असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2798] नई दिल्ली, बृृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2015/पौष 3, 1937
No. 2798] NEW DELHI, THRUESDAY, DECEMBER 24, 2015/PAUSA 3, 1937
वाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्यग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना अधिसूचना नई दिल्ली,,,, 24 दिसम्बर,,,, 2015
सं सं सं सं 29292929/2015-2020/2015-2020/2015-2020/2015-2020
प्याज की निर्यात नीति- प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पीएम ई पीएम ई पीएम ई पी) को हटानाको हटानाको हटानाको हटाना।।।। विषयः विषयः विषयः विषयः प्याज की निर्यात नीति- प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य प्याज की निर्यात नीति- प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य प्याज की निर्यात नीति- प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY(Department of Commerce)
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th December, 2015
No. 29/2015-20
Subject:- Export Policy of Onions- Removal of Minimum Export Price (MEP) on Onions.
S.O. 3519(E).— In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 26/2015-20 dated 11.12.2015 read with Notification No. 73 (RE- 2013)/2009-14 dated 12.03.2014 relating to export of onion.
2. Para 2 of Notification No. 26 dated 11.12.2015 is amended to read as:
"Export of onion for the item description at Serial Number 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be permitted without any Minimum Export Price (MEP).
3. Effect of this notification:
All varieties of onions as described above can be exported without any Minimum Export Price (MEP).
[F. No. 01/91/180/922/AM08/PC-III/Export Cell]
ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade
- ( ( ( (अअअअ)))).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदा शक्तियं का प्रयग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं0 73 (आर ई-2013)/2009-14 के साथ पठित दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं. 26/2015-20 में निम्नलिखित संशधन करती है। 2. दिनांक 11.12.2015 की अधिसूचना सं0 26 के पैरा 2 क संशधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः "निर्यात अर आयात मदं के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं0 51 अर 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात किसी न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के बगैर अनुमत हगा।" 3. इस अधिसूचना का प्रभावइस अधिसूचना का प्रभावइस अधिसूचना का प्रभावइस अधिसूचना का प्रभावःःःः उपरक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) के बगैर निर्यात की जा सकती हैं। ↩