असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2789] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937
No. 2789] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937
वित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालयवित्त मंत्रालय
((((राजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभागराजस्व विभाग))))
((((कें (cid:12)ीयकें (cid:12)ीयकें (cid:12)ीयकें (cid:12)ीय उत्पाउत्पाउत्पाउत्पादददद एवंएवंएवंएवं सीमासीमासीमासीमा शुल्कशुल्कशुल्कशुल्क बोर्डबोर्डबोर्डबोर्ड))))
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचना
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2015
संसंसंसं. 147/2015. 147/2015. 147/2015. 147/2015----सीमाशुल्कसीमाशुल्कसीमाशुल्कसीमाशुल्क ((((गैगैगैगै....टैटैटैटै.).).).)
काकाकाका....आआआआ.... 3510351035103510((((अअअअ).).).).————सीमा शुल्क अिधिनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (ii) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:22)ए, कें (cid:25)ीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकिहत में आवश्यक है, एतद् द्वारा वस्तुओं की *ेणी अर्थात् आयात किया गया और भूतल के नीचे की च1ानों की कं दराओं में जमा क3चे तेल को विनि4दष्ट करती है िजसके संबंध में उपयु र्क्त धारा 61 के अंतर्गत कोई ब्याज प्रभार्य नह8 होगा।
[फा. सं. 473/07/2015-एलसी]
तेमसुनारो जमीर, अवर सिचव
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) [CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS] NOTIFICATION New Delhi, the 23rd December, 2015 No. 147/2015-Customs (N.T.)
S. O. 3510(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to clause (ii) of sub- section (2) of section 61 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, being satisfied that it is necessary so to do in the public interest, hereby specifies the class of goods, namely 'crude', imported and stored in underground rock caverns, in respect of which no interest shall be charged under the said section 61.
[F. No. 473/07/2015-LC]
TEMSUNARO JAMIR, Under Secy.