असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 405] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937
No. 405] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937
विधि और न्याय मंत्रालयविधि और न्याय मंत्रालयविधि और न्याय मंत्रालयविधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय (न्याय (न्याय (न्याय विभाग)विभाग)विभाग)विभाग)
((((राराराराष्ष्ष्ष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरणट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण))))
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015
फाफाफाफा.... सं 6(1)/95सं 6(1)/95सं 6(1)/95सं 6(1)/95.—नालसानालसानालसानालसा.—केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 10, के साथ पठित सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 3-अ के द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जगदीश िसंह खेहर को िदनांक 12.12.2015 उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नामांकित करता है और दिनांक 9.2.2000 की अपनी अधिसूचना सं. 115(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः- उच्च अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबद्ध प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, आर्थात्ः-
1. न्यायमूर्ति श्री जगदीश िसंह खेहर -अध्यक्ष
न्यायधीश, भारत उच्चतम न्यायालय
अलोक अ(cid:25)वाल, सदस्य सचिव
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
पाद टिप्पण :पाद टिप्पण :पाद टिप्पण :पाद टिप्पण : उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन से संबंधित मूल अधिसूचना का. आ. 115(अ), दिनांक 9.2.2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् दिनांक 25.2.2000, 20.8.2000 22.11.2001 29.5.2002 1.1.2003 10.4.2003 25.9.2003 8.3.2004 8.6.2004 18.07.200511.11.2005 11.07.200615.02.2007 21.10.2008 13.5.2009, 11.8.2009, 18.01.2010, 18.10.2011, 27.06.2012, 29.05.2014 एवं 09.10.2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधित की 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)
(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th December, 2015
F. No. 6(1)/95-NALSA.—In exercise of the powers conferred by Section 3A of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) read with Rule 10 of the National Legal Services Authority Rules, 1995, the Central Authority hereby nominates Mr. Justice Jagdish Singh Khehar, Judge, Supreme Court of India, as Chairman of the Supreme Court Legal Services Committee with effect from 12th December, 2015 and makes the following amendments in its Notification No. S.O. 115(E) dated 09.02.2000, namely:—
In the said Notification, for the serial number (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—
1. "MR. JUSTICE JAGDISH SINGH KHEHAR –CHAIRMAN"
Judge, Supreme Court of India.
ALOK AGARWAL, Member Secy. National Legal Services Authority
Foot Note: The principal notification constituting the Supreme Court Legal Services Committee was published vide S.O. 115(E) dated 09.02.2000 and was subsequently amended vide Notifications dated 25.02.2000, 20.08.2000, 22.11.2001, 29.05.2002, 01.01.2003, 10.04.2003, 25.09.2003, 08.03.2004, 08.06.2004, 18.07.2005, 11.11.2005, 11.07.2006, 15.02.2007, 21.10.2008, 13.05.2009, 11.08.2009, 18.01.2010, 18.10.2011, 27.06.2012, 29.05.2014 and 09.10.2014.