असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2669] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937
No . 2669] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय
((((वाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभागवाणिज्य विभाग))))
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं.... 26/2015-202026/2015-202026/2015-202026/2015-2020
प्याज की निर्यात नीति-न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पीएम ई पीएम ई पीएम ई पी) में संशधन।में संशधन।में संशधन।में संशधन। विषयः विषयः विषयः विषयः प्याज की निर्यात नीति-न्यूनतम निर्यात मूल्य प्याज की निर्यात नीति-न्यूनतम निर्यात मूल्य प्याज की निर्यात नीति-न्यूनतम निर्यात मूल्य
काकाकाका....आआआआ.... 3333333359595959(अअअअ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं. 73 (आर ई-2013)/2009-14 के साथ पठित दिनांक 24.08.2015 की अधिसूचना सं. 18/2015-20 में निम्नलिखित संशधन करती है।
2. दिनांक 24.08.2015 की अधिसूचना सं0 18/2015-20 के पैरा 2 क संशधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;
"निर्यात अर आयात मदं के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 अर 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 400 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के तहत अनुमत हगा।"
3333.... इस अधिसूचना का प्रभावइस अधिसूचना का प्रभावइस अधिसूचना का प्रभावइस अधिसूचना का प्रभावःःःः
उपरक्त यथा वर्णित सभी किस्मं की प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 700 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य क संशधित कर 400 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य किया जाता है।
[फा. सं. 01/91/180/922/एएम 08/पीसी-3/निर्यात सैल]
अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th December, 2015
No. 26/2015-2020
Subject:- Export Policy of Onions- revision in Minimum Export Price (MEP).
S.O. 3359(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 18/2015-20 dated 24.08.2015 read with Notification No. 73 (RE- 2013)/2009-14 dated 12.03.2014 relating to export of onion.
2. Para 2 of Notification No. 18/2015-20 dated 24.08.2015 is amended to read as:
"Export of onion for the item description at Serial Number 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be permitted subject to a Minimum Export Price (MEP) of US$ 400 F.O.B. per Metric Ton".
3. Effect of this notification:
The Minimum Export Price (MEP) for export of all varieties of onions as described above is revised from US$ 700 F.O.B. per MT to US$ 400 F.O.B. per MT.
[F. No. 01/91/180/922/AM08/PC-III/Export Cell]
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade