असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2692] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937
No. 2692] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015
.- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3289 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) मेंं तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को प्रकािश्ात की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संश्ाोधन करती हैं, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना की अनुसूची के पृष्ठ संख्या 14 (अंग्रेजी भाषा) में और पष्ठ संख्या 04 (हिन्दी भाषा) में कॉलम संख्या 4 में, ''पादरी(गो)'' गाँव के स्थान पर ''पादरी(भ')'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
माया प्रकाश, निदेशक
पाद (cid:7407)ट(cid:7009)पणः मूल अधिसूचना का.आ. 3289 (अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2014, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में, तारीख 29 दिसम्बर, 2014 को प्रकािशत की गई थी।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th December, 2015
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] In the schedule (English & Hindi version) of the aforesaid notification at page no. 14 of English and page No. 4 of Hindi version under column no. 4, for Name of the village "Padri (Go)" "Padri (Bh)"shall be substituted.[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA/FTS-132]
MAYA PRAKASH, Director Foot Note:—The Principal notification was published vide S.O. 3289 (E) dated 29th December, 2014, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 29th December, 2014.