असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2721] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 16, 2015/अग्रहायण 25, 1937
No.2721] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 16, 2015 /AGRAHAYANA 25, 1937
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)(वाणिज्य विभाग)
(विदेष व्यापार महानिदेषालय) (विदेष व्यापार महानिदेषालय) (विदेष व्यापार महानिदेषालय) (विदेष व्यापार महानिदेषालय)
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं.... 28282828/2015-2020/2015-2020/2015-2020/2015-2020
विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 4444....42 में मैसर्स एचआरडी डायमंड इंस्टीच्य42 में मैसर्स एचआरडी डायमंड इंस्टीच्य42 में मैसर्स एचआरडी डायमंड इंस्टीच्य42 में मैसर्स एचआरडी डायमंड इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड को जोड़ना।ूट प्राइवेट लिमिटेड को जोड़ना।ूट प्राइवेट लिमिटेड को जोड़ना।ूट प्राइवेट लिमिटेड को जोड़ना। विषय :विषय :विषय :विषय : विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा
का.का.का.का.आ. आ. आ. आ. 3419341934193419(अ).(अ).(अ).(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एफटीपी 2015-20 के निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन करती है : एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 4.42 की क्र0 सं0 (4) में निम्नलिखित प्रविष्टि को शामिल किया जाता है :- ''(4) एचआरडी डायमंड इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया।'' 2. इस अधिसूचना का प्रभाव : मैसर्स एचआरडी डायमंड इंस्टीच्यूट प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया को प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैराग्राफ 4.75 और इस संबंध में अन्य लागू कानूनी प्रावधानों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए हीरों के शुल्क-मुक्त आयात और तदनुरूपी पुनः निर्यात के लिए अनुमत एजेंसी के रूप में जोड़ा जाता है।
[फा0सं0 01/94/180/52/एएम 16/पीसी-4]
अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce)
(Directorate General of Foreign Trade)
NOTIFICATION
New Delhi, the 16th December, 2015
No. 28/ 2015—20
Sub: Addition of M/s. HRD Diamond Institute Private Limited in paragraph 4.42 of FTP 2015—20.
S.O. 3419 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No.22 of 1992) read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015—2020, the Central Government hereby amends the following provisions of FTP 2015—20 :
The following entry is inserted at serial No. (4) in Para 4.42 of FTP 2015—20:
"(4) HRD Diamond Institute Private Limited, Mumbai, Maharashtra, India."
2. Effect of this Notification:
M/s. HRD Diamond Institute Private Limited, Mumbai, Maharashtra, India is added as agency permitted to import duty free diamonds for certification/grading and subsequent re-export, subject to conditions mentioned in paragraph 4.75 of Handbook of Procedures 2015—20 and other applicable provisions of the law in this regard.
[ F. No. 01/94/180/52/AM 16/PC-4]
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.