असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2783] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937
No. 2783] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937
पेट्रोलियमपेट्रोलियमपेट्रोलियमपेट्रोलियम और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय और प्राकृ तिक गैस मंत्रालय
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015
का.का.का.का.आ.आ.आ.आ.3504(अ)3504(अ)3504(अ)3504(अ)....—के न्(cid:15)ीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50)की धारा 2 के ख'ड (क) के अनुसरण में और पेट्रोलियम एवं प्राकृ तिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का. आ. 2847(अ) दिनांक 6 दिसंबर 2012 की अधिसूचना के संशोधन में उक्त अधिनियम के अधीन हरियाणा राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉप<रेशन लिमिटेड की मु ं(cid:15)ा दिल्ली पाइपलाइन, बहादुरगढ़ टिकरी पाइपलाइन, रमनमंडी बहादुरगढ़ पाइपलाइन और रेवारी कानपुर पाइपलाइन के लिए सक्षम अधिकारी के काय? का निर्वहन करने के लिए @ी नौरंग राय, तहसीलदार, रेवारी, हरियाणा सरकार को प्राधिकृ त करती है।
[फा. सं. आर 31015/8/2012-ओ.आर. II]
पवन कु मार, अवर सिचव
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st December,2015
S.O.3504(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in modification of Notification of the Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2847(E) dated the 6th December, 2012, the Central Government hereby authorizes Shri Naurang Rai, Tehsildar, Rewari, Government of Haryana to perform the functions of Competent Authority for HPCL's Mundra Delhi Pipeline, Bahadurgarh Tikri Pipeline, Ramanmandi Bahadurgarh Pipeline and Rewari Kanpur Pipeline under the said Act, within the territory of Haryana State.
[F.No. R-31015/8/2012-OR.II]
PAWAN KUMAR, Under Secy.