रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99 असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2748] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937
No. 2748] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3463463463463333((((अअअअ).).).).———— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2554 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (बी) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 547) के नरसिंहपुर से नरसिंहपुर/राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 (बी) की छिन्दवाड़ा जिला सीमा सेक्शन तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 2 अक्तूबर, 2015 को ''दैनिक भास्कर'' और ''पत्रिका'' दोनों में प्रकाषित किया गया था ;
और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;
अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।
5328 GI/20152 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26(क) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547) के नरसिंहपुर से नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा जिला सीमा खंड के सीमा खंड के सीमा खंड के सीमा खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26(क) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547) के नरसिंहपुर से नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26(क) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547) के नरसिंहपुर से नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26(क) (नया राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 547) के नरसिंहपुर से नरसिंहपुर/छिन्दवाड़ा जिला लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।
| क्रम क्रम क्रम क्रम संख्या | जिले का जिले का जिले का जिले का नामनामनामनाम | तहसील/तालुक का तहसील/तालुक का तहसील/तालुक का तहसील/तालुक का नामनामनामनाम | गांव गांव गांव गांव का का का का नामनामनामनाम | सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की भूमि की भूमि की भूमि की प्रकृति | क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्षेत्रफल (वर्गमीटर (वर्गमीटर (वर्गमीटर (वर्गमीटर में)में)में)में) | (हेक्टेयर (हेक्टेयर (हेक्टेयर (हेक्टेयर में)में)में)में) | क्षेत्रफल क्षेत्रफल हितबद्ध व्यक्तियों के हितबद्ध व्यक्तियों के क्षेत्रफल क्षेत्रफल हितबद्ध व्यक्तियों के हितबद्ध व्यक्तियों के नामनामनामनाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर | जैतपुर | 6/1 | निजी | सिंचित | 1100 | 0.110 | रितो बाई बेवा झ म्मक ु लाल, ह मराज, े चन्दाबाई, केशरबाई पिता झ म्मक लाल गौड़ ु |
| 6/2 | निजी | सिंचित | 100 | 0.010 | त जराम, े जुगराज सिंह, प्रकाश, हरिप्रसाद पिता प ्र मसिंह, भुज्जो बाई े प त्री प्र ु मसिंह वल्द े गुलाब गौड़ | ||||
| 7/1 | निजी | सिंचित | 1000 | 0.100 | रितो बाई बेवा झ म्मक ु लाल, ह मराज, े चन्दाबाई, केशरबाई पिता झ म्मक लाल गौड़ ु | ||||
| 46/4 | 45/6, निजी | सिंचित | 1150 | 0.115 | लक्ष्मीबाई पत्नी स्व0 श्यामलाल, विष्णु, सोनाबाई पिस0 श्यामलाल गौड़ | ||||
| 47/1 | 45/2, निजी | सिंचित | 1000 | 0.100 | गनेश प्रसाद पिता हरिराम गौड़ | ||||
| 45/12, 47/4 | निजी | सिंचित | 120 | 0.012 | कस्तूरी बाई वल्द हरिराम गौड़ | ||||
| कुल योग | 4470 | 0.447 |
माया प्रकाश, िनदेशक
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th December, 2015
S.O. 3463(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2554 (E), dated 18 September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 26 (B) (New National Highway No. 547), on the stretch of land from Narsinghpur to Narsinghpur/Chhindwara District Border Section of NH-26 (B) in District Narsinghpur, in the state of Madhya Pradesh;
And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and in "Patrika", both dated 02nd October, 2015; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority.
And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;
[भाग II—खण्ड 3 (ii)] भारत का राजपत्रा : असाधरण 3Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;
And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.
SCHEDULE
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land
from Narsinghpur to Narsinghpur/Chhindwara District Border Section of NH 26(B) on the National Highway
No. 26(B) (New National Highway No. 547) in the State of Madhya Pradesh
| Serial Number | Name of the district | Name of the Tehasil/ Taluk | Name of village | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in Square metre) | Area (in herctares) | Name of the persons interested |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Narsinghpur | Narsinghpur | Jaitpur | 6/1 | Private | Irrigated | 1100 | 0.110 | Rito Bai widow Jhummak Lal, Hemraj, Chandabai, Kesarbai S/o Jhumman Lal Gond |
| 6/2 | Private | Irrigated | 100 | 0.010 | Tejram, Jugraj Singh, Prakash, Hariprasad S/o Prem Singh, Bhujjo Bai D/o Premsingh S/o Gulab Gond | ||||
| 7/1 | Private | Irrigated | 1000 | 0.100 | Rito Bai widow Jhummak Lal, Hemraj, Chandabai, Kesarbai S/o Jhumman Lal Gond | ||||
| 46/4 | 45/6, Private | Irrigated | 1150 | 0.115 | Laxmibai W/o Late Shyamlal, Vishnu, Sonabai, S/o Shyamlal Gond | ||||
| 47/1 | 45/2, Private | Irrigated | 1000 | 0.100 | Ganesh Prasad S/o Hariram Gond | ||||
| 45/12, 47/4 | Private | Irrigated | 120 | 0.012 | Kasturi Bai D/o Hariram Gond | ||||
| Total | 4470 | 0.447 |
[F.No. NHAI/PIU/CHW/LA/2015] MAYA PRAKASH, Director
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