असाधरण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राध्किार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2804] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2015/पौष 8, 1937
No. 2804] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2015/PAUSA 8, 1937
श्रम और रोजगार मंत्राालय
अध्सिूचना
नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2015
का.आ. 3525(अ) .—भारतीय रेल अध्निियम, 1989;1989 का 24द्ध की धरा 136 के अंतर्गत रेल कर्मचारी ;कार्य के घंटे और विश्राम की अवध्द्धि नियमावली, 2005 के नियम 4;2द्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद््वारा श्रम एवं रोजगार मंत्राालय में संयुक्त सचिव, श्री वेणुगोपाल रेड््डी गद्दम को उक्त नियमावली के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपीलीय प्राध्किारी के पद पर अध्सिूचित करती है । यह सरकारी राजपत्रा में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।
[पफा. सं. जैड-20026/03/2015-सीएलएस-I]
ध्ीरज कुमार, संयुक्त सचिव
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 22nd December, 2015
S.O. 3525(E).— In exercise of the powers conferred by Rule 4(2) of Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 under Section 136 of the Indian Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies Shri Venugopal Reddy Gaddam (IRSEE 85), Joint Secretary in the Ministry of Labour & Employment as the Appellate Authority to hear Appeals under the said Rules. This will take effect from the date of its publication in the Official Gazette.
[F. No. Z-20026/03/2015-CLS. I]
DHEERAJ KUMAR, Jt. Secy.