असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2768] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937
No. 2768] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSHA 1, 1937
आयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)दआयुव(cid:5)द, योगयोगयोगयोग वववव प्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिकप्राकृ तिक चिकित्साचिकित्साचिकित्साचिकित्सा, यूनानीयूनानीयूनानीयूनानी, सि(cid:17)सि(cid:17)सि(cid:17)सि(cid:17) एवंएवंएवंएवं होम्योपैथीहोम्योपैथीहोम्योपैथीहोम्योपैथी मंत्रालयमंत्रालयमंत्रालयमंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015
काकाकाका....आआआआ.... 3488348834883488((((अअअअ)))).—जबकि भारतीय चिकित्सा कें (cid:21)ीय परिषद (निर्वाचन) िनयमावली, 1975 के िनयम 23 के साथ पठित भारतीय चिकित्सा कें (cid:21)ीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृ ष्णन राजस्थान आयुव+द विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान के आयुव+द चिकित्सा प.ति के एक सदस्य को उक्त वि2विद्यालय के आयुव+द संकाय के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित किया गया है;
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते <ए, कें (cid:21) सरकार अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार की तारीख 21 अगस्त, 1971 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3259 (अ) में निम्नांकित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
"धारा धारा धारा धारा 3 की उपकी उपकी उपकी उप-धारा धारा धारा धारा (1) के खंड के खंड के खंड के खंड (खखखख) के अधीन निर्वाचितके अधीन निर्वाचितके अधीन निर्वाचितके अधीन निर्वाचित" शीर्षक के अधीन तालिका मेंशीर्षक के अधीन तालिका मेंशीर्षक के अधीन तालिका मेंशीर्षक के अधीन तालिका में, डॉडॉडॉडॉ. एसएसएसएस. आरआरआरआर.
राजस्थाराजस्थाराजस्थाराजस्थान आयुव(cid:5)द वि+विद्यालयन आयुव(cid:5)द वि+विद्यालयन आयुव(cid:5)द वि+विद्यालयन आयुव(cid:5)द वि+विद्यालय, जोधपुरजोधपुरजोधपुरजोधपुर, राजस्थाराजस्थाराजस्थाराजस्थान के सामने स्तन के सामने स्तन के सामने स्तन के सामने स्तम्भम्भम्भम्भ 2, 3, और और और और 4 पर की गई प्रविष्टियों के स्थान पर की गई प्रविष्टियों के स्थान पर की गई प्रविष्टियों के स्थान पर की गई प्रविष्टियों के स्थान परपरपरपर, िनिनिनिनम्नम्नम्नम्नलिखित प्रविष्टिलिखित प्रविष्टिलिखित प्रविष्टिलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगीयां रखी जाएंगीयां रखी जाएंगीयां रखी जाएंगी, अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् :-
| (1) | (2) | (3) | ( (4444)))) ( ( |
| "डॉ. सर्वपल् ली राधाकृ ष्णन राजस् थान आयुवद | डॉ .राजेश कु मार शर्मा, एसोिसएट प्रोफे सर एवं | आयुवद | 09 िसतम् बर, 2015 से 06 अगस् त, 2018 या उसके डॉ. सर्वपल् ली राधाकृ ष्णन राजस् थान आयुवद विश् विवद्यालय ,जोधपुर , राजस् थान |
| विश् वविद्यालय जोधपुर (राजस् थान) | विभागाध् यक्ष, शरीर (िया िवभाग, आयुवद विश् वविद्यालय कालेज, करवाड़, जोधपुर (राजस् थान) | की आयुवद संकाय का सदस् य बने रहने तक " |
[सं. ए.11019/40/13-ईसी/सीसीआईएम/विश्वविद्यालय निर्वाचन]
जितेन्(cid:21) शर्मा,,,, संयुक्त सिचव
टिप्पणटिप्पणटिप्पणटिप्पण : : : :मूल अिधसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, , , , भाग-II, खंड 3, , , , उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ . 3259(अ)
तारीख 21 अगस्त, के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी और अंितम संशोधन संख्यांक
का.आ . 2039(अ) तारीख 24 जुलाई, 2015 द्वारा किया गया था।
MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY
NOTIFICATION
New Delhi, 21st December, 2015
S.O. 3488(E).—Whereas in pursuance of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) read with rule 23 of the Indian Medicine Central Council (Election) Rules,1975, one member of the Ayurveda System of medicine for the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, Rajasthan have been elected from amongst themselves by the members of Ayurveda faculty of the said University.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare S.O. Number 3259 (E), dated the 21st August,1971, namely:—
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "Dr.Sarvepalli Radhakrishnan. Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, (Rajasthan) | Dr. Rajesh Kumar Sharma, Associate Professor and H.O.D., Deptt. of Sharir Kriya, University College of Ayurved, Karwad, Jodhpur (Rajasthan) | Ayurveda With effect from 9th September, | 2015 to 6th August, 2018 or till he ceases to be a member of the faculty of Ayurveda of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur, Rajasthan". |
[No. A.11019/40/13-EC/CCIM University Election]
JITENDRA SHARMA, Jt. Secy.
Note :-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 3259 (E), dated the 21st August, 1971 and last amended vide Number S.O. 2039(E), dated the 24th July, 2015.