 | 949.602 | 950.283 | 681# |
| कुल | 3398 |
** 60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः-
| क्रम संख्या | चैनेज | लम्बाई (मीटर) | |
| कि.मी. से | कि.मी. तक | ||
| 1 | 950.283 | 950.542 | 259# |
| 2 | 950.718 | 950.793 | 75 |
| 3 | 975.620 | 975.728 | 107 |
| 4 | 982.269 | 982.425 | 156 |
| 5 | 982.844 | 982.929 | 85 |
| 6 | 995.449 | 995.533 | 85 |
| कुल | 767 |
# 940 मीटर लम्बाई संरचना 949940 मीटर लम्बाई संरचना 949940 मीटर लम्बाई संरचना 949940 मीटर लम्बाई संरचना 949....602 कि602 कि602 कि602 कि....ममममीीीी.... से 950से 950से 950से 950....542 कि542 कि542 कि542 कि....मीमीमीमी.... तक है जिसे टोल के प्रयोजन हेतु दो टोल प्लाजाओं के बीच बांट दिया गया है। तक है जिसे टोल के प्रयोजन हेतु दो टोल प्लाजाओं के बीच बांट दिया गया है। तक है जिसे टोल के प्रयोजन हेतु दो टोल प्लाजाओं के बीच बांट दिया गया है। तक है जिसे टोल के प्रयोजन हेतु दो टोल प्लाजाओं के बीच बांट दिया गया है।
4. उक्त अधिसूचना में, विद्यमान पैरा 11ः-
उक्त नियमों के अनुसार परियोजना की पूंजीगत लागत को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
901.753 कि.मी. से 1022.494 कि.मी. तक की पूरी परियोजना की पूंजीगत लागत 773.46 करोड़ रुपए है और 31.03.2015 तक छूट सहित संग्रहीत राजस्व 195.52 करोड़ रुपए है। अभी तक वसूल किए जाने वाली पूंजीगत लागत 577.94 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली कर रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात् लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।
[फा. सं. भाराराप्रा/13013/सीओ/111/15-16/जीसी-राजामुंदरी]
नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 9th December, 2015
S.O. 3323(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and subsequent amendments (the "said Rules"), the Central Government, vide notification S.O. 2645(E), dated 28th September, 2015 has notified that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four or more lane section from km 901.753 (old chainage km. 200.00) to km. 1022.494 (old chainage km 81.600) (Divancheruvu to Gundugolanu Section) of National Highway No. 5 (new NH-16) in the State of Andhra Pradesh (the "said section"), and has authorized the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee.
In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification S.O. 2645(E), dated 28th September, 2015, namely:-
1. In the said notification, the existing para 3:-
And whereas, pursuant ………… and in supersession of notification number S.O. No. 1712(E) dated 26.07.2012 and supersession of the notification number…………maintenance of the section;
Shall be substituted as:-
And whereas, pursuant ………… and partial modification in the notification number S.O. No. 1712(E) dated 26.07.2012 and supersession of the notification number ………… maintenance of the section;
2. In the said notification, the existing Sl. No. 1 below of Table 1:-
The fee levied and collected ……………………….. rates as mentioned in Table-1 above:
| S. No. | Location of Toll Plazas (chainage) | Length (in km) for which Fee is payable | Rate at which fee is payable |
| 1 | km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH- 16, near village Eethakota in District East Godavari | 56.638 (Excluding length of structures >60m) | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
| 2 | km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH- 16, near village Unguturu in District West Godavari | 59.938 (Excluding length of structures >60m) | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
Shall be substituted as:-
The fee levied and collected ………………….. rates as mentioned in Table-1 above:
| S. No. | Location of Toll Plazas (chainage) | Length (in km) for which Fee is payable | Rate at which fee is payable |
| 1 | km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari Chainage from Km 901.753 to Km 950.283 | 45.132(Excluding length of structures >60m) | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
| 2 | km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari Chainage from Km 950.283 to Km 1022.494 | 71.444 (Excluding length of structures >60m) | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
3. In the said notification, the existing Sl. No. 2 below of Table 1:—
In addition to above, the following fee ------------------------ by an equalization factor of 10:
| S. No. | Location of Toll Plaza (chainage) | Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent road length (in km) | Rate at which fee is payable |
| 1 | km 946.300 (old chainage km 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari | 3.732* | 37.320 | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
| 2 | km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari | 0.433** | 4.330 | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
* The details of structure having length > 60m is as under:—
| S. No. | Chainage | Length (m) | |
| From Km | To Km | ||
| 1 | 936.994 | 937.369 | 375 |
| 2 | 937.369 | 939.711 | 2342 |
| 3 | 949.602 | 950.542 | 940 |
| 4 | 950.432 | 950.507 | 75 |
| Total | 3732 |
** The details of structure having length > 60m is as under:-
| S. No. | Chainage | Length (m) | |
| From Km | To Km | ||
| 1 | 975.620 | 975.728 | 107 |
| 2 | 982.269 | 982.425 | 156 |
| 3 | 982.844 | 982.929 | 85 |
| 4 | 995.449 | 995.533 | 85 |
| Total | 433 |
Shall be substituted as:-
In addition to above, the following fee …………………………………… by an equalization factor of 10:
| S. No. | Location of Toll Plaza (chainage) | Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length | Equivalent road length (in km.) | Rate at which fee is payable |
| 1 | Km. 946.300 (old chainage km. 156.183) of NH-16, near village Eethakota in District East Godavari | 3.398* | 33.98 | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
| 2 | km 999.600 (old chainage km 104.386) of NH-16, near village Unguturu in District West Godavari | 0.767** | 7.670 | 100% of the base rates mentioned in Table-1 above |
* The details of structure having length > 60m is as under:-
| S. No. | Chainage | Length (m) | |
| From Km | To Km | ||
| 1 | 936.994 | 937.369 | 375 |
| 2 | 937.369 | 939.711 | 2342 |
| 3 | 949.602 | 950.283 | 681# |
| Total | 3398 |
** The details of structure having length > 60m is as under:-
| S. No. | Chainage | Length (m) | |
| From Km | To Km | ||
| 1 | 950.283 | 950.542 | 259# |
| 2 | 950.718 | 950.793 | 75 |
| 3 | 975.620 | 975.728 | 107 |
| 4 | 982.269 | 982.425 | 156 |
| 5 | 982.844 | 982.929 | 85 |
| 6 | 995.449 | 995.533 | 85 |
| Total | 767 |
# The structure is from km. 949.602 to km. 950.542 of 940 meter length, which has been divided
between two Toll Plazas for tolling purpose.
4. In the said notification, the existing para 11:—
The capital cost of the Project ………………………………………………………… accordance with the said rules.
Shall be substituted as:-
The capital cost of the complete project for km 901.753 to km 1022.494 is Rs. 773.46 Crore and discounted revenue collected till 31.03.2015 is Rs. 195.52 Crore. The capital cost yet to be recovered is Rs. 577.94 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.
[F. No. NHAI/13013/CO/111/15-16/GC-Rajahmundry]
NIRAJ VERMA, Jt. Secy.
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