असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2673] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937
No . 2673] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना अिधसूचना
नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015
का.आका.आका.आका.आ. . . . 3363363363363333(अ)(अ)(अ)(अ)....–––– कें (cid:16)ीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके प(cid:31)ात्
उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते ,ए, इस संतुष्टि के प(cid:31)ात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के िलए छत्तीसगढछत्तीसगढछत्तीसगढछत्तीसगढ राज्य के सरगुजा जिलसरगुजा जिलसरगुजा जिलसरगुजा जिले के लुण्ड्रालुण्ड्रालुण्ड्रालुण्ड्रा तहसीलतहसीलतहसीलतहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 (नया राजमार्ग संख्या-43) के किसंख्या-43) के किसंख्या-43) के किसंख्या-43) के कि.... मीमीमीमी.... 373373373373////800 से 468800 से 468800 से 468800 से 468////400400400400 किकिकिकि....मीमीमीमी.... (अम्बिकापुर से पत्थलागांव सेक्शन) तक के भू-खण्ड का िनमा(cid:5)ण (चौड़ीकरण/चार लेन का बनाना, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त विवरण
उपाब: अनुसूची में दिया गया है, एतद्द्वारा ऐसी भूमि के अर्जन के आशय की घोषणा करती है ।
उक्त भूमि में हितब: कोई भी ?क्ति, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 21 दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपयु र्क्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति प्रकट कर सकता है ।
इस प्रकार की प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अम्बिकापुर , जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में की जायेगी और उसमें, उसके आधार अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को ?क्तिगत रूप से या किसी विधि ?वसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई के प(cid:31)ात तथा ऐसी और जाँच करने के प(cid:31)ात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुMात कर सके गा या अननुMात कर सके गा ।
उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंितम होगा ।
र्क्त कार्यालय में देखा जा सकता है ।
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले भूमि के भू-रेखांक और उसके अन्य ब्योरे सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है और उनको हितब: ?क्तियों द्वारा उपयु 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनूसूचीअनूसूचीअनूसूचीअनूसूची ़क के किमी0 373800 से 468400 तक (अम्बिकापुर -पत्थलगॉव ) के लिए छत्तीसगढ राज्य के सरगुजा जिले में लुण्ड्रा तहसील के अन्र्तगत सड़क के किमी0 373800 से 468400 तक (अम्बिकापुर -पत्थलगॉव ) के लिए छत्तीसगढ राज्य के सरगुजा जिले में लुण्ड्रा तहसील के अन्र्तगत सड ़क के किमी0 373800 से 468400 तक (अम्बिकापुर -पत्थलगॉव ) के लिए ़क के किमी0 373800 से 468400 तक (अम्बिकापुर -पत्थलगॉव ) के लिए छत्तीसगढ राज्य के सरगुजा जिले में लुण्ड्रा तहसील के अन्र्तगत सड छत्तीसगढ राज्य के सरगुजा जिले में लुण्ड्रा तहसील के अन्र्तगत सड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण
| क्रम क्रम क्रम क्रम स स स स ंख्या 1 | जिला 2 | तहसील 3 | गांव का नाम 4 | सर्वेक्षण संख्या 5 | भूमि का प्रकार 6 | भूमि की प्रकृति 7 | रकबा हेक्टेयर रकबा हेक्टेयर मेंमेंमेंमें 8 |
| 1 | ग ु सरसरसरसरगुजा ग ग ु जा ु | ल ल ु ु ल ल ु ण्ड्रा ु | 1302/2 | निजी | असिंचीत कृषि | 0.020 |
[फा. सं. आरडब्ल्यू/एन एच-37014/16/2013/एन एच डीपी-IVए]
माया प्रकाश, निदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 11th December, 2015
S.O. 3363(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act.1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening /fourlaning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No-78, (New NH No.- 43) in the stretch of land from Km. 373/800 to 468/400 (Ambikapur to Patthalgaon Section) in the tehsil Lundra in the District Surguja in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land;
Any person interested in the said land may, within twenty – one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose, under sub- section (1) of section 3C of the said Act.
Every such objection shall be made to the competent authority, namely Sub-Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer Ambikapur, district Surguja, Chhattisarh, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.
Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 373+800 to Km. 468+400(Ambikapur-Pathalgaon Section) on the National Highway No. 78 in the State of C.G.
| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area in hactares / Square metres |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Surguja | Lundra | Kot | 1302/2 | PVT. | Non-Irrigated Agriculture | 0.020 |
[F. No. RW/NH-37014/16/2013/NHDP-IVA]
MAYA PRAKASH, Director